Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana 2020 (PMJDY) , प्रधानमंत्री जन धन योजना, PM Jan Dhan Yojana , PM Jan Dhan Yojana in hindi
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana : प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। यह योजना बुनियादी बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आधारित ऋण की आवश्यकता, प्रेषण सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करती है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), भारत सरकार का वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जो 10 से 65 वर्ष आयु वर्ग के लिए लागू होता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं जैसे बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और बीमा मुहैया कराना है। यह वित्तीय समावेशन अभियान भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस योजना की घोषणा की थी।
Important : “केंद्र सरकार सोमवार 4 मई से महिला जनधन खाताधारकों को 500 रुपये की दूसरी किस्त देगी” इस पैसे को एटीएम से भी निकाला जा सकता है। बैंक शाखाओं में भीड़ न जुटे इसलिए इस राशि का स्थानांतरण पांच दिन की अवधि में किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जन धन योजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंको को इ-मेल भेजा जिसमें उन्होंने ‘हर परिवार के लिए बैंक खाता’ को एक ‘राष्ट्रीय प्राथमिकता’ घोषित किया और सात करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंको को कमर कसने को कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियों को भी मान्यता दी है। इसने प्रमाणित किया है कि “वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक सप्ताह में खोले गए अधिकांश बैंक खाते 18,096,130 हैं और यह वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है।”
यह भी देखें :- प्रधानमंत्री-गरीब-कल्याण योजना , आयुष्मान-भारत-योजना
आर्टिकल | PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना |
विभाग | वित्त मंत्रालय |
भाषा | हिंदी |
लाभार्थी | देश के नागरिक |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmjdy.gov.in |
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojanaके लाभ
- न्यूनतम जमा या बैलेंस अनिवार्य नहीं– इस योजना के तहत बैंक खाता खुलवाते समय या बाद में अपने बैंक खाते में कोई भी न्यूनतम राशि रखना जरुरी नहीं है.
- ओवरड्राफ्ट सुविधा – छह महीने के बाद रु 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी उपलब्ध है।
- एटीएम कार्ड की भी सुविधा – खाताधारकों को निशुल्क एटीएम की सुविधा भी मिलेगी।खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड इशू किया जाएगा। यह कार्ड तय अवधि तक मान्य होगा और उसकी वैधता अवधि खत्म होने के बाद उसका नवीनीकरण कराना होगा।
- 4 प्रतिशत ब्याज और अन्य प्रोडक्ट – खाताधारकों को जमा राशि पर ब्याज की सुविधा भी मिलेगी और उन्हें एफडी एंड आरडी खुलवाने की भी सुविधा दी जाएगी।
- बीमा सुरक्षा – प्रधानमंत्री जन-धन खाता खुलवाने पर आपको 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा और 30 हजार रुपए का जीवन बीमा सुरक्षा भी मिलती है।
दुर्घटना बीमा शर्ते –
a) इस दुर्घटना बीमा का लाभ तभी मिल सकेगा, जबकि आपे हादसे की तारीख के पिछले 90 दिन के भीतर उस खाते से कोई वित्तीय या गैर वित्तीय लेन-देन किया हो।
b) दुर्घटना बीमा सुरक्षा हर खाताधारक को मिलेगी। अगर कई लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं तो भी सभी जन-धन खाता धारकों को इस बीमा का लाभ मिलेगा। लेकिन, यह दुर्घटना बीमा सुरक्षा, सिर्फ एक खाते पर मिल सकती है।
c) दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए आपको अलग से किसी तरह का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। वास्तव में, इसका प्रीमियम रुपे कार्ड जारी करने वाली संस्था NPIC की तरफ से हर रुपे कार्डधारक के लिए चुकाया जाता है।
जीवन बीमा शर्ते –
a) खाताधारक की किसी भी कारण से मृत्यु होेने की स्थिति में यह बीमा राशि मिलती है। लेकिन, यह बीमा सुरक्षा किसी एक परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकती है। वह व्यक्ति सामान्यत: परिवार का मुखिया होना चाहिए या फिर परिवार का कमाऊ सदस्य हो।
b) उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो और 59 वर्ष से अधिक नहीं हो।
अगर घर का मुखिया पहले ही 60 वर्ष से अधिक उम्र का है तो फिर, दूसरा उससे छोटा (18 से 59 वर्ष) सदस्य इस बीमा सुरक्षा का हकदार होगा। अगर संयुक्त खाता है तो, तो प्राथमिक खाताधारक primary Account holder ही इस बीमा सुरक्षा के लिए पात्र होगा। उम्र वगैर की अन्य शर्तें पूरी होने पर।
