हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, Important Highlights

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इस लेख में हम Haryana Disable Pension Scheme 2023 के बारे में जानकारी देंगे।  विकलांग पेंशन योजनाएं वर्ष 1981-82 में शुरू की गई थीं।हरियाणा सरकार ने विकलांग पेंशन योजना में संशोधन किया है।इस योजना के माध्यम से सरकार हरियाणा के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको  विकलांग पेंशन योजना  के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे है, जैसे पात्रता मानदंड, लाभ, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया,हरियाणा विकलांग पेंशन योजना  के आवेदन से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023

हरियाणा सरकार ने Haryana Disabled Pension Scheme 2023 को संशोधित किया है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के विकलांग नागरिकों को पेंशन के रूप में प्रति माह 1800 रुपये प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थी को 60% से अधिक की विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से वे वे समाज में खुशी और गरिमा के साथ रह सकते हैं।

Haryana Disable Pension Scheme 2023 Highlights
आर्टिकल विकलांग पेंशन योजना हरियाणा
लॉन्च किया गया हरियाणा सरकार
विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थी हरियाणा का नागरिक अक्षम
उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य

Disable Pension Yojana Haryana का मुख्य उद्देश्य हरियाणा राज्य के विकलांग लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।राज्य के प्रत्येक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं, इस योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें कुछ आवश्यकता और मानदंड पारित करने होंगे।यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग व्यक्तियों की मदद करने के लिए है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

विकलांग पेंशन योजना हरियाणा की मुख्य विशेषताएं

  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2020 का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि समाज में सम्मान के साथ जी सकें।
  • हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत, पेंशन के रूप में प्रति माह 1800 रुपये की राशि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • सभी स्रोतों से लाभार्थी की कुल आय श्रम विभाग द्वारा अधिसूचित अकुशल श्रम की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

पात्रता मानदंड

विकलांग हरियाणा पेंशन योजना के आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:

  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक है।
  • लाभार्थी को हरयाणा का निवासी होना चाहिए और वह कम से कम 3 वर्षों से हरयाणा में रह रहा हो।
  • 60-100% तक विकलांगता वाले लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • कुष्ठ और पोलियो से पीड़ित लोग भी विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • वे लोग जिन्हें बहुत कम दिखाई देता हो या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, इस योजना का लाभ भी उठा सकते हैं।।

जो विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं

  • जो व्यक्ति जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है वे विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • जो व्यक्ति जिन्हें विधवा  पेंशन का लाभ मिलता है वे विकलांग पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
  • जो व्यक्ति जिनके पास 3 व्हीलर वाहन और 4 व्हीलर वाहन हैं वे विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
  •  विकलांग आवेदक जो किसी भी सरकारी पद पर हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • निवासी प्रमाण पत्र।
  • वोटर आईडी
  • आधार कार्ड।
  • राशन कार्ड।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • विकलांग प्रमाण पत्र।

हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले दिए गए लिंक से विकलांगता पेंशन आवेदन पत्र डाउनलोड करें
  • आवेदन पत्र का प्रिंट लें और फॉर्म पर उल्लिखित सभी विवरण भरें ।
  • पूरी तरह से भरे हुए आवेदन फॉर्म को अधिकृत प्राधिकारी (सरपंच / एमसी / नंबरदार) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ।
  • पूरी तरह से भरे और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्कैन करें (फ़ाइल का आकार पीडीएफ प्रारूप में 1 एमबी तक होना चाहिए ।
  • ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे व्यक्तिगत पहचान दस्तावेजों को भी स्कैन करें । )(फ़ाइल का आकार पीडीएफ प्रारूप में 1 एमबी तक होना चाहिए ।
  • सरल वेबसाइट पर लॉगिन आईडी बनाएं।
  • सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सेवाओं के लिए आवेदन पर क्लिक करें ।
  • नागरिक पंजीकरण के लिए खोजें और आवश्यक पैरामीटर के साथ नागरिक पंजीकरण फॉर्म भरें और सीआईआरडी आईडी प्राप्त करें ।
  • सीआईडीआर में पंजीकरण के बाद “विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता” खोजें और पुरानी आयु सम्मन भत्ता जैसी सेवाओं का चयन करें ।
  • पेंशन फॉर्म भरने के लिए सीआईडीआर आईडी, आवेदक का नाम और आधार संख्या दर्ज करें और खोज पर क्लिक करें ।
  • ऑनलाइन पेंशन फॉर्म भरें और हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट,पेंशन फॉर्म इत्यादि जैसे सभी आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करें ।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए आपको एक सरल आईडी प्राप्त होती है और ऑनलाइन भरे हुए फॉर्म का प्रिंट ले ।
  • आवेदक ब्लॉक या डीएसडब्ल्यूओ कार्यालयों में भरे हुए आवेदन पत्र को जमा करवाना सुनिश्चित करे ।

दिव्यांग पेंशन योजना हरियाणा आवेदन प्रक्रिया

यदि आप हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए।

  • सबसे पहले, आपको विकलांग पेंशन योजना हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज में आपको Form का विकल्प  मिलेगा, Form पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा और आपको Application Form For Disability Pension का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

  • अब आवेदन फॉर्म खुलेगा, अब आप अपनी जरूरत के अनुसार आवेदन पत्र डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।

 

  • अब आपको आवेदन पत्र का प्रिंट निकालना होगा।
  • अब आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
  • फिर सभी आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फोम के साथ संलग्र कर और संबंधित कार्यालय में जमा करें।

आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?

  • यहाँ लाभार्थी पेंशन आईडी / पेंशन आईडी, खाता संख्या / खाता संख्या (IFSC कोड के साथ) या आधार संख्या / आधार संख्या और सुरक्षा कोड के माध्यम से विकलांग पेंशन लाभार्थियों को ट्रैक कर सकते हैं।
  • पूछे गए विवरण को फॉर्म में सही भरें।
  • अंत में उम्मीदवार हरियाणा पेंशन लाभार्थी स्थिति प्रदर्शित करने के लिए View Details / विवरण देखें बटन पर क्लिक कर सकते हैं।

लाभार्थी सूची की जाँच कैसे करें?

  • फिर अपना District ,Area, Block/MC, Ward/ Sector, Pension Type चुनें, और Captcha दर्ज करें। (पेंशन प्रकार में विकलांगता पेंशन का चयन करें।)
  • क्रमबद्ध क्रम में आप तीन में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।
  • और कम से कम View Beneficiary लिस्ट पर क्लिक करें।

 HelpLine Numbers

  • Toll-free number: 1800-180-2128
  • Office Address: SCO No. 200, 201, Sector 17C, Chandigarh
  • Email ID:  prhrywebportal.gmail.com
  • Helpdesk Email ID:  ssdg.hartron1.gmail.com

Note: आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए YojanaSarkari पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

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