राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023: रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन

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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना : रोजगार हमारे देश की मुख्य समस्या है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजना और सेवाएं शुरू की हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा ली गई ऋण राशि पर सब्सिडी प्रदान करती है।

आज हम अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको  CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे है, जैसे  “Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana” के पात्रता मानदंड पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि,  CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

Table of Contents

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2023

देश में बढ़ती बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कि शुरू की है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, सरकार व्यवसाय शुरू करने या व्यवसाय के विकास के लिए किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण पर 5% से 8% की सब्सिडी प्रदान करती है।

नया उद्यम और मौजूदा उद्यम दोनों इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत, कोई 10,00,00,000 रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकता है, और व्यापार ऋण की अधिकतम सीमा 1,00,00,000 रुपये है। कोई भी बिना किसी संपार्श्विक के 1000000 रुपये तक का ऋण ले सकता है, लेकिन 10,00,00,000 रुपये से अधिक के ऋण के लिए, बैंक द्वारा जांच किए जाने के बाद डिस्टिक लेवल टास्क फोर्स कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Highlights
योजना राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
किसने लॉन्च की राजस्थान सरकार
लाभार्थी राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना
सब्सिडी दर 5% से 8%
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan की विशेषताएं

  • राज्य में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए यह योजना शुरू की गई है।
  • इस योजना के तहत 5% से 8% की ऋण सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • मौजूदा उद्यम और जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • वह अधिकतम ऋण राशि रु10,00,00,000 है, जबकि व्यावसायिक ऋण के लिए 1,00,00,000 रुपये है।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इइस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और बेरोजगारी की स्थिति को कम कर राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना। है। इस योजना के तहत, अपने व्यवसाय की शुरुआत के लिए लोगों द्वारा ली गई ऋण राशि पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि अधिकतम लोग योजना के लिए आवेदन कर सकें और अधिक रोजगार उत्पन्न कर सकें।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऋणदात्री संस्थाएं

  • नेशनालिज्ड कमर्शियल बैंक। (Nationalized commercial bank)
  • एस आई डी बी आई। (SIDBI)
  • रीजनल रूरल बैंक। (Regional Rural Bank.)
  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। (Private Sector Scheduled Commercial Bank)
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक। (Schedule small finance bank)
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। (Rajasthan Financial Corporation)

CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana  के लाभार्थी

  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। (Self Help Group)
  • सोसाइटी पार्टनरशिप फर्म। ( Society Partnership Firm)
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट। (Individual Applicant)
  • कंपनीज। (Company)
  • एलएलपी फॉर्म्स। (LLP Firm)

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत सब्सिडी दर

ऋण राशि सब्सिडी
25 लाख तक का ऋण 8%
25 लाख से 5 करोड़ तक का ऋण 6%
5 करोड़ से 10 करोड़ तक का ऋण 5%

पात्रता मापदंड

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan के आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:

  • आवेदक निवास का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के आवश्यक दस्तावेज

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड।
  • वोटर कार्ड।
  • अधिवास प्रमाणपत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाता।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की आवेदन प्रक्रिया

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan हेतु आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
  • यदि आप पहले से पंजीकृत हैं तो लॉग_इन विवरण दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें और यदि नहीं तो पंजीकरण पर क्लिक करें।
  • फिर श्रेणी का चयन करें ( नागरिक, उधियोग और सरकारी कर्मचारी)।
  • फिर नया फॉर्म खुलेगा, आवेदन पत्र में पूछे गए विवरणों को दर्ज करें।
  • सभी विवरण भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉग इन करना होगा
  • अब राजस्थान मुख्यमंत्री लगु उद्योग प्रोत्साहन योजना का चयन करें।
  • आवेदन पत्र विवरण दर्ज करें और पूछे गए अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • अब सबमिट विकल्प पर क्लिक करें।

Digital ID (SSOID) रिकावर कैसे करे ?

  • सबसे पहले आपको CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फिर आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होमपेज खुल जाएगा।
  • फिर forgot my digital id का चयन करें।
  • आवेदन पत्र में पूछे गए विवरण दर्ज करें।
  • अब सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें और Digital Id (SSOID) आपकी स्क्रीन पर होगा।

Note: आपको हमारे द्वारा दी गई CM Laghu Udhyog Protsahan Yojana Rajasthan की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए yojanasarkari.in पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किसने किया?

राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 10 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

राजस्थान का कोई भी निवासी जो व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण लेना चाहता है या व्यवसाय की वृद्धि के लिए मौजूदा उद्योग इस योजना का लाभ उठा सकता है।

इस योजना के तहत कोई कितना ऋण ले सकता है?

इस योजना के तहत, कोई 10,00,00,000 रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकता है, और व्यापार ऋण की अधिकतम सीमा 1,00,00,000 रुपये है।

इस योजना के तहत ऋण पर दी जाने वाली सब्सिडी दर क्या है?

इस योजना के तहत, ऋण राशि के अनुसार 5% से 8% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

 

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