राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना | Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन आवेदन | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन | Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana Rajasthan
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना – किसानों को खेती करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके निवारण के लिए सभी सरकारें समय समय पे नयी योजनाएँ लागू करती है राजस्थान सरकार द्वारा भी ऐसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। आज हम इस लेख द्वारा आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को खेती की करते हुवे कोई भी या किसी भी तरह का हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। यदि आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो आप से निवेदन है कि आप हमारे द्वारा दिए गए इस लेख को अंत तक पढ़े।

राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2023
यह योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा शुरू की गयी है जो की वर्ष 2021 के बजट पेश करते समय दिनांक 24 फ़रवरी 2021 को हुई। इस योजना के तहत अगर किसी किसान की काम करते हुए किसी भी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो राजस्थान की सरकार द्वारा राज्य के किसान को आर्थिक सहायता की जाएगी | आर्थिक सहयता 5 हज़ार रूपए से लेकर 2 लाख रूपए तक की होगी। इस योजना का बजट राजस्थान सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक योजना का विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना |
किस ने लांच की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राजस्थान के किसान |
उद्देश्य | दुर्घटना की स्थिति में राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
साल | 2023 |
आर्थिक सहायता | ₹5000 से लेकर ₹200000 तक |
बजट | 2000 करोड़ रुपए |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का मुख्य उद्देश्य खेती करते समय होने वाली किसानों के साथ दुर्घटनाओं की स्थिति में ,राज्य के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसान को कृषि गतिविधियों के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करते हैं तो उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
जिससे कि वह अपना इलाज अच्छे तरिके से करवा पाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के मदद से राजस्थान के किसान व् उनके परिवार आत्मनिर्भर बनेंगे तथा दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से उभर पाएंगे |
यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के अंतर्गत मृत के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसान तथा किसानों के परिवार आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनेंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राज्य में कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा। यदि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ की राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी और यदि किसान विकलांग हो जाता है तो लाभ की राशि पंजीकृत किसान को प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना दुर्घटना एवं आर्थिक सहायता
दुर्घटना | आर्थिक सहायता |
मृत्यु | ₹200000 |
2 अंगों में विकलांगता (या तो 2 हाथ या 2 पैर या 2 आंख या 1 हाथ और 1 पैर) | ₹50000 |
रीड की हड्डी का टूटना, सिर की चोट के कारण कोमा में जाना | ₹50000 |
पुरुष या महिला के सिर के पूरे हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹40000 |
पुरुष या महिला के सर के कुछ हिस्से के बालों की डी स्कैल्पइंग | ₹25000 |
1 अंग में विकलांगता ( या हाथ या पैर या आंख या टखना) | ₹25000 |
यदि 4 उंगलियां कट जाती हैं | ₹20000 |
यदि 3 उंगलियां कट जाती हैं | ₹15000 |
यदि 2 उंगलियां कट जाती है | ₹10000 |
यदि 1 उंगली कट जाती है | ₹5000 |
दुर्घटना के कारण फ्रैक्चर | 5000 |
कालानुक्रमिक क्रम में लाभ प्राप्त करने वाले
लाभार्थी | कारण |
पति या फिर पत्नी | यदि पंजीकृत किसान की मृत्यु हो गई है या फिर पंजीकृत किसान विकलांग हो गया है तो पंजीकृत किसान के पति या फिर पत्नी को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी। |
बच्चे | पंजीकृत किसान के बच्चों को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि पंजीकृत किसान की पति या पत्नी अनुपस्थित है। |
माता पिता | पंजीकृत किसान के माता-पिता को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी यदि पंजीकृत किसान के बच्चे एवं पति पत्नी अनुपस्थित हैं। |
पौत्र तथा पौत्री | यदि पंजीकृत किसान के पति या पत्नी, बच्चे या माता-पिता नहीं है तो उस स्थिति में लाभ की राशि पंजीकृत किसान के पौत्र तथा पौत्री को प्रदान की जाएगी। |
बहन | यदि पंजीकृत किसान की कोई अविवाहित/विधवा/आश्रित बहन पंजीकृत किसान के साथ रहती है तो इस स्थिति में लाभ की राशि पंजीकृत किसानके कोई अन्य रिश्तेदार ना होने पर बहन को प्रदान की जाएगी। |
