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Ekikrit Kisan Portal:-
सरकार अक्सर देश के किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन करती रहती है। और किसानों को इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग वेबसाइट पर पंजीयन करना पड़ता है। जिससे किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एकीकृत किसान पोर्टल का शुभारंभ किया है। राज्य के किसानों को अब विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग पंजीकरण नहीं करना पड़ेगा। इस लेख के माध्यम से हम इस पोर्टल से संबंधित संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| जैसे Ekikrit Kisan Portal Registration प्रक्रिया, उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज,लॉगइन, आदि। यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत पढ़ें|
Ekikrit Kisan Portal
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एकीकृत किसान पोर्टल का उद्घाटन किया। प्रदेश के किसानों को अब अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करने की जरूरत नहीं है। पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को किसानों के हित में शुरू की गई सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और समय और पैसा दोनों बचेगा। किसानों का पंजीयन सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से यह पता लगाया जा सकेगा कि राज्य के प्रत्येक किसान को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इसके साथ ही सरकार को Ekikrit Kisan Portal के माध्यम से सभी किसानों का डेटाबेस मिलेगा। सरकार इस डाटाबेस का उपयोग करके किसानों के लिए कई योजनाओं को शुरू कर सकेगी। इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए किसान को इस पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
लेख का विषय | Ekikrit Kisan Portal Online Registration & Login |
आरंभ की गई | छत्तीसगढ़ सरकार |
लाभार्थी | छत्तीसगढ़ के किसान |
उद्देश्य | किसानों के लिए एक ही पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाना। |
आधिकारिक वेबसाइट | kisan.cg.nic.in |
उद्देश्य
पोर्टल का मुख्य उद्देश्य किसानों को कई योजनाओं के तहत एक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना है। अब राज्य के किसानों को कई योजनाओं के लिए अलग-अलग वेबसाइटों पर आवेदन करना नहीं पड़ेगा। वह Ekikrit Kisan Portal पर आवेदन करके कई योजनाओं का लाभ उठा सकेगा। इस पोर्टल से प्रणाली पारदर्शी होगी और समय और पैसा बचेगा। ऐकीकृत किसान पोर्टल भी सरकार को राज्य के सभी किसानों का डेटाबेस देगा। इसका उपयोग किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में किया जा सकेगा।
लाभ तथा विशेषताएं
- Ekikrit Kisan Portal के कारण, अब प्रदेश के किसानों को कई योजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- किसान इस पोर्टल पर एक बार पंजीकरण करके विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- इस पोर्टल से समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
- प्रदेश के किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
- यह पोर्टल सरकार को किसानों का एक डेटाबेस उपलब्ध करवाने में मददगार होगा।
- यह डाटाबेस सरकार को विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू करने में मदद करेगा।
- इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन पत्र RAEO के माध्यम से भरा जाएगा।
- यह पोर्टल किसानों के जीवन को आसान बनाने में मददगार होगा।
पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- कृषि समस्त श्रेणी के भूस्वामी एवं वन पट्टा धारी कृषक होना चाहिए।
- खरीफ 2021 में धान उपार्जन के कृषकों को उनकी फसल/रब्बे में परिवर्तन नहीं होने पर पंजीयन की आवश्यकता नहीं।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
पंजीयन की शर्तें
- पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया पोर्टल पर दिखाई देने वाली प्रक्रिया के अनुसार होगी।
- यदि गिरधारी के आंकड़ों में कोई त्रुटि होती है तो राजस्व विभाग इस मामले में सुधार करेगा।
- गिरधारी के माध्यम से राजस्व विभाग फसलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेगा।
- फसल के रकबे का निर्धारण करने के लिए केवल भुइया पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा।
- आवेदन के समय आधार नंबर देना अनिवार्य है।
- कृषकों के आवेदनों का ऑनलाइन सत्यापन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या फिर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद संबंधित सहकारी समिति द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जाएगा।
- ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रत्येक कृषक के आवेदन का परीक्षण करेगा। लेकिन किसी भी प्रकार की उद्यानिकी फसल या फिर वृक्षारोपण करने की स्थिति में ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी में से किसी एक द्वारा कृषकों के आवेदनों की जांच और पुष्टि की जाएगी।
- कृषकों को भारतीय वरिष्ठ पहचान प्राधिकरण से प्रमाणित किया जाएगा। जिससे की डुप्लीकेसी को रोका जा सके। इसके अलावा, कृषकों के बैंक विवरणों का पीएफएमएस से सत्यापन करके वास्तविक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।
- किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, धान और मक्का उपार्जन, कोदो, कुटकी और रागी उपार्जन सहित अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य है।
- कृषकों को s.m.s. के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी दी जाएगी।
