Pradhan Mantri Atal Pension Yojana Application| प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना आवेदन| PM Atal Pension Yojana Registration | पीएम अटल पेंशन योजना पंजीकरण | Pradhan Mantri Pension Yojana| APY Chart & Benefits| Atal Pension Yojana | Swavalamban Yojana

प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना उद्देश्य
योजना का उद्देश्य कामकाजी गरीबों की बुढ़ापे की आय सुरक्षा को संबोधित करना है और उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस -NPS) में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। APY के लिए लोगों को 6 भागों में बांटा गया है-
- अटल पेंशन योजना का फायदा उठाने के लिए आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चहिए।
- योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा।
- आप जितनी जल्दी योजना से जुड़ेंगे उतना अधिक फायदा मिलेगा।
- अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपये का निवेश करना होगा।
- रिटायर होने के बाद 60 साल की उम्र से आपको हर महीने 5000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
Pradhan Mantri Atal Pension Yojana की विशेषताएं
- ग्राहकों के लिए मासिक पेंशन की गारंटी, प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक।
- भारत सरकार (भारत सरकार) भी ग्राहक के योगदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, सहयोग करेगी। सरकार का सह-योगदान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित नहीं हैं और आयकरदाता नहीं हैं।
- 1 जून से 31 दिसंबर 2015 की अवधि में योजना में शामिल होने वाले 5 वर्ष की अवधि के लिए, भारत सरकार प्रत्येक पात्र ग्राहक के लिए सह-योगदान करेगा। APY के तहत सरकार के सह-योगदान के पांच वर्षों का लाभ सभी प्रवासी स्वावलंबन लाभार्थियों सहित ग्राहक के लिए 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश से रिटायर होने के बाद आप हर माह पेंशन पाने के हकदार हो सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आपकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो आपके परिवार को फायदा जारी रखने का प्रावधान है।
- APY योजना में निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है।

Eligibility Criteria
- प्रवेश पर न्यूनतम आयु- 18 वर्ष
- प्रवेश पर अधिकतम आयु- 40 वर्ष
- योगदान की अवधि- 20 से 42 वर्ष (प्रवेश के समय 60 वर्ष)
- परिपक्वता उम्र में देय पेंशन राशि: रु 1000 से रु 5000 (प्रवेश और योगदान की आयु के आधार पर)
- प्रति माह अंशदान: रु 42 से 1454 (प्रवेश और 60 वर्ष की आयु के बाद देय पेंशन पर निर्भर करता है)

- अटल पेंशन योजना (APY) सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुली है। कोई भी बैंक खाता धारक जो किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का सदस्य नहीं है, योजना का लाभ उठा सकता है। सरकार की ‘स्वावलंबन योजना एनपीएस लाइट ’ के सभी मौजूदा सदस्य स्वत: ही अटल पेंशन योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे।
- यह अब स्वावलंबन योजना की जगह लेगा, जिसने पूरे देश में ज्यादा लोकप्रियता हासिल नहीं की। केंद्र सरकार कुल अंशदान के 50% या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, प्रत्येक पात्र ग्राहक खाते में, 5 वर्ष की अवधि के लिए, अर्थात वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, जो 31 दिसंबर 2015 से पहले NPS में शामिल हो जाते हैं और जो किसी भी वैधानिक सदस्य नहीं हैं सामाजिक सुरक्षा योजना और आयकरदाता नहीं हैं, सह-योगदान करेगी। हालाँकि, यह योजना इस तारीख के बाद भी जारी रहेगी लेकिन सरकारी सहयोग उपलब्ध नहीं होगा।
Atal Pension Yojana Application Form
आवेदन पत्र (Application Forms) APY Forms से डाउनलोड किया जा सकता है।
दावा प्रपत्र (Claims Forms) डाउनलोड करने के लिए क्लिक करे – Claim Forms
फॉर्म विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं – अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बंगला, कन्नड़, ओडिया, मराठी, तेलुगु और तमिल।
अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर क्लिक करे।
How To Apply For Atal Pension Yojana?
अटल पेंशन खाते के लिए आवेदन करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका (step to step guide) निम्नलिखित हैं-
- उस बैंक से संपर्क करें जहाँ आपका बचत खाता है।
- एपीवाई पंजीकरण फॉर्म के लिए पूछें।
- इसे ध्यान से भरें और अपने आधार कार्ड का विवरण प्रदान करें।
- फार्म में उल्लिखित अपना मोबाइल नंबर और संपर्क विवरण का उल्लेख करें।
- सुनिश्चित करें कि आप अपने बचत खाते में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि बनाए रखते हैं।
- आपकी योगदान राशि मासिक आधार पर आपके खाते से काट ली जाएगी।

PM Atal Pension Yojana Enrollment
- अटल पेंशन योजना के लिए साइन अप करने के लिए, एक खाताधारक को प्राधिकरण फॉर्म भरना होगा और उसे अपने बैंक में जमा करना होगा।
- फॉर्म में खाता संख्या, पति / पत्नी और नामांकित विवरण, और योगदान राशि के ऑटो डेबिट के लिए प्राधिकरण सहित संपूर्ण विवरण की आवश्यकता होगी।
- स्कीम के लिए साइन अप करने वाले खाताधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर महीने खाते में पर्याप्त बैलेंस बना रहे।
Atal Pension Yojana Penalty
APY के तहत, व्यक्तिगत ग्राहकों को मासिक आधार पर योगदान करना होता है। बैंकों के लिए आवश्यक हैं विलंबित भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि एकत्र करें, ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रति माह से 10 रुपये प्रति माह तक होगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है-
- 100 रुपये प्रति माह के योगदान के लिए 1 रुपये प्रति माह।
- 101 से 500 रुपये प्रति माह तक के योगदान के लिए 2 रुपये प्रति माह।
- 501 रुपये से 1,000 रुपये प्रति माह के बीच योगदान के लिए 5 रुपये प्रति माह।
- 1,001 रुपये प्रति माह से अधिक योगदान के लिए प्रति माह 10 रुपये।
भुगतान में जारी स्थगन के मामले में, बैंक द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी –
- 6 महीने की देर से भुगतान के बाद, APY योजना स्कीम खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा।
- योगदान बंद होने के 12 महीने के बाद, अटल पेंशन योजना (APY) योजना खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- 24 महीने के बाद योजना खाता स्थायी रूप से बंद हो जाएगा।
- योजना का लाभ पाने के लिए, यदि कोई व्यक्ति गलत प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो सरकारी अंशदान बंद कर दिया जाएगा और वापस ले लिया जाएगा, जबकि उपयोगकर्ता से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
EXIT plan For Atal Pension Yojana
- कोई भी ग्राहक इस योजना से बाहर निकल सकता है बशर्ते कि वे सरकार द्वारा दिए गए योगदान और साथ ही उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक ब्याज को छोड़ दें।
- यदि कोई व्यक्ति योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो बस बैंक शाखा में जाएं और निकास फॉर्म भरें।
Toll-free number for APY
राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर है-
1800-180-1111
1800-110-001
योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण FAQ