Uttarakhand Property Registration 2023: उत्तराखंड संपत्ति पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया

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उत्तराखंड में किसी भी सम्पति के पंजीकरण के लिए भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 तहत पंजीकरण किया जाता है। आपको किसी भी अचल सम्पति के लेनदेन के लिए सम्पति का पंजीकरण अनिवार्य है। उत्तरखंड में सम्पति का पंजीकरण उप-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको Uttarakhand Property Registration की जानकारी प्रदान कर रहे है। सम्पति के पंजीकरण से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकरी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

Uttarakhand Property Registration

Uttarakhand Property Registration Act Section 17 

धारा 17 के अनुसार किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का उपहार विलेख, किसी भी अवधि के लिए अचल संपत्ति का पट्टा विलेख और किसी भी अधिकार और अधिक से अधिक के मूल्य का अचल संपत्ति बनाने वाले उपकरण के लिए दस्तावेजों का 100 रूपये के स्टैम्प पेपर पर अनिवार्य पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

संपत्ति पंजीकरण का उद्देश्य

सम्पति के पंजीकरण का स्थायी सार्वजनिक रिकॉर्ड होना बहुत जरुरी है , जो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा किया जाता है। डीड पंजीकरण के सार्वजनिक रिकॉर्ड को सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त कर सकतें है। सम्पति के लेनदेन के समय इसे कोई भी देख सकता है , ताकि यह सुनिश्चित किया जा सकें की यह सम्पति वैध व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। अगर आप कोई भी संपत्ति खरीदारी करते हो तो , आपको उसे उप-पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड-इंडेक्स को सत्यापित कर जाँच कर सकतें है। तथा यूके पंजीकरण पोर्टल के ऑनलाइन भी देख सकतें है। कृषि भूमि के लिए आपकों खतौनी, खसौनी / खसरा के रूप में राजस्व रिकॉर्ड की जाँच करनी होगी। उत्तराखंड संपत्ति पंजीकरण अनिवार्य है।

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Required Documents For Uttarakhand Property Registration

Uttarakhand Property Registration के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।

  • मूल दस्तावेज़
  • ई-चालान ड्यूटी / शुल्क की एक प्रिंट कॉपी
  • स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, दस्तावेज़ हैंडलिंग शुल्क
  • पीडीई विवरण की एक प्रिंट कॉपी
  • खसरा, खतौनी के रूप में भूमि का राजस्व रिकॉर्ड
  • लेनदेन पार्टियों की पासपोर्ट साइज तस्वीरें
  • हस्तांतरित संपत्ति की तस्वीर
  • पैन कार्ड
  • तहत टीडीएस चालान (यदि लागू हो )
  • यदि उत्तराखंड में दिनांक 12.09.2003 से पहले खरीदार और उसके परिवार के सदस्य एक अचल संपत्ति के मालिक हैं, तो संबंधित
  • विलेख / प्रमाण को खतौनी और एक अन्य प्रमाणक के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • पहचान प्रमाण – मतदाता पहचान पत्र,
  • किसान बाही, बैंक पासबुक,
  • राशन कार्ड
  • हस्तांतरित संपत्ति का मानचित्र – पंजीकरण की बिक्री, उपहार विलेख और बिक्री विलेख
  • पट्टे की संपत्ति का नक्शा – पट्टे और बंधक विलेख का पंजीकरण

Stamp Duty for Uttarakhand Property Registration

स्टैंप ड्यूटी कानूनी टैक्स को कहते है। जो अचल संपत्ति सम्पति के लेन -देन के प्रमाण पत्र के लिए दिया जाता है।

How to check Stamp Duty and Registration Fee online?

  • Uttarakhand Property Registration के लिए स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क चेक करने के लिए आपको उत्तराखंड स्टैम्प और पंजीकरण विभाग, की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर आपको ई-वैल्यूएशन विकल्प पर क्लिककरना होगा।
  • नया पेज खुलने पर आपको ड्रॉप-डाउन मेनू पर अपने जिलें का चुनाव करके उप-पंजीयक कार्यालय का चयन करने आगे बढ़ें के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपना लेनदेन मूल्य दर्ज करना होगा। उसके बाद अपनी नगर पालिका और श्रेणी का चयन करना होगा।
  • सामान्य, महिला, अक्षम और पूर्व सैनिक के लिए स्टाम्प ड्यूटी अलग – अलग होगी।
  • इसके बाद आपको भूमि संबंधी विवरण और कैप्चा कोड भरना होगा।
  • अब आपको स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की राशि ज्ञांत हो जाएगी।
Uttarakhand Property Registration Process Online

उत्तराखंड संपत्ति पंजीकरण के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • सबसे पहले आपको पंजीकरण और स्टांप प्रस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपको होम पेज पर फ्री डेट एंट्री के विकल्प का चुनाव करना होगा।
  • अब आपको नए पेज पर ड्रॉप-डाउन मेनू में संबंधित जिला और उप-पंजीयक कार्यालय का चयन करना होगा।
  • पीडीई में पंजीकरण के लिए निम्नलिखित विवरण हो भरें।