- कृषकों को आवेदन के बाद एक यूनीक आईडी भी दी जाएगी।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज या डुबान क्षेत्र के किसानों को पंजीकृत करेगा।
- कृषको को आवेदन अपने ग्रामवार करना होगा। खसरा वार में सभी बोए गए फसल के रकबे की जानकारी दी जानी चाहिए।
- यदि कृषि भूमि क्रय या विक्रय की जाती है, तो इस स्थिति में गिरधारी की अंतिम तिथि तक भुइया पोर्टल में प्रदर्शित कुल रकबे के अधीन संबंधित कृषक की पात्रता निर्धारित की जाएगी।
- आगामी वर्षों में सभी पंजीकृत किसानों के डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।
- यदि किसान पंजीकृत डाटा में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो उनको फिर से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।
- पोर्टल पर पंजीकरण 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाएगा।
कृषकों का पंजीयन
नए कृषकों का पंजीयन:-
खरीफ मौसम में खेती(कृषि फसल, उधानिकी, फोर्टीफाइड धान, सुगंधित धान और वृक्षारोपण) करने वाले सभी किसानों को पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है| पंजीकरण करने के लिए कृषकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी जमा करना होगा। यदि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचना चाहते हैं तो उनको नया पंजीयन करना नहीं होगा। लेकिन धान उत्पादक कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर नवीन पंजीयन करना होगा। जिन किसानों ने साख सहकारी समिति में आवेदन जमा कर दिया है और अपनी खेती में कोई बदलाव नहीं करना चाहते, उन्हें फिर से पंजीयन करना नहीं होगा। किसान नवीनतम पंजीकरण के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी से आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करके पावती प्राप्त कर सकते हैं।
पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन:-
पंजीकृत फसल या रकबे में बदलाव करने के लिए प्रपत्र 3 में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसानों को आवेदन करना होगा| आवेदन में कृषकों को यूनिक किसान पहचान संख्या भी बतानी होगी। खरीफ वर्ष 2020–2021 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीकृत कृषकों को और खरीफ वर्ष 2021 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए पंजीकृत कृषकों को भी लाभ मिलेगा। सभी आवेदनों का प्रशिक्षण, सत्यापन और पंजीयन बताई गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
कृषक के व्यक्तिगत विवरण में संशोधन:-
यदि कृषक आधार नंबर, बैंक विवरण या अन्य विवरणों में बदलाव करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रपत्र 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की छाया प्रति के साथ आवेदन संबंधित ग्राम कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करना होगा। संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति का प्रारंभिक परीक्षण एवं सत्यापन कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवेदन को कृषक से प्राप्त करने के 1 सप्ताह के भीतर जमा करना अनिवार्य है। सभी दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद पोर्टल पर सूचनाएं अपडेट की जाएंगी।
वारिसान पंजीयन:-
तहसीलदार को कृषकों के आवेदन मिलने के 15 दिन के अंदर पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। तहसीलदार आवेदन और सभी आवश्यक दस्तावेजों का प्रशिक्षण और सत्यापन करेगा। किसानों को वरिसान पंजीयन करने के लिए प्रपत्र 4 में बताए गए आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पंजीकृत कृषक की मृत्यु होने, उनकी वारिस घोषित होने या कृषक के भूमि की जानकारी विवाद होने की कारण भूइया पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो कृषक को वारिसान पंजीयन करना अनिवार्य है।
आवेदन फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
- इसके बाद आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा|
पंजीकरण कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदन पत्र को डाउनलोड करना होगा।
- इसके बाद इस आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:-
- कृषक का नाम
- पिता का नाम
- संबंध
- वर्ग
- विशेष जनजाति
- मोबाइल नंबर
- निवास ग्राम का नाम
- विकासखंड
- जिला
- पता
- ग्राम का नाम
- पटवारी हल्का नंबर
- ऋण पुस्तिका क्रमांक
- कुल भारत रकबा
- बैंक खाते का विवरण आदि|
- उसके बाद आवेदन पत्र से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- यह आवेदन फॉर्म संबंधित RAEO के पास सत्यापन हेतु जमा करना होगा।
- RAEO से प्रगति प्राप्त करनी होगी।
- RAEO संबंधित समिति में कृषकों के आवेदन फॉर्म को पहुचाएगा।
- इसके बाद समिति द्वारा कृषको का पंजीयन या संशोधन किया जाएगा।
- पंजीयन होने के बाद कृषकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना प्रदान की जाएगी।
रिपोर्ट कैसे देखें?
- सबसे पहले एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद RAEO एवं समिति की जानकारी के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
- अब इस पेज पर अपने जिले, तहसील, पंजियत एवं ग्राम का चयन करना होगा।
- अंत में देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
पोर्टल पर लॉगइन कैसे करें?
- सबसे पहले एकीकृत किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
- इसके बाद लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
- इस पेज पर यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- अंत में लॉगिन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।