MP Shram Seva Portal | labour.mp.gov.in | mp labour portal | mp labour portal registration | mp labour portal login |
मध्य प्रदेश सरकार निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उनकी आत्मनिर्भरता और शक्ति का निर्माण करने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाती रहती है। ऐसी सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक डेटाबेस तैयार करने के लिए सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम Shram Seva Portal मध्य प्रदेश है। राज्य के श्रमिक इस पोर्टल पर पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
इस लेख के मध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किए गए MP Shram Seva Portal से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे कि इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, पात्रता, पंजीकरण आदि। यदि आप इस पोर्टल से संबंधित जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

MP Shram Seva Portal
Madhya Pradesh Shram Seva Portal मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इस डेटाबेस के माध्यम से सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा। इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का इस पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा।
MP Shram Seva Portal के माध्यम से श्रमिकों को प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता आदि योजनाओं का लाभ प्रदान जाएगा। जिसके माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक एवं अन्य सहायता प्रदान की जाएगी। इन योजनाओं का लाभ केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए अलग पात्रता भी निर्धारित की गई है। यह पोर्टल श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगा।
लेख का विषय | Shram Seva Portal Madhya Pradesh |
आरंभ किया गया | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | प्रदेश के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं को एक जगह उपलब्ध करना |
अधिकारिक वेबसाइट | labour.mp.gov.in |
MP Shram Seva Portal का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा MP Shram Seva Portal शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से सभी श्रमिकों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। जिसके माध्यम से पात्र श्रमिकों को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। अब मजदूरों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान की जायेगी। यह श्रम सेवा पोर्टल श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगा।इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से श्रमिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
MP Samadhan Portal | समाधान पोर्टल पंजीकरण, samadhan.mp.gov.in ऑनलाइन शिकायत
MP Shram Seva Portal के लाभ तथा विशेषताएं
- Shram Seva Portal के माध्यम से सभी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जाता है।
- इस डेटाबेस के माध्यम से श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाता है।
- इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों का इस पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- इस पोर्टल के माध्यम से श्रमिकों को प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि, मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार, चिकित्सा सहायता आदि योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाता है।
- जिसके माध्यम से श्रमिकों को आर्थिक एवं अन्य सहायता मुहैया कराई जाती है।
- इन योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आ सकेगा।
- इसके अलावा MP Shram Seva Portal के माध्यम से श्रमिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त भी बन सकेंगे।
MP Shram Seva Portal के अंतर्गत योजनाएं
प्रसूति सहायता योजना:-
प्रसूति सहायता योजना के माध्यम से महिला श्रमिकों को प्रसव होने पर 45 दिन का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में ₹1400 तथा शहरी क्षेत्र में ₹1000 पोषण भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है। पंजीकृत पुरुष मजदूरों को 15 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ अधिकतम 3 सबमिशन तक प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आवेदन प्रसूति के 60 दिनों के भीतर सिविल सर्जन या प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास जमा कराना आवश्यक है|
चिकित्सा सहायता योजना:-
चिकित्सा सहायता योजना के माध्यम से जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य एवं जिला रोग सहायता कोष, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पंजीकृत असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, अन्य कोई शासकीय जीवन बीमा योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना, जिसमें पंजीकृत निर्माण की पात्रता कार्यकर्ता आएंगे, लाभ मिलेगा।
विवाह सहायता योजना:-
निर्माण श्रमिक की पुत्री को विवाह सहायता योजना के माध्यम से ₹25000 प्रति विवाह सहायता तथा सामूहिक विवाह होने पर आयोजक को ₹23000 एवं ₹2000 प्रति विवाह की राशि प्रदान की जाएगी। आवेदक को विवाह की प्रस्तावित तिथि से 1 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र पर निर्माण श्रमिक एवं उसकी पुत्री के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यह आवेदन शहरी क्षेत्रों में कार्यपालक अधिकारी, जनपद पंचायत एवं आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका के पास जमा किया जा सकता है।
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना:-
इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिक के बच्चों एवं पत्नी को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह प्रोत्साहन राशि ₹500 से ₹10000 तक होती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी होना अनिवार्य है। आवेदक को 31 मार्च तक आवेदन पत्र जमा करना होगा। प्रोत्साहन की राशि स्वीकृत सरकारी स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य या संस्था के प्रमुख द्वारा प्रदान की जाएगी।
मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना:-
