उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 आवेदन

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2021 |  Pravasi Mukhyamantri Swarojgar Yojana Online Application | Pravasi Swarojgar

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana – उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड” का शुभारम्भ किया , अब प्रवासियों को जॉब के लिए बहार नहीं जाना पड़ेगा। यह उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और अब वो इस अवसर का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत विनिर्माण छेत्र के लिए २5 लाख रुपए तथा सेवा छेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए लोन मिलेगा।

कोरोना महामारी के कारण जॉब न होने की वजह से अपने उत्तराखंड वापस के निवासिओं लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है। राज्य सरकार भी चाहती है कि प्रवासियों को रोका जाये और यहीं उनको स्वरोजगार दिया जाये इसके लिए सरकार उनके पुनर्वास के काम मैं जुट गयी है। MSME ( यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) में उन्हें स्वरोजगार के बड़े मौके देने के लिए रास्ता साफ किया गया है। अब प्रवासी अपनी skills तथा अनुभव के आधार पर मेन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अपना काम धंदा शुरू कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड – इस योजना की खास बात यह है कि इसमें दुकान खोलने से लेकर मुर्गीपालन, पशुपालन, डेयरी और 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग लगा सकते हैं। उद्योग लगाने या छोटा व्यवसाय लगाने के लिए मिलेगी 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, सर्विस सेक्टर में कारोबार के लिए 10 लाख मिलेगी सब्सिडी, पहाड़ों में 25 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने की योजना के लिए 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था की हुई है।

पहाड़ी छेत्रों के लिए 25 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्र में कारोबार करने पर 15 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार २५ लाख से अधिक के स्वरोजगार पर MSME ( यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के तहत ४०% तक सब्सिडी देगी ।इसके अलावा उत्तराखंड के प्रवासी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत भी केंद्र सरकार की ओर से छोटे कारोबार के लिए अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन समेत अन्य रेड श्रेणी के कारोबार के लिए अनुमति नहीं है।

UK swarojgaar yojana details

Uttarakhand bhulekh khata khatoni download

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड योजना का उद्देश्य

  • उत्तराखंड के नागरिको को स्वरोजगार (व्यवसाय और सूक्षम उद्योग) शुरू करने के लिए स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है।
  • नागरिको को स्वरोजगार स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है। जिससे प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का विकास होगा।
  • प्रवासियों के लिए नए स्वरोजगार के स्थापित होने से प्रदेश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे प्रवासी उत्तराखंड में ही रह सकें और अपने साथ राज्य का भी बिकास करें।
  • ग्रामीण व शहरी युवाओ को पलायन से रोकना है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की पात्रता

  • आवेदन कर्त्ता उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता कोई जरुरी नहीं है।
  • आवेदन कर्त्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के १ सदस्य को योजना के द्वारा केवल १ बार लाभ दिया जायेगा।
  • लाभाथियों का चयन पहले आवो पहले पावो के आधार पर किया जायेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ऋण दस्तावेज़ 

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • परियोजना रिपोर्ट की फोटोकॉपी
  • पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड /राशन कार्ड

आवेदन प्रक्रिया – उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?

आवेदक को महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्रों मैं जाकर एप्लीकेशन देनी होगा। या ऑनलाइन आवेदन करना होगा

ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आवेदन पत्र को investuttarakhand कि ऑफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा , Click Here
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद जिला उद्योग केंद्र में जमा करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार होने के बाद बैंकसे लोन प्राप्त किया जा सक

Note- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड क्या है?

उद्योग लगाने या छोटा व्यवसाय लगाने के लिए मिलेगी 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, सर्विस सेक्टर में कारोबार के लिए 10 लाख मिलेगी सब्सिडी, पहाड़ों में 25 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी |

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?

आवेदक को महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्रों मैं जाकर एप्लीकेशन देनी होगा। या ऑनलाइन आवेदन करना होगा

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पात्रता क्या है ?

आवेदन कर्त्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के १ सदस्य को योजना के द्वारा केवल १ बार लाभ दिया जायेगा

Leave a Comment

73 + = 79

error: Content is protected !!