उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023 | Uttarakhand Viklang Pension Yojana | Viklang Pension Yojana Uttarakhand Application Form | ssp.uk.gov.in
Uttarakhand Viklang Pension Yojana- उत्तरखंड सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए उत्तराखंड “विकलांग पेंशन योजना” की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से राज्य के उन सभी नागरिकों को जो शारीरिक रूप से दिव्यांग व निराश्रित है, सरकार द्वारा उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको उत्तराखंड “विकलांग पेंशन योजना” की जानकारी प्रदान कर रहे है। योजना से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बना रहना होगा।
Uttrakhand Viklang Pension Yojana
सरकार द्वारा शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य राज्य के विकलांग नागरिकों की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि वह अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सकें। आज के समय में जहाँ आम नागरिकों के लिए ही जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। वही विकलांग लोगों के लिए तो यह बहुत ही कष्टकारी है। इसलिए सरकार द्वारा उनको मासिक पेंशन के तौर विकलांग पेंशन प्रदान की जाती है। विकलांग पेंशन के तौर पर उनको 1000 से 1200 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। ताकि विकलांग व्यक्तियों की लोगों पर निर्भरता कम हो सकें।
राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। ताकि वह अन्य किसी पर निर्भर न रह सकें। इस योजना के तहत राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग लोगों को ही दिया जायेगा। उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको विकलांगता प्रमाण पत्र की आवशयकता होगी।
Viklang Pension Yojana Highlights | |
आर्टिकल | विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड |
उद्देश्य | विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
विकलांग पेंशन योजना अनुदान
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाने वाला अनुदान निम्नलिखित है।
- विकलांग लाभार्थी को 1000 रूपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है।
- कुष्ठ रोग से पीड़ित दिव्यांग व्यक्ति को 1200 रूपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत 18 आयु तक के दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों 700 रूपये मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है।
- अगर कोई पति – पत्नी मानसिक रूप से दिव्यांग है, तो उनको 800+400 = 1200 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ
दिव्यांग पेंशन योजना के लाभ निम्नलिखित है।
- इस योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
- इस योजना के माध्यम से सरकार विकलांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है।
- विकलांग व्यक्तियों को आय का साधन प्रदान किया जायेगा।
- उनकी अन्य लोगो पर निर्भरता समाप्त हो जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन 6 महीने के अंतराल में प्रदान की जाती है।
Eligibility Criteria for Uttarakhand Viklang Pension Yojana
विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
- 40% या इस से अधिक विकलांग व्यक्ति ही इस योजना के पात्र है।
- सरकारी अस्पताल द्वारा प्राप्त विकलांग प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी पेंशन भोगी इस योजना का लाभ नहीं ले सकतें।
- यदि विकलांग व्यक्ति किसी वाहन का मालिक है, तो वह इस योजना के लिए योग्य पात्र नहीं है।
Documents Required for Uttarakhand Viklang Pension Scheme
विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करेने होंगे।
- आधार कार्ड
- विकलांग प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट-साइज फोटो
- बैंक खाता विवरण
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
विकलांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
- इस योजना के आवेदन के लिए आपको उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट जाना होगा।
- आवेदन के लिए आपको SSP Uttarakhand Portal पर जाना होगा।
- होम पेज खुल जाने पर आपको आपके सामने एक फॉर्म प्राप्त होगा, जिसमे आपको पेंशन के विकल्प का चयन करना होगा।
- अब आपको योजना का चयन करके उस पर क्लिक करना। होगा। उसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को भरना होगा।
- सभी प्रकार की जानकारी भरने के बाद आपको सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब योजना से जुडी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए आप ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकतें है।
- सबसे पहले आपको उत्तराखंड के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब होम पेज खुलने पर आपको नागरिक सेवा सेक्शन में “पेंशन अनुदान योजनाओ के लिए आवेदन पत्र” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- नया पेज खुलने पर आपको “दिव्यांग पेंशन आवेदन फॉर्म” के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- अब आपके सामने उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा। जिसको आपको डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमे सभी सभी सम्बंधित जानकारी को भर कर तथा अभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्र करके अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के आवेदन को आप नीचे दिए गए विकल्प से आसानी से डाउनलोड कर सकतें है।
Click Here :- Download The Uttarakhand Viklang Pension Yojana Application Form PPF
अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी को भरकर तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र कर उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग में जमा करना होगा।
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना से संबंधित FAQ
पेंशन वर्ष के किन-किन माह में प्राप्त होगी ?
उत्तराखंड विकलांग पेंशन आवेदन की आहर्तायें क्या हैं ?
अभ्यर्थी की विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया हो ।
अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी रु० 1000/- तक हो ।
अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे
एक तरफ सरकार विकलांग जनों को पेंशन दे रही है और दूसरी तरफ परिवार के₹4000 मासिक आय की प्रमाण पत्र मांग रही है ऐसे में सवाल यह है कि सरकार विकलांग के नाम पर पेंशन दे रही है या परिवार के नाम पर यदि कोई विकलांग व्यक्ति किसी परिवार में पल रहा हो तो परिवार के मासिक आय से क्या मतलब है इससे दिव्यांग व्यक्तियों के पालन पोषण में दिक्कत आ सकती है यह सरकार की दोहरी नीति है इसे साफ करना चाहिए