Haryana Kanyadan Yojana| हरियाणा विवाह शगुन योजना | हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन | Haryana Vivaha Shagun Yojana Registration
बेटी का विवाह हर माँ बाप का सपना होता है। और आज के समय में यह सबसे मुश्किल कार्य हो गया है। हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत लड़कियों के विवाह के लिए सरकार उन परिवारों की मदद कर पायेगी ताकि वे अपनी बेटी का विवाह अच्छे तरीके से कर पाए।

Table of Contents
Haryana Kanyadan Yojana 2021
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के जरिये सरकार उन लड़कियों की मदद करना चाहती है, जो लड़किया गरीब परिवार से है, या अनाथ है, विधवा महिलाओं की पुत्री हो, एससी / एसटी बीपीएल परिवार, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियां हो। योजना का उदेश्ये गरीब लड़कियों के विवाह में शगुन दान करना है। सरकार इस योजना से लड़कियों के सम्मान को बढ़ाना चाहती है आर्थिक मदद करके विवाह जैसे शुभ सम्बन्ध को बोझ जैसी भावना से मुक्त करना चाहती है।
Kanyadan Yojana Haryana Highights | |
आर्टिकल | हरियाणा कन्यादान योजना |
उद्देश्य | बेटियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग |
शुरू की गयी | हरियाणा सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की लड़किया |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
हरियाणा विवाह शगुन योजना
- विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर कुल 51,000 रूपये दिए जायँगे जिसमे 46,000 रुपये विवाह से पहले या शादी पर और शादी का प्रमाण पत्र जमा करने पर शादी के 6 महीने के अंदर 5000 रूपये की राशी प्रदान की जाएगी.
- एससी / एसटी बीपीएल परिवार, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के विवाह पर 41,000 रूपये जिसमे 36000 रूपये विवाह से पहले या विवाह के समय और शादी के 6 महीने के भीतर शादी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद 5000 रूपये की राशी प्रदान की जाएगी.
- जनरल श्रेणी बीपीएल परिवार, सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवार (गैर-बीपीएल) 2.5 एकड़ से कम जमीन और आय 1 लाख वार्षिक से कम वालों के लिए 11,000 रूपये जिसमे 10000 रुपये विवाह से पहले या विवाह के समय बाकि 1000 रूपये विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद.
- खिलाडी महिला को 31,000 रूपये विवाह से पहले दिए जायँगे.
Documents Required
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए निम्नलिखित आवशयक दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- आधार कार्ड होना चाहिए
- एप्लिकेंट के पास BPL कार्ड भी होना चाहिए
- एप्लिकेंट का पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए
- शादी का प्रमाण पत्र अनिवार्य है
- तलाकशुदा होने पर तलाक प्रमाण पत्र होना चाहिए
- एप्लिकेंट का बैंक अकाउंट होना चाहिए
Kanyadan Yojana Conditions/जरूरी शर्ते
- लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए
- लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए
- लड़के व लड़की का हरियाणा डोमिसाइल होना अनिवार्य है
- एक ही परिवार से केवल २ लड़कियो के विवाह के लिए ही यह योजना का लाभ उठा सकते है
- तलाकशुदा या विधवा लड़की खुद के विवाह के लिए इस योजना का लाभ ले सकते है.
हरियाणा मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करे।
Haryana Kanyadaan Yojana online application
- आपको हरियाणा वेलफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा
- एप्लिकेंट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विवाह से 1 महीने पहले रजिस्टर करे. रजिस्टर करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करे – विवाह शगुन योजना नोटिफिकेशन
- एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गयी जानकारी ध्यान से भरे.
- पूछे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड करे.
अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करे. जिस पर आपको योजना सम्बंधित जानकारी मिलती रहेगी. - सबमिट बटन पर क्लिक करे.
Department Address
The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department
30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17 C,
Chandigarh – 160017
Haryana, India.
Tel: 01722704244, ext. 0221
Email: [email protected]
Note- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है. अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये और कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।