प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2023: Apply online, Application form

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना | Pradhan Mantri Karam Yogi Mandhan Yojana Apply | कर्म योगी मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया | PM Karam Yogi Mandhan Yojana Form | पीएम कर्म योगी मानधन स्कीम हिंदी में |

प्रधान मंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 को 5 जुलाई 2019 को पूरे केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री श्रीमती द्वारा लागू किया गया था। निर्मला सीतारमण। पीएम करम योगी मानधन योजना के तहत हमारे देश के छोटे दुकानदार और व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ है, उन्हें लाभार्थियों के रूप में मंजूरी दी जाएगी।

इस लेख के माध्यम से, हम आपको पीएम कर्म योगी मानधन योजना आवेदन, पीएम करम योगी मानधन योजना फॉर्म, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देंगे। यदि आप इस योजना से सम्बंधित सभी आवश्यक जानकारी एकत्र करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ भी लेना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए इस लेख को अंत तक पढ़ें।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना

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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना

प्रधानमंत्री कर्मयोगी योजना में पंजीकरण के लिए 3.2 लाख लोक सेवा सुविधाओं (सीएससी) को यह कार्य सौंपा गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन, पेंशन के रूप में मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। यह धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में तभी भेजी जाएगी जब लाभार्थियों ने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक किया हो।

छोटे व्यापारी और व्यापारी जो 60 वर्ष की आयु के बाद कोई राजस्व सहायता नहीं करते हैं, वे इस पीएम करम योगी मानधन योजना के माध्यम से प्राप्त पेंशन से अपना आवास बना सकते हैं। PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन करने वाले छोटे कारोबारियों और व्यापारियों की उम्र 18 से 40 साल होनी चाहिए और 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को हर महीने 3000 हजार पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे | इसके लिए 18 वर्ष की उम्र वालो को  न्यूनतम  55 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा 40 वर्ष की उम्र वालो को अधिकतम 200 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा |

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का विवरण

योजना का नाम पीएम कर्म योगी मानधन स्कीम
द्वारा लॉन्च किया गया केंद्र सरकार द्वारा
लाभार्थी छोटे व्यापारी और दुकानदार
लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु
आवेदन का तरीका ऑनलाइन
ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें सीएससी केंद्र

प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना में छोटे व्यवसायी और खुदरा विक्रेता जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उन्हें 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी| वित्त मंत्री ने 2019-20 के बजट में इस योजना की घोषणा की है। यह योजना 59 मिनट से भी कम समय में ऋण प्राप्त करने में भी मदद करती है। इस PM KARAM YOGI MANDHAN YOJANA से 30 मिलियन से अधिक दुकानदारों और व्यापारियों को मदद मिलेगी। इस योजना में दुकानदारों और व्यवसायों को पेंशन खाते में न्यूनतम राशि जमा करनी होती है। खाते में केंद्र सरकार अपने हिस्से का पैसा भी जमा करेगी। इससे उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3000 रुपये पेंशन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का उद्देश्य 

PM KARAM YOGI MANDHAN YOJANA का उद्देश्य छोटे व्यापारियों और व्यापारियों को सशक्त बनाकर देश के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। और अपने देश के वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे देश के छोटे व्यापारियों या छोटे दुकानदारों, जो बुढ़ापे में अपनी दुकान नहीं चला पाते और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उन्हें जीवन यापन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार ऐसे छोटे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 2021 के माध्यम से 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के मुख्य तथ्य

  • PM Karam Yogi Mandhan Yojana के लिए आवेदन करने वाले छोटे करोबारिओं और व्यवसायी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
  • 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को हर महीने 3000 हजार की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी।
  • इस योजना का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।
  • यह योजना सरकार द्वारा 50 प्रतिशत वित्तपोषित है।
  • योजना का लाभ केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दिया जाएगा।
  • जीवन बीमा निगम इस योजना के तहत एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
  • पेंशन राशि सरकार द्वारा सीधे बैंक हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थी के खाते में मासिक रूप से स्थानांतरित की जाएगी।
  • योजना के तहत सभी आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना छोड़ने पर लाभ

  • यदि आप इस योजना के तहत और अधिक प्रीमियम का भुगतान नहीं करना चाहते हैं, तो सरकार आपको आपका प्रीमियम और उस पर लगने वाले ब्याज को वापस कर देगी।
  • योजना के अनुसार, भुगतान किए गए प्रीमियम की मृत्यु होने पर, उसकी पत्नी या बच्चों को प्रीमियम का भुगतान करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। लेकिन अगर वे इस योजना में कोई और भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो वे इस योजना को छोड़ सकते हैं और उनके परिवार के सदस्य द्वारा जो भी भुगतान जमा किया गया है उस पर ब्याज भी अर्जित किया जाएगा।
  • यदि आप प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं और आप अक्षम हो जाते हैं, तो आपकी पत्नी या कोई अन्य व्यक्ति भुगतान कर सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको बैंक द्वारा आपकी जमा राशि मिल जाएगी।
  • यदि लाभार्थी की आयु 60 वर्ष है और सरकार उसे पीएम मानधन योजना के तहत 3000 रुपये दे रही है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का आधा हिस्सा उसकी पत्नी को दिया जाएगा।
  • यदि पति-पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो भुगतान की राशि कोष में जमा कर दी जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल पत्नी तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा किसी और को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।
  • यदि किसी कारणवश आप योजना को बीच में छोड़ देते हैं तो आप सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही बाहर आ सकते हैं।

पात्रता मानदंड

  • योजना में आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए|
  • PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2021 में आवेदन वही लोग कर सकते है जो भारत में ही कारोबार तथा व्यापार करते है
  • भारत से बाहर व्यापार करने वाले छोटे कारोबारी तथा व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है |
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए|
  • GST पंजीकरण संख्या

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता संख्या
  • जीएसटी पंजीकरण संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम

Entry Age Superannuation Age Member’s  monthly contribution (Rs) Central Govt’s  monthly contribution (Rs) Total monthly contribution  (Rs)
(1) (2) (3) (4) (5)= (3)+(4)
18 60 55 55 110
19 60 58 58 116
20 60 61 61 122
21 60 64 64 128
22 60 68 68 136
23 60 72 72 144
24 60 76 76 152
25 60 80 80 160
26 60 85 85 170
27 60 90 90 180
28 60 95 95 190
29 60 100 100 200
30 60 105 105 210
31 60 110 110 220
32 60 120 120 240
33 60 130 130 260
34 60 140 140 280
35 60 150 150 300
36 60 160 160 320
37 60 170 170 340
38 60 180 180 360
39 60 190 190 380
40 60 200 200 400

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 आवेदन कैसे करे?

अगर आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री कर्म योगी मान धन योजना के लिए आवेदन करना होगा। सीएससी एजेंट योजना के तहत आपके लिए ऑनलाइन आवेदन करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  • सबसे पहले आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा।
  • आपके पास IFSC कोड के साथ आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण होना चाहिए।
  • सीएससी ऑपरेटर आपके लिए आवेदन पत्र भरेगा।
  • आपको ऑपरेटर को सदस्यता की पहली राशि देनी होगी।

निष्कर्ष

पीएम कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन के रूप में प्राप्त राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। ये धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में तभी भेजी जाएगी जब लाभार्थियों ने बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा हो। छोटे व्यापारी और व्यापारी जिनकी 60 वर्ष की आयु के बाद कोई आय सहायता नहीं है, वे इस योजना के माध्यम से प्राप्त पेंशन से अपना जीवन यापन कर सकते हैं।

आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए YojanaSarkari.in पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के कुछ महत्वपूर्ण FAQs

क्या हर एक आयु वर्ग के उम्मीदवार को एक समान प्रीमियम भुगतान करना होगा ?

जी नही हर आयु के उम्मीदवार को अलग-अलग प्रीमियम देना होगा। जैसे की 18 वर्ष के उम्मीदवार को 55 रूपये देना होगा और 40 वर्ष के उम्मीदवार को हर महीने 200 रूपये का भुगतान करना होगा।

इस योजना के के अंतर्गत कौन से नागरिकों को लाभांवित किया जायेगा ?

छोटे उधोग धंधो से संबंध रखने वाले व्यापारियों को योजना से लाभान्वित किया जायेगा ,मानधन योजना से अधिकतम 3 करोड़ से भी अधिक खुदरा व्यापारियों को लाभ प्रदान किया जायेगा।

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