Uttarakhand Caste Certificate 2023: अप्लाई ऑनलाइन, पात्रता व एप्लीकेशन स्टेटस

uttarakhand caste certificate status | uttarakhand caste certificate eligibility | how to apply caste certificate online in uttarakhand | how to apply for obc certificate in uttarakhand | how to make caste certificate in uttarakhand |

Uttarakhand Caste Certificate:-

देश में आज भी कुछ ऐसे वर्ग के नागरिक है जो प्रगति नहीं कर पाए हैं। ऐसे सभी नागरिकों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है और उन्हें योजनाओं के लिए आवेदन करने की योग्यता में छूट दी जाती है। नागरिकों को इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाना होता है। विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए यह प्रमाणपत्र एक आवश्यक दस्तावेज है। इस लेख में हम उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, योग्यता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं| तो यदि आप Uttarakhand Caste Certificate: अप्लाई ऑनलाइन, पात्रता व एप्लीकेशन स्टेटस से संबंधित जानकारी जानने इच्छा रखते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

Uttarakhand Caste Certificate

Uttarakhand Caste Certificate 2023

सभी नागरिक जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं, उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र(SC, ST, OBC Uttarakhand Caste Certificate ) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रमाणपत्र से राज्य के नागरिक कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नागरिकों को पात्रता में छूट का भी लाभ मिलता है। विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए यह प्रमाणपत्र भी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा सरकारी सभी सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। राज्य के नागरिक जाति प्रमाणपत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं। राज्य के नागरिक ऑनलाइन आवेदन e-district पोर्टल से घर बैठे कर सकते हैं ।

लेख का विषय Jaati Praman Patra Uttarakhand
आरंभ की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा
लाभार्थी उत्तराखंड के नागरिक
उद्देश्य नागरिकों का जाति प्रमाण पत्र बनवाना
आधिकारिक वेबसाइट edistrict.uk.gov.in

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र का उद्देश्य

Uttarakhand Jaati Praman Patra का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष प्रकार का प्रोत्साहन देना है। जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से राज्य के नागरिक विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और सरकारी पात्रता में छूट का लाभ ले सकते हैं। साथ ही, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। अब राज्य के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वह ई डिस्टिक उत्तराखंड की वेबसाइट पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

Uttarakhand Jaati Praman Patra के लाभ तथा विशेषताएं

  • वह सभी नागरिक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं
  • प्रदेश के नागरिकों इस प्रमाण पत्र के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए यह प्रमाणपत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
  • यह प्रमाणपत्र प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।
  • यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है।

पात्रता

  • आवेदक को उत्तराखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है|
  • आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़े वर्ग से होना अनिवार्य है।
  • राष्ट्रपति के अधिसूचना आदेशों में सूचीबद्ध सभी नागरिकों को प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने का अधिकार है।
  • यदि नागरिक का नाम उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई जातियों की वैधानिक सूचियों में शामिल है, तो वे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • ग्राम प्रधान द्वारा लिखित प्रमाण पत्र
  • पिता का जाति प्रमाण पत्र
  • सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट
  • परिवार रजिस्टर की फोटो कॉपी
  • बिजली का बिल
  • आय का प्रमाण
  • एप्लीकेशन फॉर्म
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर

उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदक पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज पर निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:-
    • आवेदक का नाम
    • आवेदक का पता
    • डिस्ट्रिक्ट
    • तहसील
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आईडी
    • कैप्चा कोड
  • इसके बाद सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब रेजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में भरना होगा।
  • इसके बाद एक्टिव अकाउंट पर क्लिक करना होगा।
  • अब लॉगइन करना होगा।
  • इसके बाद जाति प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा|
  • इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
  • इसके बाद मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अंत में सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रक्रिया का पालन करके आप उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले राजस्व विभाग या फिर तहसील से संपर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त करें
  • अब आवेदन पत्र में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें।
  • इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आवेदन पत्र से अटैच करें|
  • उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के बाद आवेदन पत्र संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
  • इस प्रकार आप उत्तराखंड जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  • सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर आवेदन की स्थिति के सेक्शन में अपना रेफरेंस नंबर भरना होगा।
  • अंत में सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदन की स्थिति आपकी स्क्रीन आ जाएगी|

आवेदन पत्र डाउनलोड कैसे करें?

  • सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • इसके बाद डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आवेदन पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस तरह आवेदन पत्र डाउनलोड हो जाएगा।

संपर्क विवरण कैसे देखें?

  • सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • इसके बाद संपर्क करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल जाएगें:-
    • जिला ई ग्रीवेंस सोसाइटी
    • E-district प्रबंधक
    • वेब सूचना प्रबंधक
    • सहायता केंद्र
  • अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब संपर्क विवरण आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी|

हमारी साइट पर अन्य महत्वपूर्ण लेख

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top