मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना | UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Registration | UP मुख्मंत्री कृषक दुर्गाटना कल्याण योजना पंजीकरण
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana- हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कैबिनेट में एक योजना की घोषणा की | योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है | यह योजना किसान एवं उनके परिवार जनो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गयी है | अख्सर निर्धन किसान परिवारों को दुर्घटना से गुजरना पड़ता है | उन्हें इन दुघटनों से सशक्त करने हेतु इस योजना का उद्देश्य है |

दुर्घटना घ्रस्त किसान जिनके साथ भीषण दुर्घटना घटी हो वह इस योजना का लाभ उठा सकते है। योजना के तहत उन्हें सहायता धन राशि प्रदान की जाएगी | इस योजना के तहत अगर किसी किसान की खेती करने के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी | इसके साथ ही अन्य घटनाओं एवं उनकी सहायता राशि भी निर्धारित की है। निचे योजना की पात्रता एवं आवेदन का तरीका भी दिया गया है | जल्द ही योजना के ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी की जाएगी। किसान ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है।
योजना का नाम | UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
घोषणा कर्ता | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ |
लाभार्थी | दुर्घटना घ्रस्त किसान एवं उनका परिवार |
उद्देश्य | किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लांच की जाएगी |
Table of Contents
UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana लाभार्थी
निम्नलिखित वर्ग के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते है :
- भूमिहीन किसान ।
- किसान एवं उनका परिवार जिसमे माता, पिता, पति, पत्नी, बालिका, लड़का बच्चे, बहू, पोता और पोती शामिल हैं।
- खाताधारक / संयुक्त खाता-धारक किसान |
UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना सहायता राशि /Assistance Amount
योजना की बैठक के तहत योजना की सहायक राशि की बात की गयी जो निम्नलिखित है :
- योजना के तहत किसान की मृत्यु की स्थिति में, उन्हें 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी |
- ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत
- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
- एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
Eligibility criteria For Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए किसान एवं उसके परिवार को निम्नलिखित शर्तों पर खरे उतरना अनिवार्य है :
- किसान एवं उसका परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए |
- किसानो एवं उनके परिवार जनो की उम्र 18 से 70 के बीच होनी चाहिए |
- यह योजना उन किसान परिवारों को कवर करेगी जिनके पास स्वय की भूमि नहीं है तथा वह बटाई अथवा पटटे पर खेती करते है |
UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन करें/Application Process
योजना के लिए ऑनलाइन वह ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है :
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें/Offline Application Process
किसान या उनके किसी परिवार जन को योजना का आवेदन करने के लिए जिला कलेक्टर को एक आवेदन पत्र लिखना होगा। आवेदन पत्र में किसानों को अपने साथ हुई घटना के बारे में सभी प्रकार की जानकारी देनी होगी। आवेदन पत्र तहसील कार्यालय पोहोंच जाना चाहिए। 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा। सहायता राशि अधिकारिओं द्वारा केस के बारे में जान ने के बाद किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को दी जाएगी।
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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें /Online Application Process
UP CM Farmer accident Welfare scheme यानी UP मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश के नागरिक योजना का फायदा उठा सके इसलिए सरकार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट लांच करेगी | जल्द ही कृषक भाई योजना का लाभ उठा सकेंगे | ऑनलाइन आवेदन करने पर तहसील कार्यालय का दौरा करने या कलेक्टर को आवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है |
Twitter पर मुख्यमंत्री का Tweet चेक करें https://twitter.com/CMOfficeUP/status/1269132910713430016.
Note -हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये।कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गयी है ?
इस योजना की शुरुवात उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा की गयी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ जी ने इस योजना की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से क्या लाभ होगा?
इस योजना से दुर्घटना ग्रस्त किसानो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितनी धन राशि दी जाएगी ?
दुर्घटना से आहात होने वाले व्यक्ति के परिवार को सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी |