एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना | Mukhyamantri Kaushal Samvardhan Yojana | मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना पात्रता मानदंड | Kaushal Samvardhan Yojana MP Form
एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना- हमारे देश में बेरोजगारी दर दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बेरोजगारी में कमी करने के लिए समय-समय पर कई योजनाओं को चलाती रहती है। इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत की है | मध्यप्रदेश सरकार का मानना है की इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर में कुछ हद तक कमी आएगी।
आज हम अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना के सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना क्या है? इसकी पात्रता क्या है? इस योजना में कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता है? इस योजना में आप कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? यदि आप ये सभी जानकारी एकत्रित करना चाहते है और साथ ही इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो हमारे द्वारा दिए गए इस लेख को अंत तक पढ़े।

एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना
मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को निशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना मध्य प्रदेश कौशल विकास मिशन का एक अभिन्न अंग है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना में हर साल ढाई लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।
इस योजना के पात्र राज्य का वही युवा होगा जो बेरोजगार है अन्य कोई व्यक्ति योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे, योजना के लिए युवा और युवतियों दोनों को लाभ मिलेगा इस योजना में महिलाएं भी पात्र होंगी। इस योजना के अंतर्गत सभी बेरोजगार युवा आवेदन कर सकते हैं और निशुल्क कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवारों को कुछ पात्रताओं से गुजरना होगा तभी वे आवेदन कर सकते है। इस योजना के माध्यम से सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उनके कौशल को विकसित करके प्रदान किया जाएगा। जिससे कि बेरोजगार युवाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह योजना युवाओं को रोजगार पाने में मदद करेगी ।
इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के युवाओं को राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार तकनीकी तथा व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना को सही दिशा देने के लिए व सुचारु रूप से चलाने के लिए 254.78 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का विवरण |
|
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना |
द्वारा लांच की गयी | मध्य प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के बेरोजगार नागरिक |
उद्देश्य | सभी बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देना |
लाभ | बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होना |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को विकसित करके रोजगार हासिल करने में मदद करना है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि कभी-कभी युवाओं को उनके अनुसार रोजगार नहीं मिलता है या उनके पास संबंधित कार्य अनुभव नहीं होता है जिसके कारण उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है और युवा बेरोजगारी के शिकार होते हैं। ।
इस तरह की समस्या को देखते हुए कुछ राज्यों ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए योजनाएं शुरू कीं। ताकि बेरोजगारी जैसी समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सके। ऐसी स्थिति में, मध्य प्रदेश सरकार ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगार उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने राज्य में कौशल संवर्धन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना है।
एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के पाठ्यक्रमों की सूची
सेक्टर | मॉड्यूल |
एग्रीकल्चर | ट्रैक्टर ऑपरेटर (3 माह) माइक्रो इरिगेशन टेक्निशियन (3 माह) |
अपैरल मेड अपस एंड होम फर्निशिंग | स्विंग मशीन ऑपरेटर (4 माह) सेल्फ एंप्लॉयड टेलर (5 माह) |
आटोमोटिव | टैक्सी ड्राइवर (6 माह) आटोमोटिव सर्विस टेक्निशियन (टू एंड थ्री व्हीलर) (6 माह) |
कैपिटल गुड्स | मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग/ शिल्डिंग मेटल आर्क वेल्डर (6 माह) Fitter- इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक असेंबली (6 माह) Fitter- मैकेनिकल असेंबली (6 माह) सीएनसी ऑपरेटर ट्रेनिंग (5 माह) |
कंस्ट्रक्शन | असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन (3 माह) बार वेंडर एंड स्टील फिक्सर (3 माह) मेसन जनरल (3 माह) कंस्ट्रक्शन पेंटर एंड डेकोरेटर (3 माह) |
डोमेस्टिक वर्कर | जनरल हाउस कीपर (2 माह) |
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर | डीटीएच सेट टॉप बॉक्स इंस्टॉलेशन एंड सर्विस टेक्निशियन (2 माह) फील्ड टेक्निशियन- कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल (दो से तीन माह) सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्निशियन (दो से तीन माह) मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्निशियन (दो से तीन माह) फील्ड टेक्निशियन होम अप्लायंस (दो से तीन माह) |
फूड प्रोसेसिंग | पिकल मेकिंग टेक्नीशियन (2 माह) जेम, जेली एंड केचप प्रोसेसिंग टेक्निशियन (2 माह) बेकिंग टेक्नीशियन (2 माह) |
फर्नीचर एंड फिटिंग्स | कारपोरेट वुडन फर्नीचर (3 माह) |
ग्रीन जॉब्स | सोलर पीवी इंस्टॉलर (सूर्यमित्र) (2 माह सोलर पीवी इंस्टैलर (इलेक्ट्रिकल) (2 माह) सोलर पीवी इंस्टलर (सिविल) (2 माह) |
आईटी एंड आईटीईएस | डॉमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर (3 माह) |
प्लंबिंग | प्लंबर जनरल (4 माह) |
