राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति

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राज्य के गरीब असहाय नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शुरू की गई है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत, राज्य के उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार द्वारा लाभ प्रदान किया जाता है, जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार में कमाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति न हो, ऐसे सभी परिवारों को राज्य सरकार राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हम इस लेख में यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से संबंधित सभी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, जैसे- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना क्या है?, इस योजना के लाभ और विशेषताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। वो सभी नागरिक जो राज्य यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

Table of Contents

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2023

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के कमजोर नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए समय-समय पर नई योजनाएं शुरू करती है, ताकि इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रहने वाले वे सभी नागरिक जो राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके परिवार के कमाने वाले सदस्य की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, उन सभी परिवारों को यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए, सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में 30000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिससे उनके परिवार की वित्तीय समस्याएं कम की जाए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का विवरण

योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
आरम्भ की गई उत्तर प्रदेश सरकारी द्वारा
लाभार्थी प्रदेश के मुखिया रहित परिवार
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
उद्देश्य मुखिया की मृत्यु उपरांत आर्थिक सहायता
आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य योजना के माध्यम से राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लाभान्वित करना है, जिनके पास परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु के बाद अपने परिवार का समर्थन करने वाला कोई नहीं है। जिससे इन लोगों को अपने जीवन यापन के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी समस्याओं को कम करने के लिए, सरकार उन्हें यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है|

ताकि योजना के तहत दी जाने वाली राशि से उनकी आर्थिक समस्याएं कम हो जाएं, और वे जीविकोपार्जन के लिए अपना रोजगार शुरू करने में सक्षम होंगे या भविष्य में मिलने वाली सहायता राशि को बचाकर इसका उपयोग करके अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे।

राष्ट्रिय पारिवारिक लाभ योजना संशोधन 

योजना की शुरुआत में लाभार्थियों को 20000 रु प्रदान किया गया था, लेकिन 2013 में, योजना के तहत संशोधन के बाद, वित्तीय सहायता की राशि को बढ़ाकर 30000 रु, जिससे आवेदक परिवारों के भरण-पोषण में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य के कोई भी इच्छुक और पात्र नागरिक जो योजना के तहत Rashtriya Pariwaik Laabh Yojana का लाभ पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वे समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं| और ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ

आवेदक नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर NFBS के तहत दिए जाने वाले लाभों को प्राप्त कर सकते हैं।

  • राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी परिवार, जिनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है।
  • इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को प्रदान किया जाएगा।
  • योजनान्तर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता से आवेदक परिवारों की स्थिति में सुधार होगा।
  • सरकार द्वारा आवेदक परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 30000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह राशि सरकार द्वारा आवेदक परिवारों को किश्तों में भुगतान न करके एक साथ प्रदान की जाएगी।
  • National Family Benefit Scheme के तहत आवेदन करने वाले परिवार को आवेदन के 45 दिनों के भीतर सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के तहत आवेदक को दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता

योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक को निचे दी गई योजना से संबंधित सभी योग्यताओं को पूरा करना आवश्यक है-:

  • यूपी नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
  • योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • यदि आवेदक परिवार के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो वह योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकेगा।
  • यदि योजना के तहत आवेदन करने वाले ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 46,000 रुपये या उससे कम है, तो ही वे आवेदन करने के पात्र होंगे।
  • शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 56 हजार रुपये या उससे कम होना आवश्यक है, इससे अधिक आय वाले परिवार योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।
  • योजना के तहत यदि मृतक व्यक्ति/प्रमुख की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है तो उसके परिवार को ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक परिवार के पास योजना से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए आवेदक का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

National Family Benefit Scheme के आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है, पूर्ण दस्तावेजों के बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, इसलिए आवेदक सभी दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आवेदन करें। हमने आपको एनएफबीएस आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की एक सूची देने का प्रयास किया है। एनएफबीएस दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है -:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • यूपी निवास प्रमाण पत्र
  • परिवार के मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन फॉर्म भरने से जुड़े दिशा-निर्देश

