बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023, उद्योग रजिस्ट्रेशन, Online apply, Registration

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बिहार सरकार द्वारा राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं की शुरुआत की है। बेरोजगारी के स्तर को कम करने तथा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है।

सरकार इस योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित वर्ग तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहती है। अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान कर रहें है। इस लिए हमारे साथ अंत तक बनें रहें

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2023

राज्य सरकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को इस योजना के तहत उद्योग खोलने के लिए 10 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करना चाहती है। तथा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में आर्थिक व सामाजिक सुधार होगा। तथा वह स्वयं का उद्योग खोल सकें। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 102 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है।

बिहार मुख्यामंत्री उद्योग योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार सभी लाभार्थियों को 10 लाख रूपये प्रदान करती है। इस राशि में 5 लाख रूपये अनुदान के तौर पर तथा 5 लाख रूपये ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किये जाते है। जिसे 84 किस्तों में लाभार्थी द्वारा अदा किया जाता है। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। इस योजना को मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के नाम से भी जाना जाता है। 

आर्टिकल बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
उद्देश्य उद्योग तथा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए
भाषा हिंदी
लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य

इस योजना के माध्यम से सरकार प्रदेश में छोटे और लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है। तथा रोजगार के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिसके माध्यम से वह अपना आर्थिक व सामाजिक विकास कर सकें। तथा साथ ही साथ सरकार राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना चाहती है। ताकि राज्य में बेरोजगारी की दर को कम किया जा सके। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को इस योजना के माध्यम से बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान किये जा सकें।

Eligibility Criteria 

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या अन्य होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत पंजीकृत होना चाहिए।

Documents Required for बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana के आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना अनिवार्य है।

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र

Application Process : बिहार उद्योग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है?

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना के तहत बिहार उद्योग रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा।

  • होम पेज खोलने पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आवेदन फॉर्म खुल कर आपके सामने आ जायेगा।
  • आवेदन फॉर्म में सभी प्रकार की जानकारी को आपको ध्यान पूर्वक भरना होगा। तथा नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन टाइप आदि दर्ज करना होगा।
  • उसके बाद आपको GET OTP के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • OTP दर्ज करने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करना होगा

इस प्रकार “Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana” के लिए आपका आवेदन पूर्ण हो जायेगा।

Process To Login On Bihar Mukhyamantri Yojana Portal

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर होम पेज पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको लॉगिन कैटेगरी का चयन करके नये पेज पर जाना होगा, जिसमें पूछी गई सभी प्रकार की जानकारी आपको भरना होगा। फिर आपको आपको लॉगिन के बुत्तों पर क्लिक करना होगा।अब आपका लॉगिन हो जायेगा।

अन्य किसी भी प्रकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल के माध्यम से भी आप अपनी समस्या का निदान कर सकते है।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • इस योजना के तहत उद्योग शुरू करने के लिए राज्य सरकार नागरिकों को 10 लख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी तथा तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ले सकते हैं।
  • बिहार सरकार द्वारा “Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana” के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है।
  • इस योजना मुख्य लक्ष्य प्रदेश मैं बेरोजगारी कम् करना तथा आत्मनिर्भर बनना है।
  • Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana योजना में 102 करोड रुपए का बजट तय किया है।
  • योजना के तहत लोन की राशि व्यक्तियों को 84 किस्तों में जमा करनी होगी।
  • Bihar Udyami Yojana के माध्यम से लोन ब्याज मुक्त दिया जायेगा।
  • लोन प्राप्त करने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।
  • आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र तथा, निवास प्रमाण पत्र जरुरी है।

Contact Information

Note- हमारे द्वारा प्रदान की गयी जानकारी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर के जरूर बताये। अन्य किसी भी प्रकार की योजनाओं से सम्बंधित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट yojanasarkari.in के साथ बने रहे। धन्यवाद

सम्बंधित FAQ

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य के अनुसूचित जाती व जनजाति के लिए युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार की आधिकारिक वेबसाइट क्या है।

बिहार उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://www.startup.bihar.gov.in है।

बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत कितने रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है?

10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जातें है। तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान की जाती है।

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