Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund Scheme | रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजना | Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund Registration | रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजना आवेदन फॉर्म | RMEWF
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा देश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष (RMEWF) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार भूतपर्व सैनिकों तथा युद्ध विधवाओं व उनके बच्चो को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस लेख के माध्यम से हम आपको रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजना की जानकारी प्रदान कर रहे है। योजना से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund Scheme
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों और वीर नारियों व उनके बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ताकि वह सेना और नौसेना और वायु सेना या इसके समकक्ष में हवलदार के पद के लिए आसानी से पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिग्री कोर्स प्राप्त कर सकें, रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजना के माध्यम से सरकार सशस्त्र सेना झंडा दिवस (एएफएफडी) कोष से प्रति माह भूतपूर्व सैनिकों के अधिकतम बच्चो को 1000 रूपये प्रदान करती है।
इस योजना के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले अनुदान को कक्षा एक से लेकर स्नातक तक कक्षाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इस योजना के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को कोई भी 2-वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Eligibility Criteria
रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए भूतपर्व सैनिक , वीर नारी या आश्रित बच्चे ही आवेदन कर सकतें है।
- आवेदक को हवलदार या समकक्ष या उससे निचे की रैंक का होना चाहिए।
- आवेदन को पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- आवेदक को जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) द्वारा अनुशंसित किया होना अनिवार्य है।
Documents Required Ex-Servicemen Welfare Fund
Raksha Mantri Ex-Servicemen Welfare Fund Scheme के आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- ईएसएम के निर्वहन पुस्तक जिसमे भूतपूर्व सैनिकों के व्यक्तिगत विवरण, सेवा विवरण और पारिवारिक विवरण शामिल हैं।
- जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों द्वारा जारी ईएसएम या विधवा आई-कार्ड।
- स्कूल प्रोग्रेस कार्ड या मार्कशीट।
- आवेदक द्वारा राज्य सरकार या वर्तमान नियोक्ता से शिक्षा भत्ता या छात्रवृत्ति के रूप में कोई अनुदान नहीं लेने का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता संख्या का विवरण (केवल पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक में।
- आधार कार्ड।
Application Process
रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- सबसे पहले आपको केन्द्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होने पेज पर आपको पंजीकरण के लिए रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

- अब आप सामने। पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा। जिसमे आपको सभी पूछी गयी जानकारी को सही से भरना होगा ।

- अब आपको सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा। अब आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा। आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पंजीकृत मेल आईडी पर भेजे जाएंगे।

- अब आप केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं।

- आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (ZSWO) के सत्यापन के बाद ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- आवेदन पत्र को कक्षा 1 से 9 वीं के लिए मई के महीने में तथा 11 वीं के लिए और जुलाई के महीने ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए। तथा 10 वीं और 12 वीं। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अगस्त के महीने से आवेदन को जमा करें।
- ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा जाँच के बाद ही आवेदन पूरा किया जायेगा। तथा चालू वित्तीय वर्ष में अनुमोदन और भुगतान के लिए RSB के माध्यम से KSB सचिवालय को अग्रेषित करेगा।
Note -हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये।कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।