महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना | Maharashtra Inter-caste Marriage Grant Scheme  

महाराष्ट्र सरकार ने अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना की घोषणा की। यह योजना सामजिक भेद-भाव को समाप्त करने और सामाजिक एकता को बढ़ाने के लिए शुरू की गयी है। जिससे किसी जाति के व्यक्ति या वर्ग का शोषण न हो सक। योजना का उदेश्य ऊंच-नीच की भावना को समाप्त करना है। जिससे की सभी देश वासी अपनी जात पात भूलकर एकता से एक साथ रहे। इस लेख के माध्यम से हम आपको Maharashtra Inter-Caste Marriage Yojana की जानकारी प्रदान कर रहे है।

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना 2023

इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य में अंतरजातीय विवाह को बढ़वा देना चाहती है। ताकि राज्य में भेद- भाव को ख़त्म किया जा सकें। इस योजना के अंर्तगत कोई भी जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की अनुसूचित जाति के लड़का या लड़की से विवाह करते हैं। योजना में राज्य सरकार द्वारा 50,000 रूपये और डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2.50 लाख रूपये मिलाकर कुल 3 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि योग्य लाभार्थी जोड़े को दी जाएगी। दी गयी राशि एक तरह से से प्रोत्साहन राशि है।

योजना के माध्यम से लोगो में सोच का परिवर्तन होगा और वे किसी भी जाती में भेद भाव नहीं करंगे इसी आशा के साथ योजना को शुरू किया गया है।

धयान रहे :- यह योजना केवल हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत शादी करने वाले दम्पतियों को दी जाती है।

Maharashtra Inter-caste Marriage Grant Scheme/Importance

  • योजना में राज्य सरकार द्वारा 50,000 रूपये और डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2.50 लाख रूपये मिलाकर कुल 3 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि योग्य लाभार्थी जोड़े को दी जाएगी।
  • प्रोत्साहन राशि विशेष रूप से उन युवकों या युवतियों को दी जाएगी, जिन्होंने अनूसूचित जाति या जनजाति में विवाह किया हो और वो खुद सामान्य जाति से सम्बन्ध रखते हो।
  • योजना की धन राशि प्राप्त करने के लिए शादीशुदा जोड़े के पास अपना एक Joint Bank Account होना जरुरी है।
  • योजना का उदेश्य सामजिक भेद-भाव को काम करना है।

Click Here For :- [PDF] Maharashtra Ration Card List 

अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता/ Eligibility

  • यह अनिवार्य है की आवेदनकर्ता महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है।
  • महारष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना में मिलने वाली राशि प्राप्त करने के लिए युवक और युवती की उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े में से किसी एक को अनूसूचित जाति या अनूसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखना अनिवार्य है। तभी उन्हें सरकार द्वारा धन राशि मिलेगी।
  • योजना के तहत यदि कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति किसी पिछड़े वर्ग या सामान्य वर्ग के युवक या युवती से विवाह करता है, तो ही वह इस योजना की योग्य है।

Important Documents

आवेदन कर्ता धयान दे निचे दिए गए सभी दस्तावेज अनिवार्य है:-

  • आधार कार्ड:- विवाहित जोड़ा जो योजना के लिए आवेदन कर रहे है उनके पास अपना अपना आधार कार्ड होना जरूरी है , धयान रहे आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए। जिसमे नाम, उम्र और घर का पता दिया हो।
  • आयु प्रमाण पत्र:- योजना के लिए आयु निर्धारित की गई है,अतः विवाहित जोड़े के पास आयु प्रमाण पत्र भी होना आवश्यक है जिससे ये स्पष्ट हो के युवक की आयु 21 वर्ष है और युवती की आयु 18 वर्ष है या उससे अधिक है।
  • पासपोर्ट साइज फोटो:- युवक और युवती के पास 2-2 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए।
  • जाति प्रमाण पत्र:- इस योजना में मुख्य रूप से जाति को महत्व दिया गया है, इसलिए विवाहित जोड़े में युवक व युवती दोनों को अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा |
  • बैंक पासबुक:- योजना में आवेदन करने वाले युवक और युवती के पास बैंक पासबुक होनी चाहिए , बैंक अकाउंट सरकारी बैंक में ही होना चाहिए।
  • कोर्ट मैरिज का प्रमाण पत्र:- यह योजना केवल कोर्ट मैरिज करने वाले जोड़े के लिए ही है. विवाहित जोड़े को कोर्ट में की गई मैरिज का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

Maharashtra Inter-Caste Marriage Yojana Application Process

Maharashtra Inter-caste Marriage Grant Scheme हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने की प्रक्रिया निचे दी हुई है कृपया इसे धयान से पढ़े और अपना पंजीकरण करे:-

  • सबसे पहले आपको “सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग महाराष्ट्र सरकार” की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधारिक वेबसाइट का लिंक दिया है    https://sjsa.maharashtra.gov.in/en   आप यहाँ क्लिक करे वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे।

अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना

  • होम पेज पर आपको स्कीम्स/ Schemes का ऑप्शन दिखाई देगा। वह क्लिक करे।
  • जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक लिस्ट खुल कर आएगी, उसमे आपको “सोशल इंटेगरेशन/ Social Integeration” पर क्लिक करना है।
  • तभी आपके सामने अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना का लिंक दिखाई देगा उस पर क्लिक करे आपके पास ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ का फॉर्म खुल जायेगा |

  • पंजीकरण फॉर्म में पूछी गयी सभी प्रकार की जानकारी जैसे नाम, विवाह की तारीक, आधार नंबर आदि सही से भरें।
  • मांगे गए सभी दस्तावेजों की सूचि को अपलोड करे।
  • इस प्रकार सभी जानकारी सही से भरने के बाद, आपको नीचे ‘Submit’ बटन पर क्लिक कर देना है।

योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण FAQ

अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गयी है ?

यह योजना महाराष्ट्र राज्य द्वारा शुरू की गयी है। महारष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी ने इसका शुभारम्भ किया है।

विवाह अनुदान योजना का उदेश्य क्या है ?

योजना का उदेश्य राज्य के लोगो में से भेद भाव को ख़तम करना है और एकता को बढ़ाना है।

अंतरजातीय विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?

योजना के लिए आवेदन करने के लिए आधारिक वेबसाइट  https://sjsa.maharashtra.gov.in/en  पर जाये और अपना पंजीकरण करें।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top