  • एनएफबीएस का आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदक योजना से संबंधित सभी आवश्यक दिशा-निर्देश यहां से प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से एनएफबीएस (राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) फॉर्म भरने से संबंधित दिशा-निर्देश बता रहे हैं। ये बिंदु इस प्रकार हैं-:
  • फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी अंग्रेजी भाषा में भरनी होगी।
  • योजना के तहत किसी भी सरकारी बैंक खाते का विवरण मान्य नहीं होगा।
  • आवेदन के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर के बैंक खातों का विवरण मान्य होगा।
  • आवेदन पत्र पर केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी सही मानी जाएगी, लेकिन सत्यापन के समय यदि जानकारी गलत निकली तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
  • मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी मृतक का ही मृत्यु प्रमाण मान्य होगा।
  • आवेदक को मृतक व्यक्ति का आयु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृत्यु प्रमाण पत्र केवल 20 केबी का पीडीएफ अपलोड करना होगा।
  • आवेदक लाभार्थी का फोटोग्राफ, हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान केवल 20 केबी का अपलोड करना होगा।

CLICK Here:- आवेदन पत्र भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यूपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत जो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन नहीं करना चाहते हैं वे ऑफलाइन माध्यम से भी योजना के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए आवेदक अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन प्राप्त करें योजना का रूप। इसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान से भरकर उसमें मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न कर कार्यालय में ही फॉर्म जमा करना होगा, इस तरह आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद आपके आवेदन पत्र इसके बाद आवेदन के 45 दिनों के भीतर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। हम आपको कुछ आसान स्टेप्स के जरिए इस योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। इन चरणों का पालन करके आप राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-:

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • अब आपके सामने होमपेज खुलेगा |
  • होम पेज पर आपको नया पंजीकरण (नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने नए पेज में आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जरूरी जानकारियां ध्यान से भरनी है।
  • आवेदन पत्र में सबसे पहले जिला, निवास का चयन कर फोटो अपलोड करें।
  • उसके बाद आपको फॉर्म में आवेदक का विवरण, बैंक खाता विवरण, मृतक विवरण दर्ज करना होगा।
  • अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे – मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मृतक का आयु संबंधी प्रमाण पत्र आदि।
  • उसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट करना होगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन स्थिति

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन की स्थिति की जाँच करने की प्रक्रिया इस प्रकार है –:

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • अब आपके सामने होमपेज खुलेगा |
  • होम पेज पर आपको आवेदन पत्र की स्थिति वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • यहां आपको अपना जिला और खाता संख्या / पंजीकरण संख्या दर्ज करनी होगी और सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर आपके फॉर्म की आवेदन स्थिति खुलकर आ जाएगी।

जनपद वार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया

हम आपको कुछ स्टेप्स के जरिए जिलेवार लाभार्थियों की डिटेल चेक करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप जिलेवार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया जान सकते हैं। जिलेवार लाभार्थियों के विवरण की जांच करने की प्रक्रिया इस प्रकार है –:

  • सबसे पहले आवेदक को समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • अब आपके सामने होमपेज खुलेगा |
  • होम पेज पर आपको जिलेवार लाभार्थियों के विवरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा।
  • आपको राज्य की जिलों की सूची दिखाई देगी, आपको इनमे से अपने जिले के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने तहसील की सूची खुलकर आ जाएगी, जिसमे आपको अपने तहसील का चयन करना होगा।
  • अब आपको ब्लॉक की सूची में अपने ब्लॉक का चयन करना होगा, जिसके बाद आपके सामने पंचायत सूची खुलकर आ जाएगी।
  • यहाँ आपको अपने पंचायत का चयन करना होगा।
  • आपके सामने लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से सम्बंधित प्रश्न/उत्तर

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?

UP राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई योजना है, जिसके अंतर्गत सरकार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करती है जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारणवर्ष मृत्यु हो जाती है, जिसके पश्चात उनके परिवार में कमाने वाला कोई अन्य व्यक्ति ना हो, ऐसे सभी परिवारों को सरकार योजना के माध्यम से 30000 रूपये धनराशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान करती है, जिससे इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार लाया जा सकेगा।

नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है ?

(NFBS) नेशनल फैमिली बैनिफिट स्कीम का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

योजना के अंतर्गत आवेदन के कितने दिन बाद सहायता राशि प्रदान की जाएगी ?

योजना के अंतर्गत आवेदक परिवार को आवेदन के 45 दिन के भीतर ही सहायता राशि प्रदान कर दी जाएगी।

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