c) फिलहाल यह बीमा सुरक्षा शुरू के 5 वर्षों (वित्त वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक) लागू है। योजना के प्रदर्शन के आधार पर आगे इसकी शर्तों में बदलाव भी हो सकता है। - प्रौद्योगिकी का उपयोग– बायो-मैट्रिक आधारित खाता खोलने और लेनदेन व्यापार संवाददाता के माध्यम से उपलब्ध हैं। यह अनपढ़ लोगों के लिए बैंकिंग कार्यों को आसान बनाता है।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर– सरकारी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जाती है।
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana खाता की सीमाएं
- अधिकतम लेन-देन पर प्रतिंबध: एक महीने में खाताधारक 10 हजार रुपए से अधिक नहीं निकाल सकता।
- जीरो अकाउंट पर चेक ड्राफ्ट की सुविधा नहीं: अगर आप चेक या ड्राफ्ट की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आवश्यक बैंक बैलेंस रखना जरूरी होगा। जीरो बैलेंस पर चेक ड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
- अधिकतम बैलेंस का प्रतिबंध: इन खातों में एक साल के दौरान कुल 1 लाख रुपए से अधिक जमा नहीं करवा सकते और बैलेंस 50 हजार रुपए से अधिक नहीं रखा सकते।
- 4 बार से ज्यादा पैसा निकालने पर शुल्क: एटीएम लेन-देन सहित एक महीने में आप ज्यादा से ज्यादा 4 बार पैसे निकाल सकते हैं।
इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करे – pmjdy.gov.in
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Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana खाता कैसे खुलवाए
किसी भी बैंक शाखा या बैंक के व्यवसाय प्रतिनिधि के यहां अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। व्यवसाय प्रतिनिधि को ही ‘बैंक मित्र’ नाम दिया गया है। ज्यादातर बैंक इन्ही बैंक मित्र के जरिए ही जन-धन खाता खुलवाते हैं।
खाताधारक को 1 फॉर्म भर कर देना होगा. ये फॉर्म का लिंक नीचे दिया गया है. फॉर्म भरने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे – फॉर्म इन इंग्लिश | फॉर्म इन हिंदी
![[ PMJDY] Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana | प्रधानमंत्री जन धन योजना 3 प्रधानमंत्री जन धन योजना form](https://yojanasarkari.in/wp-content/uploads/2019/10/english_form.png)
![[ PMJDY] Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana | प्रधानमंत्री जन धन योजना 4 hindi form 1](https://yojanasarkari.in/wp-content/uploads/2019/10/hindi-form-1.png)
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana खाता खुलवाने के लिए दस्तावेज
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते को आवेदक के हस्ताक्षर से प्रमाणित करके स्वीकार किया जाएगा। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी वैध दस्तावेजों में से किसी एक की आवश्यकता होगीः
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- नरेगा द्वारा जारी किया गया जॉब कार्ड
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया पत्र जिसमें नाम, पता और आधार संख्या, या का विवरण है
- नियामक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज:
- बशर्ते कि ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करने के लिए सरलीकृत उपाय लागू किए जाते हैं, निम्नलिखित दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज माना जाएगा: –
- केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक / विनियामक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए आवेदक की तस्वीर वाला पहचान पत्र;
- एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र, व्यक्ति की विधिवत रूप से सत्यापित तस्वीर के साथ।
टोल फ्री नंबर –
राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर
1800-180-1111
1800-11-0001
राज्य स्तर पर टोल फ्री नंबर
आंध्र प्रदेश | 1800-425-8525 | दमन-दीव | 1800-233-1000 |
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 1800-345-4545 | दिल्ली | 1800-1800-124 |
अरुणाचल प्रदेश | 1800-345-3616 | गोवा | 0832-241-6666 |
असम | 1800-345-3756 | गुजरात | 1800-233-1000 |
बिहार | 1800-345-6195 | हरियाणा | 1800-180-1111 |
चंडीगढ़ | 1800-180-1111 | हिमाचल प्रदेश | 1800-180-8053 |
छत्तीसगढ़ | 1800-233-4358 | झारखंड | 1800-345-6576 |
दादर-नगर हवेली | 1800-233-1000 | कर्नाटक | 1800-4259-7777 |
केरल | 1800-425-11222 | मध्य प्रदेश | 1800-233-4035 |
लक्षद्वीप | 1800-4259-7777 | महाराष्ट्र | 1800-102-2636 |
नागालैंड | 1800-345-3707 | पंजाब | 1800-180-1111 |
ओडिशा | 1800-345-6551 | राजस्थान | 1800-180-6663 |
पुदुचेरी | 1800-4250-0000 | सिक्किम | 1800-345-3256 |
तेलंगाना | 1800-425-1825 | उत्तर प्रदेश | 1800-102-4455 1800-223-344 |
तमिलनाडु | 1800-425-4415 | उत्तराखंड | 1800-180-4167 |
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा | 1800-345-3343 | मेघालय | 1800-345-3658 |
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