Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana |
हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंत्योदय परिवारों का कल्याण करने के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत की हैं। इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना(Pandit Deendayal Upadhyay Dayalu Yojana) है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के रूप में शुरू किया गया हैं।
इस योजना के माध्यम से अंत्योदय परिवारों के मुखिया की मृत्यु या दिव्यांगता होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि परिवार वालों को किसी भी आर्थिक समस्या का सामना न करना पड़े। इस लेख के माध्यम से हम Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana की सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| तो अगर आप हरयाणा राज्य के नागरिक हैं और Mukhyamantri Dayalu Yojana की सभी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana
हरियाणा निवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा दयालु योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को सही मायनो में मूल रूप देने के लिए Dayalu Yojana की पहल की हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा|
Mukhyamantri Dayalu Yojana के तहत अंत्योदय परिवार के सदस्य की आकस्मिक मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह आर्थिक सहायता PPP (हरियाणा परिवार पहचान पत्र) में स्थापित डाटा के आधार पर 180000 रुपए तक की आय वाले पात्र परिवारों को 1 से 5 लाख रुपए तक की दी जाएंगी। यह वित्तीय सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सरकार द्वारा भेजी जाएगी।
इस योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की गई है। हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
लेख का विषय | Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana |
योजना का नाम | पंडित दीनदयाल उपाध्याय दयालु योजना |
योजना का कार्यान्वयन | हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य |
लाभ | 1 से 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता राशि |
आधिकारिक वेबसाइट | haryana.gov.in |
Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana का उद्देश्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दयाल योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये है। ऐसे परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या अपंगता की स्थिति में उस परिवार को सरकार द्वारा 1 से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।
इस योजना के तहत मृत्यु या अपंगता की स्थिति में आवेदक या आवेदक के परिवार को 3 माह के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद आयु वर्ग के अनुसार आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar की एक और पहल
दीन दयाल उपाध्याय (दयालु) योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी आर्थिक सहायता pic.twitter.com/iM1sLVOGGO
— CMO Haryana (@cmohry) March 16, 2023
Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से राज्य के अंत्योदय परिवारों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से इस योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- अंत्योदय परिवारों के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा 1 से 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ राज्य के उन अंत्योदय परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लख रुपए तक होगी।
- वित्तीय सहायता राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
- आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 3 महीने के भीतर ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- अंत्योदय परिवारों इस योजना का लाभ प्राप्त कर आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
PPP डाटा के अनुसार ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि
मुख्यमंत्री दयालु योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के परिवार में किसी की आकस्मिक या प्राकृतिक मृत्यु व स्थाई दिव्यांगता से ग्रसित मामले में परिवार को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए मृत्यु के मामले में परिवार के मुखिया को परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस में पंजीयन के आधार पर वित्तीय सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं स्थायी दिव्यांगता के मामले में दिव्यांग लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ आयु वर्ग के अनुसार दिया जाएगा।
हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपए की राशि भी शामिल होगी।
न्यास द्वारा प्रदान की जाने वाली आयु वर्ग के आधार पर सहायता राशि विवरण
दयालु योजना के तहत निम्न प्रकार से आयु वर्ग के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी:-
आयु वर्ग | आर्थिक सहायता |
5 से 12 वर्ष | 1 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 2 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 3 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 5 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 2 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 2 लाख रुपए |
Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana 2023 के लिए पात्रता
हरियाणा Mukhyamantari Dayalu Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए निचे दी गई पात्रता को पूरा करना होगा:-
- आवेदक परिवार को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक परिवार अंत्योदय परिवार से होना चाहिए।
- अंत्योदय परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा मुख्यमंत्री दयालु योजना के लिए 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के नागरिक पात्र होंगे।
- आवेदक परिवार के किसी भी सदस्य को मृत्यु या फिर दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- परिवार पहचान पत्र के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।
Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana Registration कैसे करें?
अगर आप Haryana Mukhyamantri Dayalu Yojana online apply करना चाहते हैं और इस लाभ प्राप्त करना चाहते है तो फिलहाल अभी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा अभी इस योजना की सिर्फ घोषणा की गई है। जल्द ही सरकार द्वारा इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही सरकार द्वारा इस योजना को लागू किया जाता है। हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से सूचित कर देंगे ताकि आप इस योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकें।