Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand 2023 | उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

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Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand:-

हमारे देश में अभी भी कई राज्य हैं जहां आज भी जातिवाद और उच्च नीच की समस्याएं बरकरार हैं। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने सभी लोगों में समानता, एकता और बंधुत्व कायम करने के लिए कई प्रयास किए हैं। ऐसे ही उत्तराखंड सरकार ने अंतरजातीय विवाह योजना को शुरू किया है, जो जातिवाद को दूर करेगा। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए नव दंपति को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी । ताकि नवविवाहित जोड़े शादी के बाद अपने व्यय का भुगतान कर सकें। और बिना किसी मुश्किलों के अपना जीवन यापन कर सके। इस योजना के द्वारा राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा मिलेगा|इस लेख के माध्यम से हम Uttrakhand Inter Caste Marriage Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। यदि आप इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें|

Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand

Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand

उत्तराखंड सरकार ने अंतर्जातीय विवाह कार्यक्रम शुरू किया है। Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme का संचालन उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यदि एक सामान्य जाति का युवक या युवती अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करते हैं, तो उन्हें इस योजना से धन मिलेगा। राज्य सरकार उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देती है। जिससे राज्य के अन्य लोगों को अंतर्जातीय विवाह करने और जातिवाद जैसे कुप्रथा को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके। प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती हैं। ताकि नवविवाहित जोड़ी इस मदद राशि से फर्नीचर, घर या अन्य घरेलू सामान खरीद सकें। उत्तराखंड में अब तक 500 नवविवाहित जोड़ों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। उम्मीदवार इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

लेख का विषय Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme
शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा
संबंधित विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड सरकार
लाभार्थी राज्य के अंतर्जातीय विवाह करने वाले नव विवाहित जोड़े
उद्देश्य जातिवाद को खत्म करना एवं अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना
प्रोत्साहन राशि 2.5 लाख रुपए
आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk.gov.in

Inter Caste Marriage Yojana का उद्देश्य

उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अन्तर जाति विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जातिवाद और जातिगत भेदभाव को दूर करना है, साथ ही नव दंपतियों को अंतरजातीय विवाह करने के लिए अनुदान देना है। जिससे राज्य में अंतरजातीय विवाह नीति को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा राज्य में अंतरजातीय विवाह के माध्यम से जाति भेदभाव जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। और राज्य के लोग आधुनिक हो सकें। इससे राज्य की एकता और शांति भी बनी रहेगी और राज्य भी विकसित होगा।

उत्तराखंड अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme के माध्यम से राज्य में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना है।
  • राज्य के युवक/युवती के अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
  • प्रोत्साहन राशि दंपति के जॉइंट अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से स्थान्तरित की जाएगी।
  • नव विवाहित जोड़े इस प्रोत्साहन राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकेंगे।
  • अंतर्जातीय विवाह करने वाले दंपतियों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन के साथ-साथ सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखंड इंटर कास्ट मैरिज योजना के माध्यम से जाति धर्म में होने वाले भेदभाव में कमी लाई जाएगी।
  • आवेदक की शादी हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत रजिस्टर होनी अनिवार्य है।
  • सरकार द्वारा इंटर कास्ट मैरिज करने वाले युवाओं को सरकारी नौकरी में भी आरक्षण प्रदान किया जाएगा एवं नौकरी में भी वरीयता प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना राज्य में जातिवाद के भेदभाव को समाप्त करने में मदद करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से समाज में पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को समानता का अधिकार मिल सकेगा।
  • साथ ही युवाओं को अपनी पसंद की शादी करने के लिए सहयोग किया जाएगा ताकि राज्य के अन्य युवा भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित हो सकें।
  • उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पात्रता

  • आवेदक उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • दंपति में से लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना होना अनिवार्य है।
  • युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक और युवक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी अनिवार्य है।
  • लड़का और लड़की दोनों की पहली शादी होनी चाहिए।
  • शादी के 1 साल के अंदर ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना आवश्यक है।
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र
  • दंपति की जॉइंट पासपोर्ट साइज फोटो
  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • दंपति का जॉइंट बैंक अकाउंट
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme 2023 ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

  • सबसे पहले समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आवेदन पत्र सेक्शन में विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर अंतर्जातीय/अंतर धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनांतर्गत नगद पुरस्कार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब इस आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर इसका प्रिंट आउट ले लें।
  • अब आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी जैसे पति का नाम, पत्नी का नाम, विवाह से पूर्व का पता, राष्ट्रीयता, विवाह का विवरण, बैंक शाखा का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म में साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अंत में इस आवेदन फॉर्म अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर देना होगा।
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Inter Caste Marriage Scheme Uttarakhand PDF Download करने के लिए यहाँ क्लिक करें|

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FAQs=> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ किसे मिलेगा?

Uttarakhand Inter Caste Marriage Scheme का लाभ राज्य के उन युवक युवितयों को मिलेगी जिन्होंने अपनी जाति से अलग किसी दूसरी जाति में विवाह किया है। उन नवविवाहित जोड़ों को सरकार प्रोत्साहन राशि देगी।

Uttarakhand Inter Caste Marriage Yojana के तहत नव विवाहित जोड़ों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी?

नव विवाहित जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें?

इस प्रक्रिया से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमने अपने इस लेख ने दे दी है कृपया इस लेख को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें|

उत्तराखंड अंतर्जातीय विवाह योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

Official Website=> https://socialwelfare.uk.gov.in/

इस योजना के तहत आवेदन पत्र को किस विभाग में जाकर जमा करना होगा?

राज्य के समाज कल्याण विभाग में जाकर जमा करना होगा।

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