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Old Age Pension Form HP:-
हम जानते हैं कि व्यक्ति का शरीर 60 वर्ष की आयु के बाद कमजोर हो जाता है। जिसके वजह से अक्सर व्यक्ति अपने और अपने परिवार का भरण-पोषण के करने में असमर्थ हो जाता है। बुढ़ापा में एक व्यक्ति को अपनी छोटी से छोटी जरूरत के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई पेंशन योजना की शुरुआत की है जो इन सभी समस्याओं को हल करेगी और राज्य के लोगों को लाभ देगी। इस योजना का नाम Himachal Pradesh Budhapa Pension Yojana है।
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी वृद्ध/बुजुर्ग/सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को विस्तार पूर्वक अंत तक पढ़ें| क्योंकि आज हम इस लेख के माध्यम से Old Age Pension Yojana HP से संबंधित संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे।
Old Age Pension Form HP
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुढ़ापा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1300 रुपए की पेंशन राशि मिलती है। हिमाचल प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 750 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी। और 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को हर महीने 1300 रुपए की पेंशन दी जाएगी| DBT द्वारा पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। ताकि वृद्धजन अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सके|
HP Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करने के बाद योग्य बुजुर्गों का नाम लिस्ट में डाला जाएगा, जिसके बाद उन्हें पेंशन राशि दी जाएगी। HP Old Age Pension Yojana बिना किसी आय सीमा के योजना का लाभ 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के बुजुर्गों को आत्मनिर्भर होने और सहयोग करने के लिए धन देती है।
लेख का विषय | HP Old Age Pension Yojana Application Form |
शुरू की गई | हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध नागरिक |
उद्देश्य | बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | 700-1300 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन(Offline) |
अधिकारिक वेबसाइट | himachal.nic.in |
उद्देश्य
जैसा कि सभी जानते हैं, हमारे देश में बहुत से बुढ़ापे वाले लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है और उनके परिजन उन्हें बुढ़ापे में बोझ समझते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को हर महीने पेंशन राशि देकर उनके आर्थिक खर्चों में मदद करना है। ताकि बुजुर्ग लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें बिना किसी दूसरे पर आश्रित रहें। और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।
लाभ एवं विशेषताएं
- HP Old Age Pension Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी|
- यह आर्थिक सहायता उन बुजुर्ग नागरिकों को प्रदान की जाएगी जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है।
- सरकार द्वारा राज्य के 60 साल से 69 साल की आयु के वृद्ध नागरिकों को हर महीने 750 रुपए की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
- और 70 साल और इससे अधिक आयु के सीनियर सिटीजन को राज्य सरकार द्वारा हर महीने 1300 रुपए की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाएगी|
- बुढ़ापा पेंशन योजना का लाभ 70 साल और इससे अधिक आयु के बुजुर्ग को बिना किसी आय सीमा के प्रदान की जाएगी।
- पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी बुजुर्ग के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर बुजुर्ग नागरिक अपने दैनिक खर्चों को स्वयं उठा सकेंगे|
- बुजुर्ग नागरिकों को किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
- इस योजना से बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, जो उन्हें स्वतंत्र और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में मदद करेगी।
- पात्र उम्मीदवार इस योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
पात्रता
हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निर्धारित पात्रता है। आवश्यक पात्रता निम्न है:-
- आवेदक को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को 60 साल या इससे अधिक आयु का होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत राज्य के सीनियर सिटीजन महिला एवं पुरुष दोनों ही पात्र है|
- आवेदक के पास बीपीएल प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए|
- आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत आवेदन करने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज निम्न है:-
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
आवेदन कैसे करें?
बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है| ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:-
- सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना 2023 के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- अब इसका प्रिंटआउट निकालना होगा।
- इस फार्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, तिथि, जाति, आधार कार्ड नंबर, व्यवसाय, पिता/पति का नाम, बैंक खाता विवरण आदि भरना होगा।
- इसके बाद फॉर्म में मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब इस आवेदन फॉर्म को जिला कल्याण अधिकारी या समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- अधिकारी द्वारा आपके दस्तावेज और आवेदन पत्र की जांच की जाएगी और सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
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FAQs
HP Old Age Pension Yojana के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को|
सरकार द्वारा इस योजना के तहत 60 वर्ष से 69 वर्ष तक के बुजुर्गों को 750 रुपए प्रतिमाह और 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को 1300 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाएगी।
नहीं, उम्मीदवार फ़िलहाल केवल ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं।
https://himachal.nic.in/