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आज भी हमारे समाज में लोग अपनी ही जाति में विवाह करना पसंद करते हैं और दूसरी जाति के लोगों को अपने से कमतर समझते हैं। इस सोच में बदलाव लाने के लिए सरकार द्वारा तरह-तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। ताकि लोग अंतर्जातीय विवाह करें और समाज की सोच में बदलाव आए। ऐसी ही एक योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। जिसका नाम है Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023।
बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Bihar 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे जैसे उद्देश्य, लाभ, सुविधाएँ, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि| यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी जानना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़ें|

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2023
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को बिहार सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज(Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter Caste Marriage) भी कहते हैं। इस योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा।
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Bihar के माध्यम से उस वैवाहिक जोड़ी को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया है। यदि लाभार्थी द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई गलत सूचना दी जाती है तो लाभ की राशि लाभार्थी से वसूल की जायेगी।पहले यह योजना केवल 2 साल के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब यह योजना हर साल संचालित की जा रही है।
लेख का विषय | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार |
आरंभ की गई | बिहार सरकार द्वारा |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित करना |
आधिकारिक वेबसाइट | ambedkarfoundation.nic.in |
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का उद्देश्य
Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Bihar को बिहार सरकार द्वारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। ताकि समाज में पिछड़े वर्गों के लिए भी समानता की अवधारणा विकसित की जा सके। बिहार अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पति या पत्नी में से एक पिछड़ी जाति से हो और दूसरा गैर पिछड़ी जाति से हो। बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त होने वाली राशि से विवाहित जोड़े को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे आत्मनिर्भर व सशक्त बन सकेंगे। इस योजना के संचालन से राज्य के नागरिकों में अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि होगी, जिससे समाज की सोच में परिवर्तन आएगा।
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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए पायलट योजना के तौर पर आरंभ किया गया था।
- बिहार अंतरजातीय विवाह योजना को वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है।
- इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।
- सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट के मिनिस्टर एवं डॉ आंबेडकर फाउंडेशन के चेयरमैन द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है|
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया गया है।
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के माध्यम से प्राप्त हुई राशि से विवाहित जोड़ों को आर्थिक मदद प्राप्त होगी।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को पूर्व-मुद्रांकित रसीद जमा करना अनिवार्य है।
- यह रसीद जमा करने के बाद विवाहित जोड़े को उनके बैंक खाते में 1.5 लाख रुपये की राशि भेजी जाएगी।
- यह राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
- शेष राशि सावधि जमा के रूप में जमा की जायेगी, जो हितग्राही को 3 वर्ष के उपरान्त ब्याज सहित दी जायेगी।
- यदि आवेदक द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कोई गलत सूचना दी जाती है तो लाभार्थी से लाभ की राशि की वसूली की जायेगी।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत प्रोत्साहन
- Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।
- डेढ़ लाख रुपए की राशि 10 रुपए के नॉन ज्यूडिशल स्टैंप पेपर जमा करने के बाद प्रदान की जाएगी।
- ₹100000 फिक्स डिपाजिट के रूप में 3 वर्षों तक रखे जाएंगे।
- यह ₹100000 रुपए की राशि 3 वर्षों के बाद ब्याज के साथ लाभार्थी को प्रदान कि जाएगी।
- लाभ की राशि लाभार्थी को आरटीजीएस/ एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पति पत्नी का जॉइंट अकाउंट होना अनिवार्य है।
- यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा ₹25000 प्रति अंतरजातीय विवाह जिला प्रशासन को प्रदान करेगा।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana की पात्रता
- Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana का लाभ बिहार के स्थाई निवासी उठा सकते हैं।
- पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति से होना चाहिए और दूसरा गैर अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत माननीय होना चाहिए।
- हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- विवाहित जोड़े द्वारा शादी होने का एक एफिडेविट भी जमा करना अनिवार्य है।
- यदि विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अलावा किसी और एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो विवाहित जोड़े को एक अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही उठाया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह के 1 साल के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- शादी की फोटो
- मैरिज सर्टिफिकेट
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले यहां दिए गए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार Form Download करना होगा।
- इसके बाद इस फॉर्म का प्रिंट निकालना होगा।
- अब इस फॉर्म में पूछ गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ मैरिज आदि भरना होगा।
- इसके बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच्ड करना होगा।
- आखिर में यह फॉर्म संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।