Dairy Udhyami Vikas Yojana | डेयरी उद्यमी विकास योजना | Dairy Entrepreneur Development Scheme | Dairy Loan Online Apply | Dairy Udhyami Vikas Yojana Application | Dairy Entrepreneur Development Registration Form | डेयरी उद्यमी विकास पंजीकरण फॉर्म
डेयरी उद्यमी विकास योजना – सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना की शुरुआत की है। ताकि स्वरोजगार से जुड़े युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किये जाये। दुनिया भर के किसानों के लिए डेयरी उद्योग बहुत ही उपयोगी व लाभदायक व्यवसायों में से एक है। केंद्र सरकार द्वारा देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच डेयरी को प्रोत्साहित करने के लिए डेयरी उद्यमी विकास योजना की शुरुआत की है। इस लेख के माध्यम से हम आपको आज डेयरी उद्यमी विकास योजना से सम्बंधित जानकारी प्रदान कर रहें है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें।

डेयरी उद्यमी विकास योजना 2021
2010 से शुरू इस योजना के माध्यम से किसानों को सरकार द्वारा 33.33 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत 7 लाख रूपये तक का ऋण भी प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सरकार द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में बेहतर विकल्प प्रदान करना है। ताकि बेहतर बुनियादी ढांचे में सुधार हो सकें। सरकार द्वारा देश में आधुनिक तकनीक द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना है। सरकार द्वारा डेयरी उद्योग के बेहतर भविष्य के लिए देश में उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का संरक्षण और विकास किया जा रहा है। देश में डेयरी उद्योग के माध्यम से सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहती है।
डेयरी उद्यमी विकास योजना में आवेदन हेतु पात्रता मापदंड
डेयरी उद्यमिता विकास योजना के आवेदन हेतु आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मापदंड को पूरा करना होगा।
- देश में जो भी किसान किसी संगठित व असंगठित, वयक्तिगत उद्यमी व स्व-सहायता समूहों के सदस्य हैं। आवेदन के पात्र है।
- आवेदक को योजना के तहत केवल एकल घटक लके लिए पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- यदि एक ही परिवार के दो सदस्य इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते है, तो उनको अलग -अलग इकाइयों में पंजीकृत होना अनिवार्य है। तथा बुनियादी ढांचा भी अलग-अलग होना चाहिए।
- देश का प्रत्येक किसान जो स्थायी निवासी है। वह इस योजना के आवेदन का पात्र है।
डेयरी उद्यमी विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
डेयरी उद्यमिता विकास योजना के आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- पहचान पत्र और प्रमाण पत्र।
- प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान की कॉपी।
- डीईडीएस योजना अनिवार्य।
डेयरी उद्यमी विकास योजना के तहत लोन देने वाले संस्थान
डेयरी उद्योग विकास योजना के लिए देश में विभिन संस्थाएं ऋण प्रदान कर रही है। जिन में से कुछ नीचे दी गई है।
- राज्य सहकारी बैंक
- क्षेत्रीय बैंक
- व्यावसायिक बैंक
- राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
- अन्य संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं।
डेयरी उद्यमी विकास योजना नाबार्ड से ऋण कैसे प्राप्त करें?
डेयरी उद्यमी विकास योजना के माध्यम से लोने प्राप्त करने हेतु आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको राष्ट्रीयकृत बैंक या पास के पशु केंद्र में जा कर, नाबार्ड के तहत एक सब्सिडी फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- अब आपको फॉर्म भरने के बाद पशु अस्पताल या बैंक में जा कर सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन फॉर्म को जमा करना होगा।
- जिसे बाद आपके आवेदन फॉर्म को बैंक द्वारा स्वीकृत कर के नाबार्ड के लिए भेज दिया जायेगा।
- उसके बाद की नाबार्ड आपको सब्सिडी प्रदान करने के लिए बैंक को ऋण प्रदान करेगा।
Note- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।
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