हरियाणा परिवार समृद्धि योजना पंजीकरण| Parivar Samridhi Yojana Application Form| हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन 2021 | Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana- हरियाणा राज्य सरकार अपने राज्य को बेहतर बनाने और उसके विकास के लिए नई नई योजना बना रही है ताकि हरियाणा निवासियों को उसका लाभ प्राप्त हो सके और उनका विकास हो सके। हरियाणा सरकार द्वारा नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से ऐसी ही एक योजना “मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना” को शुरू किया जा रहा है।
इस योजना का शुभारंभ हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है।

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Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का उद्देश्य
राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष आर्थिक सहायता दी जाएगी। Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के अनुसार लाभार्थी को जीवन बीमा, पेंशन लाभ के रूप में सभी परिवारों को सामाजिक सुरक्षा के रूप में प्रदान किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है –
- इस योजना के तहत परिवार के किसी एक सदस्य या फिर परिवार के मुखिया को लाभार्थी बनाया जाएगा और उन्हें प्रति वर्ष 6000 रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- 6000 रूपए की राशी उन्हें किश्त में मिलेगी।
- हर महीने लाभार्थी के खाते में 500 रूपए सरकार द्वारा जमा करवाए जायेंगें। इस तरह साल में 6000 रूपए 12 किश्तों में मिलेंगें।
- प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के तहत बीमा लाभार्थी को 330 रुपये का सालाना प्रीमियम भरना होता है।
- हरियाणा की परिवार समृद्धि योजना के तहत मिलने वाली राशी में से यह प्रीमियम लाभार्थी के अकाउंट से सीधे काट ली जाएगी।
- परिवार समृद्धि योजना के तहत परिवार का एक सदस्य या फिर परिवार के मुखिया जिसको लाभार्थी बनाया जाएगा उसे जीवन बीमा कवरेज मिलेगा।
यदि व्यक्ति गुजर जाता है, तो परिवार को 2 लाख रुपये मिलेंगे। - Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana की राशि में से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 12 रूपए का प्रीमियम भी अकाउंट से सीधे काट लिया जायेगा. इससे लाभार्थी को दुर्घटना मृत्यु के मामले में दो लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

Eligibility Criteria For Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
योजना के तहत आवेदन करने के लिए नागरिक के पास निम्नलिखित योग्यता होना जरुरी है
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी हो।
- लाभार्थी की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए.
- अगर लाभार्थी या उसका परिवार कृषि क्षेत्र से संबंध रखता हो तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी की और उसके परिवार की सालाना आय (सभी स्रोतों से) 1,80,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Documents Required Haryana Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
- परिवार के मुखिया का आधार कार्ड या पहचान पत्र जिससे यह पता चल सके की वो हरियाणा के मूल निवासी हैं।
- राज्य सरकार द्वारा जारी किसान पत्र या जो भी व्यवसाय करते हैं उससे जुड़ा प्रत्येक विवरण।
- स्थानीय पते का प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र कार्ड
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana Application Application Process
ऑफलाइन पंजीकरण –
- ऑफ-लाइन पंजीकरण के लिए परिवार के मुखिया को एक साधारण सा फॉर्म भरना होगा।
वह ये फॉर्म सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centers) पर जाकर भर सकते हैं। - उम्मीदवारों की आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरने में पूरी सहायता दी जाएगी।
- उन्हें परिवार के सदस्यों के अलावा अपने व्यवसाय का विवरण देना होगा।
- इसके साथ ही पारिवारिक आय आदि की सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आवेदन के समय सभी दस्तावेज जमा करने होंगें।
- इस सेवा के लिए, उम्मीदवारों को एक छोटे से शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।
ऑनलाइन पंजीकरण –
- हरियाणा राज्य के जो परिवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा पोर्टल पर क्लिक करें – मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पोर्टल
- लिंक पर क्लिक करने के बाद होम पेज खुलेगा जिसमे आपको ‘सिटीजन लोगिन’ पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर अन्य पेज खुलेगा, जहाँ आपको अपने परिवार पहचान पत्र यानि परिवार आईडी नंबर को दर्ज करना है।
- फिर मुखिया को एक साधारण फॉर्म भरना होगा, जहाँ उन्हें परिवार या परिवार के सदस्यों की कुछ बेसिक जानकारी प्रदान करनी होगी।
- एक बार लाभार्थी अपनी परिवार आईडी और ओटीपी के जरिये आवेदन फॉर्म तक पहुँच जायें इसके बाद वे उसका प्रिंट निकाल सकते हैं।
- इसे लोक सेवा केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं। ओटीपी परिवार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आयेगा।
दोनों ही प्रक्रिया के दौरान आपको एक साधारण सा फॉर्म भरना होगा जिसमें अपने नाम के साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम का पूरा ब्यौरा आपको देना होगा।
सदस्यों के नाम के साथ साथ आपको अपने व्यवसाय और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ जैसे आप कौन सा व्यवसाय आप करते हैं, आपकी आमदनी यह सभी जानकारी आपको फॉर्म भरते समय देनी होगी।
ऑफिशिअल वेबसाइट पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे – हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना
हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत छह केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कवर किया जाएगा:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मानधन योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
Note-हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।
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