हरियाणा महिला समृद्धि योजना 2023: एप्लीकेशन फॉर्म, Mahila Samridhi Yojana Registration

Haryana Mahila Samridhi Yojana| महिला समृद्धि योजना हरियाणा एप्लीकेशन फॉर्म | Mahila Samridhi Yojana Registration | हरियाणा महिला समृद्धि योजना पंजीकरण

 महिला समृद्धि योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है।इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपना काम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।आज हम अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको  Mahila Samridhi Yojana के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे है, जैसे  Mahila Samridhi Yojana के पात्रता मानदंड पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि,  Mahila Samridhi Yojana से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

Mahila Samridhi Yojana

Haryana Mahila Samridhi Yojana 2023

महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया है।महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति  की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है।इस योजना के तहत 5% ब्याज दर पर 60000 रुपये का ऋण लाभार्थी को उनके व्यवसाय की शुरुआत के लिए प्रदान किया जायगा। इस योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए और खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।

Haryana Mahila Samridhi Scheme Highlights
लेख महिला समृद्धि योजना।
आरम्भ की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा।
लाभार्थी राज्य की SC/ST वर्ग की महिलाएं।
लाभ 60000 रुपये एससी महिलाओं को लोन।
उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

महिला समृद्धि योजना Advertisement

HSFDC ने महिला समृद्धि योजना हरियाणा के लिए एक विज्ञापन योजना भी जारी की है। सरकार स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 5% ब्याज दर पर 60000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी, ताकि वह अपना कारोबार की शुरुआत कर सके।

 महिला समृद्धि योजना के लाभार्थी

हरियाणा समृद्धि योजना के तहत  ऋण निम्न उद्देश्यों के लिए ले सकते हैं-

  • ब्यूटी पार्लर।
  • बुटीक।
  • कॉस्मेटिक की दुकान।
  • डेयरी फार्मिंग।
  • चूड़ी की दुकान।
  • सिलाई की दुकान।
  • कपड़े की दुकान।
  • चाय की दुकान।
  • पापड़ बनाने ।
  • टोकरी बनाने ।
  • कोई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय।

 महिला समृद्धि योजना हरियाणा के लाभ और विशेषताएं

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • इस योजना के माध्यम से, हरियाणा सरकार राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
  • सरकार स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए महिलाओं को 5% ब्याज दर पर 60000 रुपये का ऋण प्रदान करेगी।
  • इस योजना के माध्यम से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास एक बैंक खाता होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, वे महिलाएं केवल इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • जो महिलाएं बीपीएल श्रेणी में आती हैं, उन्हें समृद्धि योजना के तहत 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • उसे बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • नए आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

 Mahila Samridhi Yojana Haryana पात्रता मानदंड

Haryana Mahila Samridhi Scheme के आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:

  • केवल स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और समाज के पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमी इस ऋण योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बीपीएल श्रेणी में आना चाहिए।
  • आवेदकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है।

आवश्यक दस्तावेज

Haryana Samridhi Yojana के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आवेदन फॉर्म।
  • आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण (बिजली बिल या राशन कार्ड में से कोई एक)।
  • पहचान प्रमाण – वोटर आईडी कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • स्व–समूह सदस्यता आईडी कार्ड।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • बैंक
  • बैंक अकाउंट पासबुक।
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो।

 महिला समृद्धि योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • होम पेज पर आपको “New User ? Register Here” विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।आपके स्क्रीन में  पंजीकरण फॉर्म खुल जायेगा।

  • अब पंजीकरण फॉर्म में पूछें जानकारी को ध्यान से भरें, फिर सबमिट पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण फॉर्म जमा करने के बाद, आपका Validity का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • अब फिर से अंत्योदय सरल पोर्टल के होम पेज पर जाएं।
  • अब पोर्टल में लॉगिन करें, लॉगिन आईडी(Login Id) और पासवर्ड(password) दर्ज करें फिर ओ सबमिट पर क्लिक करें।
  • फिर नया पेज पर आपको Apply For Services का विकल्प मिलेग, उस पर क्लिक करें, और फिर उसके बाद View All Available Services पर क्लिक करें।
  • फिर नया पेज खुलेगा, नए पेज में सर्च बॉक्स में Mahila Samridhi” टाइप करके ,और Application for Mahila Kisan Yojana (for Self Employment Income Generating Schemes relating to Agriculture and Allied Sector) पर क्लिक करें।

  • अब आपकी स्क्रीन में नया फॉर्म खुलेगा।

  • अब ध्यान से फॉर्म भरें, फॉर्म में आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आप Mahila Samridhi Yojana के लिए सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं।

लाभार्थी का चयन कैसे किया जाता है?

  • सबसे पहले HSFDC ऋण आवेदन फॉर्म्स आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों में योजनाओं का विज्ञापन करता है।
  • फिर प्राप्त ऋण आवेदन फॉर्म्स को जिला प्रबंधकों द्वारा संवीक्षित और सत्यापित किया जाता है।
  • चयनित लाभार्थी को तब जिला प्रबंधकों द्वारा ऋण की मंजूरी के लिए चयन समिति के समक्ष रखा जाता है।
  • लाभार्थियों के चयन के बाद, संबंधित लाभार्थियों को ऋण देने के लिए अपेक्षित मंजूरी जारी की जाती है।
  • फिर ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है।

Note: आपको हमारे द्वारा दी गई Mahila Samridhi Yojana Haryana की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए yojanasarkari.in पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top