वारिस | यदि पंजीकृत किसान कि पति या फिर पत्नी, बच्चे, माता पिता, पुत्र या पुत्री एवं बहन नहीं है तो इस स्थिति में यदि पंजीकृत किसान का कोई वारिस, वारिस अधिनियम के अंतर्गत है तो लाभ की राशि उसे प्रदान की जाएगी। |
Note: आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान का बालक या बालिका या फिर पति या पत्नी राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत किसान की आयु 5 से 70 वर्ष होनी चाहिए। |
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को आरंभ करने की घोषणा 24 फरवरी 2023 को की है।
- यदि कृषि कार्य गतिविधियों के दौरान राज्य के किसानों की मृत्यु हो जाती है या फिर उनको किसी प्रकार की विकलांगता का सामना करना पड़ता है तो उन्हें इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
- इस योजना के तहत वित्तीय सहायता ₹ 5000 से 200000 तक है।
- इस आवेदन पत्र को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर किसान या किसान के परिवार को संबंधित विभाग में प्रस्तुत करना होगा।
- यदि किसान या किसान के परिवार वाले दुर्घटना होने के 6 महीने के बाद आवेदन पत्र जमा करता/करते है तो इस स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करवाने वाले किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- किसान की मृत्यु या विकलांगता दुर्घटना से होनी चाहिए तभी किसान या किसान के परिवार वालो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।
- आप इस योजना के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का बजट सरकार द्वारा 2000 करोड़ों पर निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी किसान व्यक्ति पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- यदि पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बालक या बालिका या फिर पति या पत्नी होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण होनी चाहिए।
- आत्महत्या या फिर प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
कृषक साथी योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का पहचान पत्र होना जरुरी है।
- अगर किसान की दुर्घटना के दौरान मौत हो गयी है तो उस किसान की एफआईआर रिपोर्ट और पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट होनी भी जरुरी है।
- किसान का आयु प्रमाण पत्र होना भी जरुरी है।
- आवेदक की एफआईआर रिपोर्ट और पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट के साथ उस किसान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और होना भी जरुरी है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का म्रत्यु प्रमाण पत्र होना भी जरुरी है।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का लाभ लेने के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट भी जरुरी है।
- अगर किसान को दुर्घटना के दौरान स्थाई विकलांगता हुई है तो इस मामले में उस किसान का मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन से विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाना होगा और इसको आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करना होगा।
- इसके अलावा उस किसान की विकलांगता की तस्वीर भी आवेदन फॉर्म के साथ सलग्न करनी होगी।
- किसान की हेयर डिटेल रिपोर्ट भी होनी जरुरी है |
राजस्थान कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
राज्य के किसान इस योजना के तहत खुद को पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करते हैं।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- इसके बाद आवेदक को वहाँ जाकर “राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना” का आवेदन फॉर्म लेना होगा |
- इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरना होगा।
- सभी पूछी गयी जानकारी को भरने के बाद आपको इस आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी जरुरी दस्तावेजो (जो भी दस्तावेज मांगे गए हो) को सलग्न करना होगा।
- इसके बाद आपको इस आवेदन फॉर्म को कृषि विभाग में जमा करना होगा |
- इस तरह आप अपने आपको इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत करवा लेंगे |
- अब आप फ्यूचर में इस योजाना का लाभ ले सकते है |
NOTE-राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है जैसे ही राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्रिया का आरम्भ होता है हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे |
निष्कर्ष
इस योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य के उन किसान नागरिको के लिए की गयी है जो खेती करते है। अगर किसी किसान के साथ खेती करते समय खेत में किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है।जिससे किसान की मौत हो जाती है या फिर किसान को किसी तरह की कोई विकलांगता हो जाती है तो उस किसान को मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत दो लाख रूपये तक की आर्थिक मदद प्रदान करेगी।
आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए YojanaSarkari पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।