मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023: मध्य प्रदेश ऑनलाइन आवेदन

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना | Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana| मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एप्लीकेशन ट्रैक |

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना- सरकार देश के किसान के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी योजनाएं संचालित कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी ही एक योजना को भी संचालित किया गया है। जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना क्या है?, इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, विशेषताएं, आवेदन प्रक्रिया आदि |

यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं और साथ ही इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो हमारे द्वारा दिए गए इस लेख को अंत तक पढ़े।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

Table of Contents

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023

किसान के पुत्र-पुत्रियों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की है। यह योजना मध्यप्रदेश के सभी जिलों एवं सभी वर्ग के किसानों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत किसान के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह वित्तीय सहायता केवल नया उद्यम स्थापित करने पर ही प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य किसान के पुत्र एवं पुत्री को उद्योग/विनिर्माण/सेवा/व्यवसाय आदि उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है जिसमें कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के तहत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का विवरण 
योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
द्वारा लांच की गयी मध्य प्रदेश सरकार
लाभार्थी मध्यप्रदेश कृषक के पुत्र तथा पुत्री
उद्देश्य उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें
न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं कक्षा

MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का उद्देश्य

मध्य प्रदेश सरकार का इस योजना के द्वारा मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर कृषक के पुत्र व पुत्री अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे और साथ ही उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति उनकी तरक्की में बाधा नहीं बनेगी।

इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15% तथा बीपीएल वर्ग को पूंजीगत लागत का 20% प्रदान किया जाएगा। जिससे कि प्रदेश के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार मानना है की इस योजना के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी दर में गिरावट आएगी।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना प्रशिक्षण एवं कार्यान्वयन

मध्यप्रदेश में स्वरोजगार संबंधित योजनाएं संचालित करने वाले समस्त 14 विभाग इस योजना का संचालन अपने-अपने विभागीय अमले और बजट से करते हैं। इस योजना के वार्षिक लक्ष्य निर्धारण, समन्वय एवं क्रियान्वयन संबंधी आंकड़े एकत्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग नोडल एजेंसी है। मध्यप्रदेश का किसान इन संबंधित विभागों में स्वरोजगार की स्थापना करने की योजना बनाकर लोन ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पूरी योजना बनाकर वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी।

इसके पश्चात योजना के संबंधित विभाग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही के पश्चात लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर दी जाएगी। यह विभाग इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकार करेंगे। इसके पश्चात विभागों द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया की जाएगी। सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन करने के बाद लाभ की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंचाई जाएगी। इस योजना का कार्यान्वयन निम्न विभागों के पास है।

  • सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विभाग
  • कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
  • माटी कला बोर्ड
  • हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय
  • मध्य प्रदेश सहकारी अनु.जाति वित्त एवं विकास निगम
  • जनजातीय कार्यविभाग आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
  • पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
  • विमुक्त घुमाकड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग
  • पशुपालन विभाग
  • मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग
  • किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
  • पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग
  • उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में शामिल परियोजनाएं

इस योजना में उद्योग विनिर्माण, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं।

  • कृषि आधारित परियोजनाएं जैसे एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेजिटेबल, डीहाईद्रेशन, टिश्यू कल्चर, दाल मिल, राइस मिल, प्लोर मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग/ शर्टिंग व अन्य कृषि आधारित/ अनुषांगिक परियोजनाएं शामिल है।
  • योजना में समस्त प्रकार के वाहन क्रय प्रतिबंधित होंगे परन्तु कृषि आधारित/अनुषांगिक परियोजना अंतर्गत मशीन/ उपकरण वाहन क्रय किया जाता है तो वाहन का आरटीओ पंजीयन व्यावसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदक को शासन मार्जिन मनी / ब्याज अनुदान सहयता की पात्रता नहीं होगी।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता 

  • मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के तहत व्यवसाय के लिए 50 हजार से अधिकतम 2 करोड़ की न्यूनतम राशि आवंटित की जा सकती है।
  • इस योजना के तहत, फ्री योजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत जो कि अधिकतम 12 लाख रुपए और बीपीएल परिवार के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत पर 20 प्रतिशत है जो अधिकतम 18 लाख रुपये है सहायता सरकार द्वारा दिया जायेगा |
  • इस योजना के तहत, आपके व्यवसाय की पूंजीगत लागत पर अधिकतम 7 वर्षों के लिए पुरुषों के लिए 5 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान देय होगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को प्रदेश के कृषकों के पुत्र पुत्रियों के लिए आरंभ किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कृषक के पुत्र पुत्रियों को अपना खुद का उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मध्यप्रदेश के कृषक के पुत्र पुत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
  • आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से लेकर 2 करोड रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न विभागों के पास है।
  • एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत का 15% सामान्य वर्ग को प्रदान किया जाएगा तथा 20% बीपीएल वर्ग को प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता

  • आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक को कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • आवेदक कृषक पुत्र या पुत्री होना चाहिए अर्थात जिनके माता, पिता या स्वयं के पास कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तिय संस्था / सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/ स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो , तो इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं होगा।

 महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • आयु का प्रमाण
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट डिटेल्स
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा।
  • अब आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
  • नए पेज पर आपको साइनअप के विकल्प के अंतर्गत अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको साइनअप नाउ के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना पर लॉगइन कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा।
  • अब आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
  • अब आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करें ?

  • सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलेगा।
  • अब आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विभाग का चयन करना होगा।
  • अब आपको ट्रेक एप्लीकेशन के सेक्शन के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन नंबर भरना होगा।
  • इसके बाद आपको गो के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

संपर्क करें

यदि आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके या फिर ईमेल लिखकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

फिलहाल इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवा किसान किसी बिजनेस हेतु 50 हजार से लेकर 2 करोड रुपए तक की राशि का लोन बैंक से हासिल कर सकते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए YojanaSarkari पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के कुछ महत्वपूर्ण FAQs

मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी लोन योजना क्या है?

यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई एक सरकारी योजना है। जिसके अंतर्गत राज्य में उधोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन योजना का लाभ किसे मिलेगा?

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन योजना का लाभ राज्य के किसानों के बच्चो को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के आधार पर किसानों के बेटों बेटियों को 1 लाख रुपए से लेकर 21 करोड़ रुपये तक का लोन कम ब्याज दर पर प्रदान करेगी।

मध्य प्रदेश कृषक उद्यमी लोन योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों और उनके बेटी बेटियों के द्वारा उधोग स्थापित करने के लिए बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी लोन के लिए आवेदन कैसे करना होगा?

अगर आप इस योजना के अंतर्गत लोन प्राप्त करना चाहते है तो आप हमारे द्वारा ऊपर दी गई प्रक्रिया का पालन करके इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है |

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