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Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana:-
उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए नवीनतम योजनाओं को शुरू कर रही है ताकि सभी लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 अगस्त 2023, विश्व उद्यमिता दिवस पर राज्य के सूक्ष्म उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता होने की स्थिति में, इस योजना के माध्यम से व्यापारियों को बीमा प्रदान किया जाएगा
ताकि दुर्घटना में हुई हानि की कुछ हद तक भरपाई की जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना अगले 5 वर्षों तक जारी रहेगी। आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में पंजीकरण करना होगा। आज इस लेख में हम Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। तो इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana
21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को 5 साल तक चलाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमी बीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अगर उद्यमी की किसी दुर्घटना में मृत्यु जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है तो राज्य सरकार उद्यमी को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेगी। मृत्यु होने पर बीमा राशि आवेदक के परिवार को दी जाएगी, और स्थायी दिव्यांगता होने पर बीमा राशि आवेदक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। ताकि वह किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। पीएम स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के उद्यमियों को भी Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना में पंजीकृत उद्यमी को बीमा प्रदान किया जाएगा।
लेख का विषय | Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana |
शुरू की गई | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
घोषणा की गई | 21 अगस्त 2023 को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर |
लाभार्थी | राज्य के सूक्ष्म उद्यमी |
उद्देश्य | सूक्ष्म उद्यमियों को मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में बीमा का लाभ प्रदान करना |
बीमा राशि | 5 लाख रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगी |
90 लाख से अधिक उद्यमी होंगे लाभवंतित
राज्य के 90 लाख से अधिक उद्यमी को Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana से लाभान्वित किया जाएगा। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, MSME Accident Bima Yojana का लाभ 5 करोड़ से कम पूंजी और 40 लाख से कम टर्नओवर वाले उद्यमियों को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उद्यमी को भारत सरकार के उद्यमिता पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर आज लखनऊ में 'मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना' का शुभारंभ हुआ।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 21, 2023
इस अवसर पर PLEDGE पार्क योजना के अंतर्गत जनपद झांसी, हापुड़ व सम्भल में निजी औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु विकासकर्ताओं को प्रथम किस्त का चेक भी वितरित किया गया।
सरकार… pic.twitter.com/rOB3DCboiF
Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म उद्योगों को दिव्यांगता या मृत्यु के मामले में बीमा राशि देना है। ताकि उद्यमी की मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। यदि सूक्ष्म उद्यमी को दुर्घटना की वजह से अस्थाई विकलांगता का सामना करना पड़ा तो डॉक्टर की पर्ची के अनुसार दिव्यांगता सर्टिफिकेट में दिव्यांगता का कितना प्रतिशत होगा उसके अनुसार उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। लाभार्थी इस योजना से बीमा सहायता राशि का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकेंगे। इस योजना से राज्य के सभी उद्यमी लाभान्वित होंगे।
लाभ एवं विशेषताएं
- राज्य के सभी सूक्ष्म उद्यमियों को मुख्यमंत्री सूक्ष्म दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से बीमा का लाभ दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार उद्यमी की मृत्यु या फिर स्थाई दिव्यांगता होने पर 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करेगी।
- दुर्घटना में उद्यमी अस्थाई विकलांग हो जाता है तो विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- दिव्यांग होने की स्थिति में बीमा राशि उद्यमी के खाते में भेजी जाएगी|
- मृत्यु होने पर बीमा राशि उद्यमी के परिवार वालों के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- Mukhyamantri Sukshma Udyami Durghatna Bima Yojana का लाभ 90 लाख से अधिक उद्यमियों को दिया जाएगा।
- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सभी उद्यमियों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आवेदक को दुर्घटना होने के 1 महीने के भीतर ही आवेदन करना होगा।
- राज्य के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्रक्रिया अगले 1 वर्ष के दौरान ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकेगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
- पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर एवं सशक्त हो सकेंगे।
पात्रता
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- राज्य के केवल सूक्ष्म उद्यमी ही आवेदन कर सकते है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- उद्यमि को उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है|
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासवर्ड साइज फोटो
- उद्यम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर
- दिव्यांगत का प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म उद्यमी को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा| फ़िलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की अभी सिर्फ घोषणा की है। इस योजना से संबंधित कोई जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए जैसे ही कोई आधिकारिक सूचना सार्वजनिक की जाती है या मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना आधिकारिक वेबसाइट शुरू की जाती है| तो हम आपको इस लेख में सूचित कर देंगे| धन्यवाद!
अन्य कल्याणकारी योजनाएं
- UP Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2023: Apply Online
- UP Kanya Vidya Dhan Yojana 2023: कन्या विद्या धन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन स्टेटस व दिशा निर्देश
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FAQs
इस योजना में राज्य के सूक्ष्म उद्यमी को किसी दुर्घटना होने के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
इस योजना में राज्य के सूक्ष्म उद्यमी को किसी दुर्घटना होने के कारण मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने राज्य उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।
इस योजना का लाभ राज्य के 5 करोड़ रुपए से कम पूंजी और 40 लख रुपए से कम टर्नओवर वाले छोटे उद्यमियों को मिलेगा।
राज्य के लगभग 90 लाख से अधिक छोटे उद्यमियों को|