Mp Samajik Suraksha Pension Yojana | samagra id | samajik suraksha pension portal
Samajik Suraksha Pension Yojana MP:-
मध्यप्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू कर रही है। जिससे राज्य के लोग इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके| ऐसी ही एक योजना मध्यप्रदेश सरकार ने अपने राज्य के निराश्रित लोगों के लिए शुरु की है। इस योजना का नाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है| इस योजना के माध्यम से राज्य के निराश्रित नागरिक जैसे वृद्ध व्यक्ति, विकलांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, दिव्यांग तथा गरीब वर्ग के लोग को लाभ प्रदान जाएगा| इस योजना के तहत इन सभी नागरिको को हर महीने पेंशन राशि दी जाएगी। ताकि निराश्रित लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकें| और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े|
इस लेख के माध्यम से हम मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी है और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|
Samajik Suraksha Pension Yojana MP
MP Social Security Pension Scheme मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा| राज्य के सभी निराश्रित नागरिकों को आर्थिक सहायता की मदद से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक वृद्ध व्यक्ति, 6 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि और 18 वर्ष से अधिक आयु की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
पात्र लाभार्थियों को MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन के रूप में 600 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ताकि उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। यह पेंशन राशि राज्य सरकार हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी| सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
लेख का विषय | MP Social Security Pension Scheme |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के निराश्रित लोग |
उद्देश्य | राज्य के गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग, तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
पेंशन राशि | 600 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
Social Security Pension Yojana MP उद्देश्य
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को शुरू करने का मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे नागरिकों की आर्थिक सहायता करना है जो निराश्रित है| अक्सर निराश्रित नागरिक वो होते है जिनके पास न तो आय का कोई साधन होता है और न ही वह इतने सक्षम होते है कि वह अपने भरण पोषण करने के लिए आय का साधन जुटा सके। जिसके कारण उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे सभी निराश्रित लोगों को हर महीने प्रदेश सरकार 600 रुपए की आर्थिक सहायता राशि पेंशन के रूप में प्रदान करेगी। ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और अपना जीवन आसानी से व्यतीत कर सके, बिना किसी पर निर्भर रहे|
लाभ एवं विशेषताएं
- मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा|
- MP Social Security Pension Scheme का लाभ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और निराश्रित लोगों को दिया जाएगा है।
- राज्य के गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग, तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- शिक्षा प्रोत्साहन के लिए 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- हर महीने 600 रुपए की आर्थिक सहायता राशि इस योजना के तहत पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
- यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- तलाकशुदा व् विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
- यह योजना निराश्रित लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी।
- अब बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं बिना किसी दूसरों पर आश्रित रहे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे|
पात्रता
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत निर्धारित पात्रता नीचे दी गई है:-
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु का दिव्यांग बच्चा पात्र होगा।
- 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक है और उनके पास आय का कोई साधन नहीं है तो वह आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।(परन्तु जो आयकर देते हैं या सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगे| )
- इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धाजन जो वृद्ध आश्रम में निवास करने वाले पात्र होंगे।
- तलाकशुदा महिला या विधवा महिला पात्र है।
- अगर तलाकशुदा महिला सरकारी नौकरी में कार्यरत है तो वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी।
- अगर विधवा महिलाएं किसी सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रही है तो वह एमपी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।
आवश्यक दस्तावेज
आवश्यक दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है:-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- विकलांगता सर्टिफिकेट
- सदस्य आईडी नंबर
- बैंक अकाउंट विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
ऑफलाइन आवेदन करें?
- सबसे पहले अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ब्लॉक/नगर निगम में जाना होगा।
- वहां जाकर संबंधित अधिकारी से मध्यप्रदेश सामाजिक पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फार्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
- उसके बाद मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- अंत में यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा करना होगा जहां से प्राप्त किया था।
- आवेदन फार्म के सत्यापित होने के कुछ दिनों बाद आपको योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
- इस पेज पर ऑनलाइन आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
- अब इस पेज पर पूछी गई आवश्यक जानकारी जैसे जिला और स्थानीय निकाय का चयन करना होगा।
- इसके बाद समग्र सदस्य आईडी दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी। जैसे आधार कार्ड नंबर, बैंक खाते की जानकारी आदि।
- इसके बाद मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अंत में Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन फॉर्म की स्थिति कैसे देखें?
- सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर पेंशन की स्वीकृति की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर अपनी समग्र आईडी दर्ज करनी होगी।
- अब Show Details के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने आवेदन फॉर्म की स्थिति आ जाएगी।
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FAQs
वृद्ध व्यक्ति, तलाकशुदा, विधवा महिलाएं, दिव्यांग बच्चे, गरीब वर्ग के लोग आदि|
लाभार्थी को हर महीने 600 रुपए की पेंशन राशि दी जाएगी।
ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से|
आधिकारिक वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in/