PF Withdrawal Online Offline 2023: Claim Form, PF Withdrawal Rule

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PF विथड्रावल कर्मचारी लाभ का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हर कामकाजी पेशेवर को समझना चाहिए। यह EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) द्वारा शुरू की गई एक योग्य संगठन के कर्मचारियों के लिए एक बचत सह सेवानिवृत्ति योजना है। आज इस लेख में हम योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करेंगे जैसे कि इसके बारे में, योजनाओं के उद्देश्य और पीएफ को ऑनलाइन और भौतिक रूप से कैसे निकाला जाए, आदि।

PF Withdrawal Online 2023

PF Withdrawal Online 2023

Provident Fund (PF) भारत में सरकार द्वारा अनिवार्य रिटायरमेंट सेविंग योजना है जो कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी शुरुआत 1952 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह एक अंशदायी कोष है जहां कर्मचारी और नियोक्ता दोनों समान योगदान करते हैं, और संचित राशि समय के साथ ब्याज अर्जित करती है।

यह योजना कर छूट, कम ब्याज वाले ऋण और आंशिक निकासी जैसे कई अन्य लाभ भी प्रदान करती है। हालांकि, आपात स्थिति के मामले में, कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस को पूरी तरह या आंशिक रूप से निकालने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस प्रक्रिया को पीएफ निकासी के रूप में जाना जाता है।

EPF नियमों के अनुसार, कर्मचारियों को हर महीने अपने मूल वेतन का 12% फंड में योगदान करना होगा। नियोक्ता कर्मचारी के पीएफ खाते में बराबर राशि का योगदान करना हहोगा । ईपीएफ खातों में जमा राशि पर सालाना आधार पर ब्याज मिलता है। EPFO 2022-23 में कर्मचारी को भविष्य निधि (ईपीएफ) ग्राहकों को 8.1% की ब्याज दर प्रदान करेगा।

About PF Withdrawal
Launched by Government Of India
Started On  15th November 1951
Concerned Authority Employees’ Provident Fund Organization
Beneficiary Employees
Official Website Click Here

Eligibility Criteria For PF Withdrawal

  • EPF खाते से कुल राशि रिटायरमेंट के बाद ही निकाली जा सकती है। EPFO प्रारंभिक रिटायरमेंट तभी मानता है जब व्यक्ति 55 वर्ष की आयु पार कर लेता है।
  • केवल चिकित्सा आपात स्थिति, घर खरीदने या निर्माण करने या उच्च शिक्षा के मामले में पार्शियल विथड्रावल की अनुमति है। EPF Composite Claim Form ने अब EPF Withdrawal Form 31 को बदल दिया है जो पहले आंशिक निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
  • ईपीएफओ रिटायरमेंट के 1 वर्ष से पहले 90% विथड्रावल की अनुमति देता है।
  • यदि व्यक्ति सेवानिवृत्ति/Retirement से पहले बेरोजगारी का सामना करता है, तो वह ईपीएफ कोष की निकासी/Withdrawal कर सकता है।
  • नए नियम के मुताबिक एक महीने की बेरोजगारी के बाद 75 फीसदी रकम ही निकाली जा सकती है. शेष राशि(Balance Amount) रोजगार मिलने के बाद नए ईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • UAN और आधार को अपने ईपीएफ खाते से लिंक कर, व्यक्ति ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें अपने नियोक्ता से मंजूरी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है।
  • नलाइन क्लेम करते समय, आपके पास निम्नलिखित चीज़ें होनी चाहिए:
    1. एक एक्टिव यूएएन नंबर
    2. UAN और PAN से जुड़े बैंक विवरण ।
    3. आधार विवरण ईपीएफ डेटाबेस में जोड़े गए।

Documents Required For PF Withdrawal

  • पहचान प्रमाण।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • कम्पोजिट क्लेम फॉर्म। (Composite claim form)
  • दो राजस्व टिकट। (Revenue Stamp)
  • बैंक खाता विवरण (बैंक खाता केवल पीएफ धारक के नाम पर होना चाहिए, जबकि वह जीवित है)।
  • स्पष्ट IFSC कोड और खाता संख्या के साथ एक खाली और रद्द किया गया चेक।
  • व्यक्तिगत जानकारी जैसे पिता का नाम, जन्म तिथि आदि, जो पहचान प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से मेल खाना चाहिए।
  • अगर कोई कर्मचारी 5 साल की लगातार सेवा से पहले अपनी पीएफ राशि निकालता है, तो उसे हर साल पीएफ खाते में जमा पूरी राशि का विस्तृत ब्रेकअप साबित करने के लिए आईटीआर फॉर्म 2 और 3 जमा करना होगा

