Vidhwa Pension Yojana Uttarakhand | ssp.uk.gov.in uttarakhand | vidhwa pension yojana uttarakhand | विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana:-
उत्तराखंड सरकार ने विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से ऐसी निराश्रित महिलाओं को जिनके पति की मृत्यु हो गई हैं, हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन देती है। जिससे महिलाएं आर्थिक सहायता पाकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। अगर आप भी उत्तराखंड राज्य की विधवा महिला हैं और विधवा पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको उत्तराखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस आर्टिकल के माध्यम से हम उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना से संबंधित जानकारी साझा करेंगे| तो इस योजना से जुडी अधिक जानकारी जानने के लिए इस लेख को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़ें|
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना राज्य की निराश्रित महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना को समाज कल्याण विभाग संचालित करता है। उत्तराखंड सरकार इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यह वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस आर्थिक सहायता की मदद से राज्य की विधवा महिलाओं को पैसे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
उत्तराखंड की 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। Uttarakhand विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। तब आप आवेदन पत्र भरकर समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। इस तरह आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।
लेख का विषय | Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana |
शुरू की गई | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
उद्देश्य | महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | 1,000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता |
आधिकारिक वेबसाइट | ssp.uk.gov.in |
उद्देश्य
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है| जिससे राज्य की विधवा महिलाएं अपना जीवन बिना किसी दूसरे पर आश्रित रहे बिना जी सकें। जिन महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं है, उनको सरकार इस योजना के माध्यम से 1,000 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करेगी|
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लाभ
- उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री विधवा पेंशन योजना के माध्यम से हर महीने विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए की पेंशन राशि प्रदान करेगी|
- यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी महिला के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी|
- Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana विधवा महिलाओं को उनकी वित्तीय समस्याओं को हल करने में मदद करेगा|
- विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ प्राप्त कर निराश्रित महिलाएं अपना भरण पोषण आसानी से कर सकेगी।
- विधवा महिला को इस पेंशन राशि का लाभ लेकर आर्थिक रूप से किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- विधवा महिला अपना जीवन बिना किसी आर्थिक कठिनाई के जी सकेगी। और साथ ही वो आत्मनिर्भर बनेगी|
- उत्तराखंड की लाभार्थी महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकती है।
पात्रता
- आवेदक महिला को उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
- विधवा महिला की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- विधवा महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana 2023 Online Apply कैसे करें?
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस नए पेज पर आवेदन फॉर्म के सेक्शन में विधवा पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब डाउनलोड के आइकॉन पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंटआउट निकाल लेना होगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- अब फॉर्म में मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अंत में इस आवेदन फॉर्म को जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- इस प्रकार आपकी विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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FAQs=> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
हर महीने 1,000 रुपए
विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक होनी चाहिए|
इस प्रक्रिया से संबंधित जानकारी हमने उपरोक्त लेख में दे दी है| कृपया इस लेख को ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ें|