हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण 2023, आवेदन

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हिमाचल प्रदेश में भारतीय पंजीकरण (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, I968 के तहत संपत्ति का पंजीकरण किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार की सम्पति के लेन -देन करतें है, तो आपको स्पष्ट हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सम्पति का पंजीकरण करवाना होगा। हिमांचल प्रदेश में सम्पति के पंजीकरण का कार्य राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण की जानकारी प्रदान कर रहे है। Himachal Pradesh Property Registration के सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण
हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण

हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण Act, 1968

हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण अधिनियम, 1968 के तहत ही राज्य में किसी भीं प्रकार की चल -अचल सम्पति का पंजीकरण किया जाता है। यह पंजीकरण अधिनियम हमे सम्पति के पंजीकरण के लिए दस्तावेजों, कानूनी अधिकारों और विशेष संपत्ति को प्रभावित करने वाले दायित्वों की जानकारी प्रदान करता है।

Section 17 , 18 हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण Act

  • Section 17-

धारा 17 के अनुसार किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति का उपहार विलेख, किसी भी अवधि के लिए अचल संपत्ति का पट्टा विलेख और किसी भी अधिकार और अधिक से अधिक के मूल्य का अचल संपत्ति बनाने वाले उपकरण के लिए दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीकरण प्रदान किया जाता है।

  • Section 18 – 

इसके अनुसार किसी भी प्रकार की सम्पति का वैकल्पिक पंजीकरण प्रदान किया जाता है। जैसे – किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की लीज 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथा किसी व्यक्ति की वसीयत के अलावा अन्य विकल्प जो किसी भी प्रकार की चल सम्पति को नियत करने की सीमा या किसी भी अधिकार, पदवी को ब्याज को देने के लिए काम करते हैं।

संपत्ति पंजीकरण का उद्देश्य (डीड पंजीकरण)

हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण बहुत ही आवश्यक है। किसी भी प्रकार की सम्पति के पंजीकरण का उप-पंजीयक के संबंधित कार्यालय के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है। जिसके बाद आपको सम्पति के हस्तांतरण का दस्तावेज एक स्थायी सार्वजनिक रिकॉर्ड प्राप्त होगा। जो उप पंजीयक कार्यालय से सम्पति के पंजीकरण के बाद आसानी से प्राप्त कर सकतें है। जिसका निरिक्षण किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। सम्पति के पंजीकरण के माध्यम से आप किसी भी सम्पति पर अपना दावा कर सकते है।

सम्पति पंजीकरण के माध्यम से आप आसानी से उप-पंजीयक कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड-इंडेक्स को देख कर पंजीकरण को सत्यापित कर सकतें है।सम्पति पंजीकरण के माध्यम से ही हम यह पता कर सकतें है, की यह सम्पति किस व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है।

हिमाचल प्रदेश सम्पत्ति पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

HP Property Registration के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्र करें।

दान विलेख के लिए:-

  • जमाबंदी नक़ल
  • सर्किल रेट
  • एचपीटीआरए की धारा 118 के तहत प्रदान किया गया ,कृषक प्रमाण पत्र।
  • सड़क से जमीन की दूरी के बारे में दाता और दान लेने वाला का स्व घोषित प्रमाण पत्र
  • आईडी प्रूफ (दाता और दान लेने वाला दोनों )
  • रजिस्टर वैल्यूएटर से बिल्ट-अप स्ट्रक्चर की वैल्यू में बिल्ट-अप एरिया शामिल है.
  • स्वीकृत मानचित्र की प्रति।
  • टाटीमा की प्रतिलिपि।

पट्टा विलेख के लिए:- 

  • लीज प्रतिबंध पत्र – यदि लीज भूमि सरकारी भूमि है
  • बंधक का कृषक प्रमाणपत्र – यदि बंधक कब्जे के साथ है
  • मॉर्टगैगर और मॉर्गेज का आईडी प्रूफ

विक्रय विलेख के लिए:- 

  • सम्पति पंजीकरण पत्र
  • टाटीमा की एक प्रति (यदि टाटीमा रजिस्ट्री) गिफ्ट डीड के तहत उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जा सकती है।
  • संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टैंप ड्यूटी

संपत्ति पंजीकरण के लिए स्टैंप ड्यूटी

स्टैंप ड्यूटी कानूनी टैक्स को कहते है। जो अचल संपत्ति सम्पति के लेन -देन के प्रमाण पत्र के लिए दिया जाता है। पंजीकरण शुल्क की दरें उपरोक्त राशि के न्यूनतम 2% के अधीन हैं और पंजीकरण शुल्क की अधिकतम सीमा 25,000 निर्धारित की गई है। दस्तावेज लेखकों के लिए शुल्क निर्दिष्ट संपत्ति के मूल्य पर आधारित है।

S.No Value of Property Fee For Original Document Fee for Copy of Document
1. 1 TO 1000 Rs.4 Rs.2
2. 1000 to 10000 Rs.8 Rs.2
3. 10000 to 20000 Rs.12 Rs.2
4. 20000 to 50000 Rs.16 Rs.2
5. 50000 Above Rs.20 Rs.2

Process of HP Property Registration via Registrar Office

हिमाचल प्रदेश संपत्ति पंजीकरण हेतु आपका निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

  • हिमांचल प्रदेश में किसी भी की सम्पति पंजीकरण रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा किया जाता है।
  • इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म को भरकर तथा सभी आवशयक दस्तावजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र कर रजिस्ट्रार कार्यालय में होगा।
  • इसके बाद आपके आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् ही आपकी सम्पति का पंजीकरण किया जायेगा।
  • रजिस्ट्रार कार्यालय से आप HP Property Registration विलेख प्राप्त कर सकतें है।
  • सुगम केंद्र के माध्यम से भी सम्पति का पंजीकरण डीड कर सकतें है।

आप नीचे दिए गए लिंक से आसानी से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकतें है।

Download The HP Property Registration Application Form PDF

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