Khadya Suraksha Yojana Rajasthan:- राजस्थान में सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जो खाद्य सामग्री को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। Khadya Suraksha Yojana Rajasthan के माध्यम से गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री मिलेगी। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं। और एक गरीब परिवार से है। तो आप NFSA खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
इस आर्टिकल के माध्यम से हम खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। जैसे, कैसे नाम जोड़ सकते हैं, जोड़ने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन पात्र होगा, आदि| यदि आप खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म online से संबंधित जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत पढ़ें|
Khadya Suraksha Yojana Rajasthan 2024
राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है, जो गरीबों, आर्थिक रूप से कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर खाद्य सामग्री प्रदान करेगी। Khadya Suraksha Yojana Rajasthan गरीब परिवारों को सस्ती खाद्य सामग्री देता है। राज्य सरकार 2 रुपये प्रति किलो गेहूं देती है, और प्रत्येक सदस्य को 5 रुपये प्रति किलो गेहूं मिलता है। साथ ही, भारत सरकार परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं मुफ्त देती है।
सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता को पूरा करने के बाद जो परिवार राज्य में गरीबी रेखा में रहते हैं और राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी खाद्य सामग्री का लाभ नहीं ले पाते हैं उन्हें NFSA नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट से तुरंत जुड़वा लेना चाहिए। ताकि खाद्य सामग्री और अन्य लाभ भी मिल सकें।
लेख का विषय | Khadya Suraksha Yojana Rajasthan |
शुरू की गई | राजस्थान सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के निर्धन नागरिक |
उद्देश्य | रियायती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना |
आधिकारिक वेबसाइट | emitra.rajasthan.gov.in |
उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों को खाद्य सामग्री मुफ्त में देना है। जिससे वे स्वस्थ जीवन यापन कर सकें। इस योजना से लाभार्थी को विभिन्न फायदे मिलते हैं। 2 रुपये प्रति किलो चावल चीनी उपलब्ध है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के किसी भी नागरिक को भूखा न सोने देना है।
पात्रता मानदंड
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान पात्रता निम्नलिखित है:-
- आवेदक को राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- यदि आवेदक के परिवार में से कोई सरकारी या सरकारी संस्था में काम करते हैं। तो इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थी
- पंजीकृत निर्माण दैनिक श्रमिक मजदूर
- पेंशन प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक
- निरमुक्त बंधुआ मजदूर
- नरेगा में 100 दिन काम कर चुके कामगार
- बीपीएल राशन कार्ड धारक का परिवार
- सीमांत और छोटी जोत वाले किसान
- लघु श्रमिक
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- सहकारी वर्कर कठोडी जनजाति की परिवार
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- भामाशाह कार्ड
- खाद्य सुरक्षा का आवेदन फॉर्म
खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में ऑनलाइन नाम कैसे जोड़े?
प्रथम चरण:-
- सबसे पहले आवेदक को राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पीडीएफ फाइल बनानी होगी।
- इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करके खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करना होगा।
- अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
- अब आवेदक को एक दूसरी पीडीएफ फाइल भी बनानी होती है जो शपथ पत्र फॉर्म की होती है। यह फाइल एप्लीकेशन फॉर्म के साथ होती है।
- अब इस पीडीएफ को अपने कंप्यूटर में सेव करें।
- तीसरी पीडीएफ फाइल अपने सभी दस्तावेजों के लिए बनानी होती है। इसे भी आप कंप्यूटर में सेव कर लें।
द्वितीय चरण:-
- सबसे पहले राजस्थान ई-मित्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
- अब अपने ईमित्र लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- होम पेज पर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब ऊपर सर्च बार में NFSA सर्च करना होगा।
- NFSA में आपको ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में से एक सिलेक्ट करना होगा।
- इसके बाद अपनी भामाशाह आईडी दर्ज करनी होगी।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम आ जाएंगे|
- यहाँ जिस सदस्य का आवेदन करना हैं। उसके नाम का चयन करना होगा।
- इसके बाद सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
- फिर एप्लीकेशन फॉर्म में राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।
- आपके सामने एक नई सूची प्राप्त होगी।
- यदि यहाँ आपका नाम है तो आप इसके लिए पात्र होंगे और आवेदन कर सकेंगे।
- अब आपको अपनी श्रेणी का चयन करना होगा|
- उसके बाद तीनों पीडीएफ फाइल को अपलोड करके Add के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन शुल्क भुगतान प्रक्रिया का चयन करना होगा।
- आवेदक शुल्क के लिए ₹40 का शुल्क देना होगा।
- अन्तः आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आपका नाम 15 से 20 दिनों में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जुड़ जाएगा।
लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें?
- सबसे पहले जन सूचना पोर्टल राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर खाद्य सुरक्षा योजना संबंधित 6 ऑप्शन दिखाई देंगे:-
- स्वयं के राशन कार्ड के बारे में सूचना प्राप्त करें।
- राशन की दुकान के बारे में सूचना प्राप्त करें।
- एनएफएसए के स्वीकृत लाभार्थियों की जानकारी।
- अपने क्षेत्र पंचायत वार्ड के राशन कार्ड के बारे में सूचना प्राप्त करें।
- अपने क्षेत्र की राशन दुकान के बारे में सूचना प्राप्त करें।
- NFSA लंबित/अस्वीकृत लाभार्थियों की जानकारी।
- यहाँ अपनी आवश्यकतानुसार इन सभी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर कार्ड का चयन करना होगा और कार्ड संख्या दर्ज करनी होगी।
- अंत में Search के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने कार्ड से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी।
- अब आप खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।
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