Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023: मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन Form, लाभार्थी सूची

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जीवन में आवास कितना महत्वपूर्ण है ये हम सभी जानते है| देश में कई ऐसे नागरिक हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण इस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे सभी नागरिकों के लिए राज्य और क्षेत्रीय सरकारें विभिन्न प्रकार की योजनाएँ चलाती हैं। ऐसी ही एक योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है इस योजना का नाम Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023 है।

इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों को अपना घर उपलब्ध कराया जाता है। इस लेख के माध्यम से हम Mukhyamantri Awasiya Bhumi Adhikar Yojana से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि। यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत पढ़ें|

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana

Table of Contents

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे परिवारों को भूखंड प्रदान किए जाएंगे जिनके पास अपना घर नहीं है। वे सभी परिवार जिनके पास न तो अपना घर है और न ही अपना प्लॉट इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे। ये प्लॉट नि:शुल्क (लीज पर) उपलब्ध कराए जाएंगे। भूखण्ड प्राप्त करने के बाद हितग्राहियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान का निर्माण भी कराया जा सकता है। इसके अलावा अन्य योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को दिया जाएगा।

सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि पर भूखंडों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब प्रदेश के नागरिक सम्मानित जीवन जी सकेंगे। इन भूखण्डों के माध्यम से प्रदेश के नागरिक भी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी योग्य भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

योजना का नाम Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana
आरंभ की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभार्थी मध्य प्रदेश के नागरिक
लाभ आवासीय प्लॉट प्राप्त होना
आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana का उद्देश्य

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन सभी नागरिकों को आवासीय प्लॉट उपलब्ध करवाना है जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यह योजना देश के नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। अब प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपना खुद का घर प्राप्त कर सकेगा। इसके अलावा इस Awasiya Bhu Adhikar Yojana MP के माध्यम से प्रदान किए गए प्लॉट पर बैंकों से कर्ज की प्राप्ति भी की जा सकेगी। जिससे कि प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 25000 से अधिक लाभार्थियों को मिलेंगे भूखंड

MP Mukhyamantri Awas Bhu Adhikar Yojana के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा राज्य के ऐसे नागरिकों को नि:शुल्क भूखंड उपलब्ध कराये जायेंगे जिनके पास गरीब परिवारों के लिये पर्याप्त आवास नहीं है और स्वयं की जमीन भी नहीं है| ऐसे प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ग मीटर का एक भूखंड निःशुल्क आवंटित किया जाएगा। और उनका खुद का आवास होने का सपना साकार होगा|

Mukhyamantri Awas Yojana MP के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी 2023 को सिंगरौली में 25 हजार 412 जरूरतमंदों को आवास निर्माण हेतु निःशुल्क भूखण्ड आवंटित करेंगे| इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना में पात्रता पूर्ण करने वाले नागरिकों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक बिना मकान के न रहे। राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी नागरिकों को आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।

Madhya Pradesh Property Registration

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के लाभ तथा विशेषताएं

  • Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के माध्यम से उन सभी परिवारों को प्लॉट प्रदान किया जाएगा जिनके पास अपना घर नहीं है।
  • यह प्लॉट निशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
  • प्लॉट प्राप्त करने के पश्चात लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर का निर्माण भी करवाया जा सकेगा।
  • इसके अलावा लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा।
  • Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के माध्यम से राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।
  • इन भूखंडों के माध्यम से राज्य के नागरिक बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे।
  • यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी योग्य भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के तहत प्रदान किए जाने वाले भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
  • सभी आवेदनों और स्वीकृत मामलों की निगरानी राज्य सभा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • प्लॉट के आवंटन के लिए कोई प्रीमियम जमा करने की जरूरत नहीं है।
  • भू-स्वामित्व का अधिकार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से दिया जायेगा।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के अंतर्गत भूमि आवंटन की प्रक्रिया