New EPF Withdrawal Rule 2022

  • ईपीएफ खाते से पैसा नौकरी के दौरान नहीं निकाला जा सकता, इसे रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है।
  • चिकित्सा आपात स्थिति, घर की खरीद या निर्माण, और उच्च शिक्षा जैसी आपात स्थितियों के मामले में ईपीएफ खातों से आंशिक निकासी की अनुमति है। लेकिन व्यक्ति कारण-आधारित सीमाओं के अधीन आंशिक निकासी कर सकता है।
  • EPF corpus को रिटायरमेंट के बाद ही निकाला जा सकता है, जब तक व्यक्ति 55 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक प्रारंभिक सेवानिवृत्ति पर विचार नहीं किया जाता है। EPFO सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष से पहले ईपीएफ कोष का 90% निकासी की अनुमति देता है, लकिन व्यक्ति की आयु 54 वर्ष से कम न हो।
  • यदि कोई व्यक्ति लॉक-डाउन या छंटनी के कारण रिटायरमेंट से पहले बेरोजगारी का सामना करता है, तो ईपीएफ कोष को वापस लिया जा सकता है।
  • EPF राशि निकालने के लिए EPF सब्सक्राइबर को बेरोजगारी की घोषणा करनी होगी।
  • नए नियम के मुताबिक, ईपीएफओ 1 महीने की बेरोजगारी के बाद EPF corpus का 75% विथड्रावल की अनुमति देता है। बाकी 25% नई नौकरी मिलने के बाद नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है।
  • पुराने नियम के अनुसार, 2 महीने की बेरोजगारी के बाद 100% EPF निकासी की अनुमति है।
  • ईपीएफ फंड निकासी कर(tax) से मुक्त है लेकिन कुछ शर्तों के अधीन है। ईपीएफ कोष पर कर छूट की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई कर्मचारी लगातार 5 वर्षों तक ईपीएफ खाते में योगदान करता है। अगर खाते में लगातार 5 साल तक योगदान में रुकावट आती है तो EPF की राशि पर टैक्स लगता है। उस मामले में, संपूर्ण ईपीएफ राशि को उस वित्तीय वर्ष के लिए कर(tax) योग्य आय माना जाएगा।
  • ईपीएफ कॉर्पस के समय से पहले निकासी पर स्रोत पर करTax) कटौती की जाती है। हालांकि, अगर पूरी राशि 50,000 रुपये से कम है, तो टीडीएस लागू नहीं होता है। ध्यान रखें, यदि कोई कर्मचारी आवेदन के साथ पैन प्रदान करता है, तो लागू टीडीएस दर 10% है। अन्यथा, यह 30% प्लस टैक्स है।

EPF Withdrawal Rules

Condition Service Tenure Withdrawal Amount Limit
Housing loan for construction न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा DA के साथ उसके मूल के 36 महीने तक / कुल कर्मचारी और नियोक्ता के शेयर ब्याज के साथ / घर की कुल लागत
Marriage Or for post matriculation education of children न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा EPF खाते से 50% तक
One year before retirement 54 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए EPF खाते से 90% तक
Medical expenses कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं उसके मूल और डीए / संपूर्ण योगदान के 6 महीने तक

How To Withdrawal PF Amount

An individual can withdrwal amount from the EPF by following ways:

  • Physical Application
  • Online Application

Employees’ Provident Fund Contribution Rate

Category Contribution Percentage(%)
Employees Provident Fund 3.67
Employee’s Deposit Link Insurance Scheme (EDLIS) 0.50
Employees’ Pension Scheme (EPS) 8.33
EDLIS Admin Charges 0.01
EPF Admin Charges 1.10

