उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2023 :आवेदन स्टेटस, लाभ | UP Bhagya Laxmi Application Form PDF, Important Highlights

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर व गरीब परिवारों की लड़कियों की आर्थिक सहायता के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना की शुरुआत की गयी है। जिसके माध्यम से सरकार बेटी के जन्म के बाद 50000 रुपये की सहायता प्रदान करेंगी तथा 5100 रूपये की आर्थिक राशि बेटी की माँ को भी प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण जैसे अपराध को काम करने के लिए इस योजना की विशेष रूप से शुरुआत की गयी है।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना 2023

राज्य सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से लड़कियों को उनके बैंक खातें में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जब लड़की 6 वीं कक्षा में आ जाएगी तो उसके माता – पिता को 3000 रूपये, 8 वीं कक्षा में 5000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000 रुपये और 12 वीं कक्षा में 8,000 रुपये प्रदान किये जायेंगे। लड़की की आयु 21 वर्ष हो जाने तक लड़की के माता- पिता को कुल 2 लाख रूपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

UP Bhagya laxmi Yojana Highlights
आर्टिकल  यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना
विभाग महिला और बाल विकास विभाग
लाभार्थी राज्य की लड़किया
उद्देश्य आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट Cilck Here

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का उद्देश्य

  • उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की बेटी को ही प्रदान किया जायेगा।
  • जिन परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से कम है।
  • जो परिवार बीपीएल कार्ड धारक है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • बीपीएल परिवार की 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। 
  • राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर लड़किया अपनी शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सके।
क्र संख्या कक्षा वित्तीय धनराशि
1. 6वीं कक्षा 3 हजार रूपए
2. 8वीं कक्षा 5 हजार रूपए
3. 10वीं कक्षा 7 हजार रूपए
4. 12वीं कक्षा 8 हजार रूपए

जरुरी दस्तावेज/ Required Documents 

उत्तरप्रदेश राज्य के लोग यदि भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है:-

  • लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड होना चाहिए।
  • लड़की का जन्म प्रमाण पत्र जो की जन्म के वक़्त बनवाया हो।
  • योजना के लाभ के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है।
  • परिवार का आय प्रमाण पत्र, जिससे आपकी वार्षिक आय का ज्ञात हो सके।
  • परिवार का राशन कार्ड।
  • किसी भी सरकारी बैंक में खाता हो उसकी पासबुक होना आवश्यक हैं।
  • बीपीएल कार्ड

पात्रता मानदंड

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के आवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।

  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम नहीं होनी चाहिए।
  • बच्चे के जन्म के एक वर्ष बाद तक जन्म नामांकन किया जाना अनिवार्य है।
  • लाभर्थी लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
  • लड़की को स्वास्थय विभाग से रोग प्रतिरोधक करना अनिवार्य है।
  • 31 मार्च 2006 के बाद BPLपरिवारों में जन्म लेने वाली सभी बालिकाएँ इस योजना के लिए आवेदन की पात्र है।

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यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना पंजीकरण प्रक्रिया/Application Process

  • उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना  लाभ हेतु आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
  • आपको महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की Official Website पर जाना होगा। 
  • यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के  APPLICATION  FORM को डाउनलोड कर आवेदन फॉर्म को भरना होगा। 
  • सभी आवशयक दस्तवेजों को संलग्र कर आपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या अपने नज़दीकी महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा होगा।

नीचे दिए गए लिंक से आप आसानी से भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर सकतें है।

Click Here :- Download The UP Bhagya Laxmi Yojana Application Form PDF

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण FAQ

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है?

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत सरकार राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना किस विभाग द्वारा प्रायोजित है?

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रायोजित है।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है?

यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से संबंधित विभाग के कार्यालय में आवेदन करना होगा।

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