  • प्राप्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से जांच कर तहसीलदार को भेजा जायेगा.
  • इसके बाद सभी पात्र और अपात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
  • ग्रामीणों द्वारा 10 दिन में आपत्ति व सुझाव देने के लिए सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
  • जिसकी सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
  • आपत्तियों एवं सुझावों का परीक्षण कर सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तहसीलदार द्वारा तैयार कर संबंधित ग्राम सभा में प्रकाशित की जायेगी।
  • राय लेने के बाद तहसीलदार कानून के अनुसार परीक्षण के बाद पात्र आवेदकों को भूखंडों के आवंटन के लिए आदेश जारी करेंगे।
  • मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत भूखंड आवंटन के लिए कोई प्रीमियम प्रदान नहीं किया जाएगा और आवंटित भूखंड पर भू-राजस्व निर्धारित किया जाएगा।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana की पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के पास कोई भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • वह नागरिक जिनके पास कोई जमीन नहीं है एवं वह अक्समिक श्रम के माध्यम से आजीविका कमाते हैं वह भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  • ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के पुरुषों या व्यस्क सदस्य नहीं है वह भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
  • परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर व्यस्क नहीं होना चाहिए।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana की अपात्रता

  • वे परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से आवास उपलब्ध है।
  • वह आवेदक जिससे परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है।
  • यदि आवेदक परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान से राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।
  • परिवार के किसी भी सदस्य का अधिकार दाता होने पर भी योजना से लाभ की प्राप्ति नहीं की जा सकती।
  • आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम उसी ग्राम में होना चाहिए जहां वह आवासीय प्लॉट चाहता है।
  • यदि दिनांक 1 जनवरी 2021 को प्रचलित मतदाता सूची में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया जा सकता।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • आयु का प्रमाण
  • आय का प्रमाण
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

आवेदकों के लिए जारी की गई निम्नलिखित शर्तें

  • Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के माध्यम से प्रत्येक पात्र परिवार को प्लॉट प्रदान किया जाएगा।
  • परिवार का अर्थ है पति और पत्नी और उनके अविवाहित बेटे और बेटियां।
  • आवेदन करने के लिए प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
  • Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के अंतर्गत केवल वहीं आवेदक परिवार आवेदन कर सकेंगे जो संबंधित गांवों के निवासी हैं।
  • आवेदन SAARA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकेगा।
  • सभी पात्र परिवारों की ग्राम वार सूची प्रकाशित की जाएगी जिससे कि संबंधित ग्राम वासियों से आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया जा सके।
  • यह आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की अवधि 10 दिन होगी।
  • इस बात की सूचना चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों और ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा की जाएगी।
  • आबादी की भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किया गया है|
  • उपलब्धता के अनुसार पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदकों द्वारा प्लॉट के आवंटन के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं जमा करना होगा।
  • राजस्व आयुक्त द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग की जाएगी।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • होम पेज पर मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर जाना होगा और अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

  • आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा|
  • इस पेज पर दिए गए दिशा निर्देशों को आप को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा।
  • इसके बाद आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज पर नवीन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
  • इस फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी:-
    • जिला
    • तहसील
    • पटवारी हल्का
    • हल्का संख्या
    • ग्राम का नाम
    • ग्राम संख्या
    • आधार नंबर
    • समग्र आईडी
    • आवेदक का नाम
    • आवेदक के पिता या पति का नाम
    • जन्मतिथि
    • लिंग
    • जाति
    • वर्तमान निवास स्थान का पता
    • मोबाइल नंबर
    • ईमेल आदि
  • अंत में सेव डिटेल(save detail) के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन खोजने कैसे खोजें?

  • सबसे पहले स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
  • इसके बाद मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के विकल्प पर जाना होगा और अप्लाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आवेदन खोजें के अंतर्गत यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

  • अपना मोबाइल नंबर तथा समग्र आईडी भरनी होगी।
  • अब आपको सर्च रिकॉर्ड के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana से संबंधित प्रश्न उत्तर

मध्य प्रदेश के निवासी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते है?

मध्य प्रदेश के निवासी इस योजना के लिए आवेदन SAARA (स्मार्ट ऍप्लिकेशन फ़ॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन) पोर्टल में जाकर कर सकते है। आवेदन प्रोसेस जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

मध्य प्रदेश राज्य के किन परिवारों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा?

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के भूमिहीन परिवार वालो को आवासीय निर्माण हेतु प्लॉट दिया जाएगा।

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