Bhagini Prasuti Sahayata Yojana Cg 2023: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन स्टेटस

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Bhagini Prasuti Sahayata Yojana:-

सरकार निर्माण कर्मियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन करती रहती है| छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे कई योजनाएं चलाती रहती है। इस लेख में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक योजना पर चर्चा करेंगे। इस योजना का नाम छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| इस लेख के माध्यम से हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| जैसे Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त कैसे करें। इसके अलावा आपको योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि| यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

Bhagini Prasuti Sahayata Yojana

Bhagini Prasuti Sahayata Yojana Cg 2023

छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति की स्थिति में ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी। गर्भधारण के प्रथम तिमाही में ₹3000 की पहली किस्त दी जाएगी। दूसरी तिमाही में ₹3000 की द्वितीय किस्त दी जाएगी। बच्चे के जन्म के बाद ₹4000 की तीसरी किस्त दी जाएगी।

Bhagini Prasuti Sahayata Yojana का लाभ केवल उस निर्माण कर्मचारी को मिलेगा जो अधिनियम की धारा 12 में महिला या पुरुष हिताधिकारी पंजीबद्ध है और अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से एक वर्ष पूर्व हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है। योजना का लाभ पहले दो बच्चों को ही मिलेगा। यदि प्रस्तुति के दौरान महिला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो इस मामले में महिला के पति को प्रसूति सहायता योजना का भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत कर्मचारियों को मिल सकता है।

लेख का विषय Bhagini Prasuti Sahayata Yojana
किसने आरंभ की छत्तीसगढ़ सरकार
लाभार्थी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक महिलाऐं
उद्देश्य प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
आवेदन का प्रकार ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला भवन कर्मचारियों और अन्य निर्माण कर्मचारियों को प्रसूति की स्थिति में आर्थिक सहायता देना है। यह आर्थिक सहायता ₹10,000 तक की दी जाएगी। जो कि तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना से महिला निर्माण कर्मचारियों और उनके बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सकेगा। साथ ही, छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना गर्भवती महिलाओं को उचित पोषण भी देगी। योजना का लाभ केवल पहले दो बच्चों को दिया जाएगा। इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत महिला कर्मचारियों को मिल सकता है।

लाभ तथा विशेषताएं

  • Chhattisgarh Bhagini Prasuti Sahayata Yojana के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति की स्थिति में ₹10000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह आर्थिक सहायता की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी।
  • पहली किस्त ₹3000 की गर्भधारण के प्रथम तिमाही में प्रदान की जाएगी।
  • द्वितीय किस्त ₹3000 की गर्भधारण के द्वितीय तिमाही में प्रदान की जाएगी|
  • तीसरी किस्त ₹4000 की बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान की जाएगी|
  • केवल वही भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारओ को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत महिला अथवा पुरुष हिताधिकारी पंजीबद्ध है एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार योजना आवेदन दिनांक से 1 वर्ष पूर्व हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है।
  • इस योजना के अंतर्गत प्रथम दो बच्चों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • प्रस्तुति के दौरान श्रमिक महिला की मृत्यु की स्थिति में पति को सहायता प्रदान की जाएगी|
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि आरटीजीएस(RTGS) या एनईएफटी(NEFT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी|

योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

  • आवेदन बच्चे के जन्म के बाद 90 दिन के अंदर स्वीकार किए जाएंगे|
  • संबंधित क्षेत्र अधिकारिता के श्रम कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।
  • शिशु का जन्म प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी भी जमा करनी होगी।
  • योजना का निराकरण आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 30 दिन में किया जाएगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करते समय बैंक पासबुक की जानकारी एवं स्वयं का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा|
  • आवेदक को एक स्वघोषणा पत्र जमा करना होगा जिसमें जीवित बच्चे के नाम, उसकी आयु, लिंग तथा जिस बच्चे हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका क्रमांक अंकित होना अनिवार्य है।

पात्रता

  • आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • श्रमिक महिला का निर्माण श्रमिक के रूप में 1 वर्ष पूर्ण पंजीयन होना अनिवार्य है।
  • सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यत निर्माण श्रमिकों की पत्नी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • मंडल की वैध सदस्यता ना रखने वाले निर्माण क्रम कारों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ केवल प्रथम दो बच्चों को ही प्रदान किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी
  • स्व घोषणा पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज पर जिला, हितग्राही का नाम, पंजीयन क्रमांक आदि भरना होगा।
  • इसके बाद विवरण देखें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज पर मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
  • उसके बाद मांगे गए सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अंत में सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ भगिनी प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

Bhagini Prasuti Sahayata Yojana Form Download

आपको भगिनी प्रसूति सहायता योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पहले आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी| निचे दिए गए लिंक पर आपको भगिनी प्रसूति सहायता योजना पंजीकरण फॉर्म मिलेगा। इसके अलावा, आप अपने जिले में स्थित श्रमिक विभाग के कार्यालय में भगिनी प्रसूति सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र ले सकते हैं।

Bhagini Prasuti Sahayata Yojana Form Download=> यहाँ क्लिक करें

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

  • उपर दिए गए लिंक से भगिनी प्रसूति सहायता योजना पंजीयन फॉर्म डाउनलोड करने लें और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना लें|
  • अब फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे श्रमिक महिला का नाम, श्रमिक पंजीयन क्रमांक सख्या, आधार कार्ड नंबर, श्रमिक का पूरा पता, अस्पताल का नाम जहा पर प्रसूति कि गई, चिकित्सा जाँच रिपोर्ट, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम आदि को भर लें|
  • इसके बाद अपने श्रमिक पंजीयन कार्ड की फोटो कॉपी, बच्चा कार्ड की फोटो कॉपी या डॉक्टर की रिपोर्ट, बैंक खाता पासबुक की फोटो कॉपी और आधार कार्ड आदि डॉक्यूमेंट कि फोटो कोप़ी को फॉर्म के साथ में अटेच कर लें|
  • इसके बाद आपको भरे हुए फॉर्म कि एक बार पुन जाँच कर लें|
  • इसके बाद फॉर्म को अपने जिले के नजदीकी श्रमिक विभाग के कार्यालय में जाकर जमा करना होगा|
  • फॉर्म जमा हो जाने के बाद विभाग से जुड़े अधिकारिक फॉर्म कि जाँच करेंगे|
  • आवेदन की जानकारी की पुष्टि होने के बाद 72 घंटे में सहायता राशी का भुगतान किया जायेगा|
  • इस तरह भगिनी प्रसूति सहायता योजना छत्तीसगढ़ 2023 का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते है|

स्थिति कैसे देखें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब योजना की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद योजना का नाम का चयन करना होगा।
  • अब आवेदन क्रमांक भरना होगा।
  • अंत में स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप योजना की स्थिति देख पाएंगे।

पंजीयन की स्थिति कैसे देखें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद पंजीयन की स्थिति देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज में अपने जिले का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन क्रमांक भरना होगा।
  • अंत में खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पंजीयन की स्थिति देख पाएंगे।

नवीनीकरण की स्थिति कैसे देखें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • इसके बाद भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब निवीकरण की स्थिति के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज में अपने जिले का चयन करना होगा।
  • अब आवेदन क्रमांक भरना होगा।
  • अंत में खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट कैसे देखें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर जाएगा|
  • इस पेज पर आप श्रमिक पंजीयन रिपोर्ट देख सकेंगे।

योजनावार हितग्राही रिपोर्ट कैसे देखें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद योजना वार हितग्राही रिपोर्ट की विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज पर आप हितग्राही रिपोर्ट देख सकते हैं।

योजना रिपोर्ट कैसे देखें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा|
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद योजना रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज पर योजना रिपोर्ट देख सकते हैं।

संपर्क विवरण

इस लेख के माध्यम से हमने इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है| यदि आप अभी भी किसी समस्या का सामना कर रहे है| तो निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते है|

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