रिटेल | रिटेल ट्रेनी एसोसिएट (2 माह) रिटेल सेल्स एसोसिएट (2 माह) डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन (2 माह) |
सिक्योरिटी | Unarmed सिक्योरिटी गार्ड (2 माह) |
टेलीकॉम | टेलीकॉम टावर टेक्निशियन (3 माह) ऑप्टिकल फाइबर टेक्निशियन (4 माह) |
टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी | ट्रैवल कंसलटेंट (2 माह) |
बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) | अकाउंट एग्जीक्यूटिव (2 माह) लाइफ इंश्योरेंस एजेंट (3 माह) |
एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का लाभ मध्य प्रदेश के 15 वर्ष या इससे अधिक वर्ष के युवा ले सकते हैं।
- इस योजना का लाभ राज्य की महिलाओं को भी प्राप्त होगा।
- इस योजना के तहत उम्मीदवारों को 15 दिन से लेकर 9 महीने तक प्रशिक्षित किया जायेगा।
- इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- योजना की पॉलिसी के अनुसार हर साल ढाई लाख बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया जायेगा।
- उम्मीदवारों को अलग-अलग क्षेत्रो में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ लेकर राज्य के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते है।
- योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों को विदेश में नौकरी प्राप्त हो सकती है।
- इससे नागरिकों को रोजगार मिलेगा | और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
- नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जिससे की नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे।
एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना पात्रता मानदंड
अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इन सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।
- आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य क्षेत्र में नियोजित नहीं होना चाहिए।
एमपी मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- स्कूल कॉलेज से सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि उम्मीदवार विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र देना होगा।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
यदि आप मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, तो आप दो प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, हम आपको दोनों प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, दोनों प्रक्रिया नीचे दी गई हैं।
ओटीपी के माध्यम से
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- अब आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नए पेज पर पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, आधार नंबर, पता आदि को भरना होगा।
- अब आपको ओटीपी संदेश के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जिसे आपको ओटीपी बॉक्स में भरना होगा।
- उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको एक पंजीकरण आईडी और पासवर्ड दिया जायेगा।
- इस पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आप लॉगइन करेंगे |
- इसके बाद आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं।
बायोमेट्रिक के माध्यम से
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- अब आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद नए पेज पर पंजीकरण फॉर्म खुलेगा।
- इस पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, आधार नंबर, पता आदि को भरना होगा।
- अब आपको बायोमेट्रिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको अपना यूएसबी बायोमेट्रिक से जोड़ना होगा और उसकी लाइट जलने पर अपनी हाथ की कोई भी उंगली उस पर रखनी होंगी।
- आपकी पूरी जानकारी आधार कार्ड से प्राप्त कर ली जाएगी।
- उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट करें कि विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको एक पंजीकरण आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- आप इस पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेंगे और साथ ही कैप्चा कोड दर्ज करेंगे।
- इसके बाद आप अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आसानी से भर सकते हैं।
केंद्रों का पता कैसे लगाएं ?
आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने जिले में आयोजित होने वाले केंद्र का पता आसानी से लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया में, हम आपको बताएंगे कि जिले के केंद्रों का पता कैसे लगाया जाए। यदि आप अपने नजदीकी प्रशिक्षण केंद्रों को ढूंढना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
- इसके बाद होम पेज पर दिए गए Locate centers पर क्लिक करें।
- नए पेज पर पूछी हुई जानकारी जैसे जनपद, सेक्टर और QP को चुन कर सबमिट पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके जनपद में होने वाले केंद्र का नाम, केंद्र का स्थान, मैनेजर का नाम तथा मोबाइल नंबर खुल जायेगा |
हेल्पलाइन नंबर
- हेल्पलाइन नंबर- 18002331125
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है इस योजना के अनुसार बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके अनुसार बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए YojanaSarkari पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के कुछ महत्वपूर्ण FAQs
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना कौन से राज्य की योजना है ?
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की योजना है।
क्या महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा ?
जी हाँ इस योजना का लाभ महिलाएं और बेरोजगार युवक ले सकते है।
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए ?
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार की आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
योजना के तहत लाभार्थियों को कितने दिन तक परिशिक्षित किया जायेगा ?
मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत उम्मीदवारों को 15 दिन से 9 महीने तक परिशिक्षित किया जायेगा।