प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना | Pradhan Mantri Rojgar Yojana | Pradhan Mantri Yuva Rojgar Yojana Application| Pradhan Mantri Rozgar Yojana | प्रधान मंत्री रोजगार योजना पंजीकरण| PM Rojgar Yojana Registration
ऐसे लोग जो खुद का व्यापार खोलना चाहते हैं पर आर्थिक स्थति अच्छी न होने के कारण व्यापार को शुरू करने में दिक्कत होती है और उसमे निवेश करने के लिए पूँजी नहीं होती है। इसलिए इस दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने “प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना” की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के युवाओ के लिए इस रोजगार योजना की शुरुआत 2018 में की थी।

Pradhan Mantri Yuva Rojgar Yojana | |
आर्टिकल | प्रधान मंत्री रोजगार योजना |
शैक्षिक योग्यता | न्यूनतम 8वीं कक्षा पास |
आय | परिवार की वार्षिक आय रु 40,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए |
आयु | 18 से 35 वर्ष |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना का उद्देश्य
- प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य देश के बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि युवाओं को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराया जा सके।
- इससे बेरोजगार युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है।
- इस योजना से बेरोजगार युवा भी अपने पैरों पे खड़ा होकर दूसरे जरूरतमंद को भी काम दे सकता है।
- योजना के तहत सभी नौजवान बैंको से सस्ती दरों पर लोन ले कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते है।
- इससे देश के युवा आत्मनिर्भर बनेगे।
- इस योजना में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है जो कम से कम 6 महीने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त व्यापार संस्थान में प्रशिक्षित हुए हों।
Eligibility Criteria
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के आवेदन के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- आवेदक की उम्र 18 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
- महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, पूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग उमीदवारों के लिए 10 वर्ष उम्र की छूट है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिको के लिए इस योजना की पात्रता 18 से 40 वर्ष है।
- परिवार की आय 40,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्मीदवार किसी भी प्रकार की सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरी में शामिल नहीं होना चाहिए।
- कम से कम 3 साल के स्थायी निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए।
- आवेदक कम से कम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक किसी राष्ट्रकृत बैंक में डिफाल्टर घोषित नहीं हुआ होना चाहिए।
प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना की विशेषताएं
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाएगी।
- अपने व्यवसाय की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए 15-20 दिनों के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- हर तिमाही, राज्य स्तरीय PMRY समिति, योजना की प्रगति की जांच करती है।
- इससे शहर या गाँव के शिक्षित बेरोजगारी युवक/युवतियों अपना उद्योग- धंधा शुरू करने के लिए प्रेरित होते हैं।
- सूद की दर काफी कम है एवं ऋण को आसान किस्तों में बांटकर उसे 7 वर्षो तक चुकता करने की छूट है।
Required Documents
प्रधानमंत्री युवा रोजगार योजना के आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- जन्मतिथी का प्रमाण पत्र (SSC सर्टिफिकेट या स्कूल TC )
- 3 साल के आवास का प्रमाण, राशन कार्ड या अन्य
- जाति सर्टिफिकेट (अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो)
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट प्रोफाइल की एक कॉपी
- अनुभव, योग्यता, तथा अन्य सर्टिफिकेट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- MRO (Mandal Revenue Officer) के द्वारा जारी इनकम सर्टिफिकेट
Pradhan Mantri Rojgar Yojana Reservation/आरक्षण
अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) – 22.5%
ओबीसी श्रेणी (OBC Category) – 27%
प्रधानमंत्री रोज़गार योजना पर लोन लेने के लाभ
- योजना के तहत, सरकार आवेदकों को 15% से 20% सब्सिडी प्रदान करेगी।
- सरकार इस योजना के तहत 3 से 7 साल के लिए पुनर्भुगतान समय प्रदान करेगी।
- छोटे क्षेत्रों और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार 10 लाख रुपये तक का ऋण मुहैया कराएगी।
- अन्य गतिविधियों के लिए 2 लाख तक का ऋण प्रदान करेगा।
- साझेदारी में व्यवसाय शुरू करने वाले आवेदकों को 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा।
- ऋण में किसी प्रकार की अन्य वस्तु का बंधक नहीं लिया जाता है सिर्फ ऋण से निर्मित वस्तु ही बंधक सम्पति मानी जाती है।
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Pradhan Mantri Rojgar Yojana आवेदन कैसे करे
- PMRY की वेबसाइट पर जाएं – PMRY Website Link ।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें व उसमें सही जानकारी भरें।
- फॉर्म को योजना में शामिल किसी भी बैंक में जमा कर दें, जिसके बाद संबंधित बैंक आपसे सम्पर्क करेंगा।
- इस तरह से आपका आवेदन सम्पूर्ण हो जाएगा।
- आप इस link से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
PMRY योजना में कवर की जाने वाली प्रोजेक्ट राशि
सेक्टर | प्रोजेक्ट लागत |
बिजनस सेक्टर | ₹ 2 लाख |
सर्विस सेक्टर | ₹ 5 लाख |
उघोग सेक्टर | ₹ 5 लाख |
अगर व्यवसाय में 2 से अधिक लोग शामिल है, तो 10 लाख तक का लोन मिल सकता है।
PMRY/प्रधानमंत्री रोज़गार योजना में संशोधन
PMRY को 1993 से लागू किया गया है। यह योजना 8वीं योजना अवधि के दौरान देश के दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्थायी स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके कार्यान्वयन के अंतिम 5 वर्षों के दौरान, यह महसूस किया गया था कि PMRY योजना के कुछ मापदंडों में संशोधन की आवश्यकता है।
- एससी / एसटी और महिलाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक 10 वर्ष की छूट दी गई है।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों के नागरिको के लिए इस योजना की पात्रता 18 से 40 वर्ष की छूट दी गई है।
- इस योजना के तहत पात्रता के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं (उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण) से 8वीं उत्तीर्ण तक की छूट दी गई है।
- परियोजना लागत की ऊपरी सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये (व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये और अन्य गतिविधियों के लिए 2 लाख रुपये) कर दी गई है। और ये 1.4.1999 से प्रभावी हुआ है।
- पीएमआरवाई योजना अब कृषि और संबद्ध गतिविधियों सहित सभी आर्थिक रूप से गतिविधियों को कवर करेगी, लेकिन प्रत्यक्ष कृषि कार्यों जैसे फसल उगाना, खाद की खरीद आदि को छोड़कर।
- प्रति समूह को अधिकतम 5 लाख रुपये तक मिल सकते हैं।