मोबाइल न
अपना पासवर्ड बनाएँ
अपना पासवर्ड पुनः लिखें
सुरक्षा कोड दर्ज करें

  • विवरण हो सत्यापित करने के लिए आपको पीडीई पोर्टल अपना पंजीकरण करना होगा। जिसके लिए आपको साइन इन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको एक आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। जहाँ आपको ड्रॉप-डाउन मेनू से विलेख और उप-विलेख प्रकार को चुनना होगा।
Provide property details 

उत्तराखंड संपत्ति पंजीकरण के लिए आपको निम्नलिखित विवरण प्रदान करने होंगे।

  • भूमि दर गणना के लिए स्थान क्षेत्र।
  • सूचकांक के लिए गाँव या मौज़ा
  • केवट नं, खसरा नं और खतौनी नं
  • क्षेत्र / इकाई, घर / फ्लैट नंबर और चुनिंदा मंजिल
  • राइडर और डीड लेखक नाम का विवरण
  • रेट लिस्ट

अब आपको न चयनित ड्रॉप-डाउन सूची से, भूमि दर तालिका प्राप्त होगी।
अब आपको चयन विकल्प का चुनाव कर सूचि से उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होगा। अब आपको उपयुक्त छूट विकल्प में विकलांग व्यक्ति, महिला क्रेता, सेना क्रेता, सह-मालिक का चयन करना होगा।

यदि संपत्ति निर्माण या फ्लैट है तो आवासीय निर्माण / औद्योगिक निर्माण विवरण को दर्ज करें।

अब आपको लेनदेन विवरण के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू से भुगतान का तरीके का चुनाव करना होगा। शुल्क का भुगतान आप किसी भी प्रकार से कर सकतें है।

  • Cash
  • Cheque
  • Draft
  • RTGS

Add Party Details- अब आपको लॉगिन पीडीई पेज पर जाना होगा। PD पहले से ही पीडीई आईडी लॉगिन यहां के विकल्प का चुनाव करना होगा। अब आपको पोर्टल पर लॉगिन के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। अब ऐड पार्टी विवरण पर क्लिक करें, इसके बाद आपको किसी भी दो पार्टी का विवरण प्रदान करना होगा। विवरण में आपको नाम, पता, व्यवसाय, आईडी कार्ड विवरण और मोबाइल नंबर जैसे विवरण प्रदान करने होंगे।

पार्टी और गवाह के विवरण को दर्ज करने के बाद आपको प्रिंटआउट विकल्प पर क्लिक करें और एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको पीडीई रिपोर्ट मुद्रित होने के बाद, पीडीई स्थिति विकल्प देखने के लिए जाएं और यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से एसआरओ को आवेदन जमा करें।

Online time slot booking for Uttarakhand property registration

  • ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए अधिकारी वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद आपको ई-स्टेपिन विकल्प पर जाना होगा।
  • अब आपको अपनी सुविधा अनुसार अपने जिले के अनुसार समय का चयन करें। इसके बाद आप टोकन बुक कर सकतें नहीं।
  • अब आपको चयनित जिला और एसआरओ के अनुसार तिथि का चयन कर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको पीडीई नंबर भरकर ok के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आप सीद डाउनलोड कर सकते हैं।
  1. मूल दस्तावेजों और शुल्क रसीद के साथ महत्वपूर्ण तिथि और समय पर डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय जाएं। पंजीकरण अधिकारी विवरणों को सत्यापित करेगा। जांच करने पर, एसआरओ ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड वेबसाइट में विवरण को ऑनलाइन अपडेट करेगा।
  2. एक बार उप-रजिस्ट्रार द्वारा विलेख को चिह्नित करने के बाद, इसे ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में लाया जाएगा और खरीदारों, विक्रेताओं, गवाहों और पहचानकर्ताओं की तस्वीरें सिस्टम में दर्ज की जाएंगी।
  3. एसआरएल अधिकारी क्रेता और विक्रेता के हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक्स प्राप्त करके पार्टी स्टेटमेंट फॉर्म को नियमित करेगा।
  4. यदि आपके पास नकद के रूप में एक शुल्क भुगतान मोड है, तो एसआरओ शुल्क संग्रह के लिए आरसी को एक अधिसूचना भेजेगा। पंजीकरण के लिए लागू शुल्क और शुल्क आरसी शुल्क रसीद उत्पन्न करेंगे।
  5. इस रसीद को बनाने के बाद, डीड संख्या प्राप्त की जा सकती है।
  6. नोट: कृपया भविष्य में संदर्भ के लिए इस पर ध्यान दें। अनुमोदन और सफल पंजीकरण के बाद, आप संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर, पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें।

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