इस योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी, जो लड़कों के लिए ₹2000 से ₹10000 तक और लड़कियों के लिए ₹3000 से ₹12000 तक होगी। नियमित अध्ययनरत छात्र ही इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर 31 मार्च तक जमा करना होगा। प्रोत्साहन राशि स्वीकृत शासकीय विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता योजना:-
यह योजना निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से यदि किसी निर्माण श्रमिक की मृत्यु सामान्य कारणों से होती है और उसकी आयु 45 वर्ष या उससे कम है तो इस स्थिति में उसे ₹75000 दिए जाएंगे। यदि श्रमिक की आयु 45 वर्ष या उससे अधिक है तो सामान्य मृत्यु होने पर उसे ₹25000 दिया जायेगा।
आकस्मिक मृत्यु होने पर ₹100000 की सहायता प्रदान की जाएगी। यदि निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु होती है तो इस स्थिति में श्रमिक को ₹200000 दिया जाएगा।निर्माण कार्य के कारण हुई स्थायी अपंगता की स्थिति में श्रमिक को ₹75000 की सहायता राशि प्रदान की जायेगी। इसके अलावा मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के लिए ₹5000 की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन छह महीने के भीतर जमा करना होगा।
MP Shram Seva Portal के अंतर्गत योजनाओं के लाभ
योजना का नाम | लाभ |
प्रसूति सहायता योजना | 45 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला श्रमिकों को एवं ₹1400 पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र में और ₹1000 पोषण भत्ता शहरी क्षेत्र में प्रदान किए जाएंगे। पंजीकृत पुरुष श्रमिक को 15 दिन का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा। |
चिकित्सा सहायता योजना | जननी सुरक्षा योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, राज्य एवं जिला बीमारी सहायता निधि, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले पंजीबद्ध असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, शासन की अन्य कोई जीवन बीमा योजना, स्वास्थ्य सहायता योजना जिसमें पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की पात्रता आती हो का लाभ इस योजना के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। |
विवाह सहायता योजना | ₹25000 प्रति विवाह सहायता एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में ₹23000 तथा ₹2000 आयोजक को प्रति विवाह प्रदान किए जाएंगे। |
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना | ₹500 से लेकर ₹10000 तक की राशि प्रदान की जाएगी। |
मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना | कक्षा 5 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक परीक्षा में चयन होने पर नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी जो कि छात्रों के लिए ₹2000 से लेकर ₹10000 तक की होगी एवं छात्राओं के लिए ₹3000 से लेकर ₹12000 तक की होगी। |
मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता योजना | सामान्य मृत्यु होने पर एवं श्रमिक की आयु 45 वर्ष या फिर उससे कम होने पर ₹75000, आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर ₹25000 एवं दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹100000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यदि मृत्यु निर्माण कार्य में हुई दुर्घटना के कारण हुई है तो इस स्थिति में ₹200000 एवं निर्माण कार्य के दौरान स्थाई अपंगता की दशा में ₹75000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। |
MP Shram Seva Portal के अंतर्गत योजनाओं की पात्रता
योजना का नाम | पात्रता |
प्रसूति सहायता योजना | आवेदक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का नवीकरण/वार्षिक अभिदाय जमा किया होना चाहिए। |
चिकित्सा सहायता योजना | आवेदक पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का नवीकरण/वार्षिक अभिदाय जमा किया होना चाहिए।इस योजना का लाभ केवल अंतरिक रोगियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। |
विवाह सहायता योजना | महिला श्रमिक द्वारा इस योजना का लाभ खुद के विवाह के लिए भी प्राप्त किया जा सकता है।इस योजना का लाभ एक परिवार की केवल दो पुत्रियों को ही प्रदान किया जाएगा।आवेदक श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का निम्नीकरण या वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिए। |
शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना | आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का निम्नीकरण एवं वार्षिक अभिदाए जमा किया होना चाहिए।पंजीकृत निर्माण श्रमिक की अधिकतम दो संतान एवं एक संतान तथा एक पत्नी को प्रोत्साहन पात्रता प्राप्त होगी।पत्नी की स्थिति में पत्नी की आयु 35 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए।शिक्षण संस्थान में नियमित अध्ययनरत रहना अनिवार्य है।किसी वर्ष के लिए सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। |
मेधावी छात्र-छात्राओं को नकद पुरस्कार योजना | शिक्षण संस्थान में आवेदक कि संतान या पत्नी नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।आवेदक द्वारा समय से पंजीयन का नवीकरण एवं वार्षिक अभिदाय जमा करना अनिवार्य है।निर्माण श्रमिक की अधिकतम दो संतान एवं एक संतान तथा एक पत्नी को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है।यदि इस योजना का लाभ आवेदक की पत्नी को प्रदान किया जा रहा है तो इस स्थिति में पत्नी की आयु 35 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए।सुसंगत परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। |
मृत्यु की दशा में अंत्योष्टि सहायता योजना | आवेदक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/वार्षिक अभिदाय जमा किया होना चाहिए।निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आत्महत्या एवं मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन के कारण हुई मृत्यु की दशा में इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।मृत्यु की दिनांक से 6 माह के अंदर उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन जमा करना अनिवार्य है। |
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- आय का प्रमाण
- मोबाइल नंबर
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण कैसे करें?
