मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना छत्तीसगढ़ 2024: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं लाभार्थी सूची

Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana:-

अक्सर कम पैसे के होने के कारण श्रमिक अपने घर नहीं बना पाते, इसलिए वे झुग्गी में रहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना को शुरू किया है, जो इन श्रमिकों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता देगी। राज्य के श्रमिक परिवारों को इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा घर बनाने के लिए धन दिया जाएगा। ताकि श्रमिक बिना पैसे की कमी के घर बना सकें।

इस लेख के माध्यम से हम CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| जैसे कितनी आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा, पात्रता क्या होनी चाहिए एवं किन-किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, औरआवेदन प्रक्रिया क्या है आदि| यदि आप इन सभी से जुड़ी जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ें|

Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana

Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana 2024

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को घर बनाने के लिए धन प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योग्य लाभार्थियों को एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे घर बना सकें। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को ही मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिससे वह अपना घर बना सकेंगे। श्रमिकों को मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा।

लेख का विषय CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
शुरू की गई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा
संबंधित विभाग श्रम विभाग छत्तीसगढ़
लाभार्थी राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिक
आर्थिक सहायता राशि 1 लाख रुपए
उद्देश्य आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in

उद्देश्य

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का उद्देश्य राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने घर बना सकें। सरकार इस योजना के माध्यम से योग्य श्रमिकों को एक लाख रुपये का एकमुश्त भुगतान देगी। अब श्रमिक छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का लाभ लेकर अपना घर बना सकेंगे बिना किसी आर्थिक कठिनाई के। जिससे वो स्वतंत्र और सशक्त होकर जीवन यापन कर सकेंगे। और उनका जीवन स्तर भी बदलेगा|

लाभ एवं विशेषताएं

  • छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना को शुरू किया है|
  • छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों को अब अपने घर बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को उनके घर बनाने के लिए एक लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।
  • सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी।
  • अब छत्तीसगढ़ के निर्माण श्रमिकों को अपने आवास निर्माण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • निर्माण श्रमिकों को आवास सहायता योजना का लाभ देने के लिए, CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana को 2024 में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
  • अब श्रमिकों को पैसे की कमी नहीं होगी और वे अपने घर बना सकेंगे।
  • राज्य के निर्माण श्रमिकों को अब कच्चे मकान एवं झुग्गी झोपड़ियां में अपना जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा जिससे वह आत्मनिर्भर हो सकेगा।
  • राज्य के निर्माण श्रमिकों को अब आत्मनिर्भर होने के लिए कच्चे मकान और झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन नहीं करना पड़ेगा।
  • इस योजना का लाभ पंजीकृत श्रमिकों को केवल एक बार मिलेगा।
  • CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana के लिए आवेदन दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रियाओं से स्वीकार किए जाएंगे।

पात्रता मानदंड

  • आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए|
  • आवेदक श्रमिक होना चाहिए|
  • केवल राज्य के भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है|
  • आवेदक श्रमिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक श्रमिक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • श्रमिक पंजीयन कार्ड
  • स्वघोषणा प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर

CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले श्रम विभाग कार्यालय जाना होगा।
  • वहां से संबंधित अधिकारी से छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • फॉर्म में मांगी सभी जानकारी को सही-सही से भरना होगा।
  • इसके बाद मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अंत में आवेदन फॉर्म वापस श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापित होने पर आपके बैंक खाते में लाभ राशि स्थान्तरित कर दी जाएगी।

छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक आवास योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:-

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद योजना एवं सेस (उपकर) के सेक्शन में आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • यहाँ नीचे योजना हेतु रिकॉर्ड खोजें के सेक्शन में जाना होगा।
  • इसके बाद अपने जिले का चयन करना होगा और पंजीयन क्र./पंजीयन सदस्य क्र. दर्ज करना होगा।
  • अब विवरण देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • अंत में Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

  • सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर भवन एवं अन्य संनिर्माण के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • होमपेज पर योजना के सेक्शन में योजना की स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर योजना के नाम का चयन करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन क्रमांक संख्या दर्ज कर स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना से संबंधित जानकारी आ जाएगी।
  • इस प्रकार आप आसानी से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

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