- सबसे पहले MP Shram Seva Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद फॉर्म्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद डाउनलोड अटैचमेंट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- फॉर्म आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
- आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
- अब इस फॉर्म में पूछी गई निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:-
- नाम
- पिता या पति का नाम
- माता का नाम
- जाति
- आयु
- जन्मतिथि
- विवाहित/अविवाहित
- लिंग
- मोबाइल नंबर
- आधार यूनिक आईडी
- समग्र परिवार आईडी
- जिला
- गांव या वार्ड
- ट्रेड
- कार्य का प्रकार
- बैंक अकाउंट नंबर
- आईएफएससी कोड
- बैंक का नाम
- ब्रांच का नाम
- वर्तमान पता
- स्थाई पता
- परिवार के मुखिया का नाम एवं समग्र आईडी
- परिवार का विवरण
- नियोजन का विवरण आदि
- अब इस पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।
- इसके बाद इस फॉर्म से सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे।
- अंत में यह फॉर्म श्रम विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार का पंजीकरण कर सकेंगे।
MP Shram Seva Portal Login कैसे करें?
- सबसे पहले Shram Seva Portal Madhya Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर लॉगइन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड तथा कैप्चा कोड भरना होगा।
- अंत में लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे।
Shram Seva Portal डैशबोर्ड कैसे देखें?
- सबसे पहले MP Shram Seva Portal, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको सेवा डैशबोर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आप सेवा डैशबोर्ड देख सकेंगे।
श्रमिक कार्ड डिटेल कैसे देखें?
- सबसे पहले MP Shram Seva Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद पंजीकृत श्रमिक कार्ड के सेक्शन में श्रमिक कार्ड नंबर तथा नाम भरना होगा।
- अब व्यू डीटेल्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
जेनरेटेड ePOs लिस्ट कैसे देखें?
- सबसे पहले MP Shram Seva Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर रिपोर्ट्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद जेनरेटेड ePOs लिस्ट (डिस्ट्रिक्ट वाइज) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आप जेनरेटर ePOs लिस्ट देख सकते हैं।
टॉप 100 ePOs कैसे देखें?
- सबसे पहले MP Shram Seva Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर रिपोर्ट्स के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब लेटेस्ट टॉप 100 ePOs के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित जानकारी आप की कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
उन ऑफिस की सूची कैसे देखें जिन्होंने ePOs क्रिएट नहीं किया है?
- सबसे पहले MP Shram Seva Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब लोकल बॉडीज who हेव नॉट क्रिएटेड ePOs के विकल्प पर क्लिक करना होगा|
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर आप संबंधित जानकारी देख सकते हैं।
श्रम विभाग की सेवाओं का मोबाइल ऐप डाउनलोड कैसे करें?
- सबसे पहले श्रम सेवा पोर्टल, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- इसके बाद श्रम विभाग सेवाओं का मोबाइल ऐप के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आप को इंस्टॉल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- मोबाइल ऐप आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
संपर्क विवरण
इस लेख के माध्यम से हमने अपनी जानकारी के अनुसार Shram Seva Portal MP से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है इसी आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है या आप इस पोर्टल से संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो निचे दिए गए सम्पर्क विवरण पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है|
- Address:- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, आर-23 जोन -01,एम.पी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश
- Phone No:- 0755-2552663