EPF Forms Types

Form Use
Form 31 फॉर्म 31 को पीएफ एडवांस फॉर्म भी कहा जाता है। इसका उपयोग ईपीएफ खाता निकासी, ऋण प्राप्त करने और अग्रिमों के लिए किया जा सकता है।
Form 10D इस फॉर्म का उपयोग करके मासिक पेंशन का अनुरोध किया जा सकता है।
Form 10C इस फॉर्म का इस्तेमाल EPF प्रोग्राम के तहत बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए किया जाता है। ईपीएस में नियोक्ता का अंशदान फॉर्म 10सी का इस्तेमाल कर निकाला जाता है।
Form 13 आपके पूर्व कार्य से पीएफ राशि इस फॉर्म का उपयोग करके आपके वर्तमान नियोक्ता को स्थानांतरित कर दी जाती है। यह सभी पीएफ फंड को एक ही खाते में बनाए रखने में सहायता करता है।
Form 19 इस फॉर्म का इस्तेमाल ईपीएफ खाते के अंतिम निपटान का अनुरोध करने के लिए किया जाता है।
Form 20 यदि खाताधारक का निधन हो जाता है तो परिवार के सदस्य द्वारा पीएफ राशि निकालने के लिए इस फॉर्म का उपयोग किया जाता है।
Form 51F Employees Deposit Linked Insurance के तहत लाभ का दावा करने के लिए नामांकित व्यक्ति इस फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं.

How To Download The Claim Form

  • क्लेम फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें Click Here

PF Withdrawal

  • अब अपनी स्थिति के अनुसार विकल्प का चयन करें:
    1. Working in an establishment
    2. Left the establishment and joined another one
    3. Left the establishment and did not join another
    4. Left the job due to disability
    5. Deceased
  • अब क्लेम फॉर्म की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर होगी और आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

Different Methods To Check EPF Balance

You can check your EPF balance by the following ways:

  • Through EPFO Portal: You can visit the official website and check your EPF balance. For that, you need to log in to the portal using your UAN and password and then you can check your EPF balance.
  • Missed Call Service: From your registered phone number, you can give a missed call to 011-22901406 to know your EPF balance.
  • SMS Service: To check your EPF balance through SMS, send an SMS to 7738299899 if your UAN is active.
  • UMANG App:  You can check your EPF balance by downloading the Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG) app.

Steps For Employer EPF Registration

  • सबसे पहले आपको EPF Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होमपेज पर  Establishment Registration पर क्लिक करें।
  • अब, नियम और शर्तें स्वीकार करें।
  • स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा
  • पंजीकरण फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण भरें
  • उसके बाद आपकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक ईमेल ई-लिंक और एक मोबाइल पिन भेजा जाएगा जिसे सक्रिय करना होगा
  • अब, पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

Steps For PF Withdrawal Physically

फिजिकल एप्लीकेशन के माध्यम से ईपीएफ बैलेंस निकालने के लिए, आपको न्यू कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (आधार)/कम्पोजिट क्लेम फॉर्म (नॉन-आधार) डाउनलोड करना होगा।

Composite Claim Form (Aadhaar)

यदि आपने UAN पोर्टल पर अपना आधार और बैंक विवरण लिंक किया है और यदि आपका यूएएन सक्रिय है, तो Composite Claim Form (Aadhaar) का उपयोग करें।
नियोक्ता के सत्यापन के बिना संबंधित क्षेत्राधिकार ईपीएफओ कार्यालय में फॉर्म भरें और जमा करें।

Composite Claim Form (Non-Aadhaar)

अगर UAN पोर्टल पर आधार और बैंक डिटेल्स सीड नहीं हैं। आप Composite Claim Form (Non-Aadhaar) का उपयोग कर सकते हैं।

संबंधित क्षेत्राधिकार ईपीएफओ कार्यालय में नियोक्ता के सत्यापन के साथ फॉर्म भरें और जमा करें।

Steps For PF Withdrawal Online

  • होम पेज पर, Service पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप-डाउन सूची से for employee लिए क्लिक करें।
  • Services सेक्शन पर आपको Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपको एक नए वेबपेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके पोर्टल में लॉग इन करें।
  • Manage सेक्शन में “KYC” विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब एक नया पेज खुलेगा, पेज के नीचे “Digitally Approved KYC” सेक्शन खोजें और अपने केवाईसी विवरण की जांच करें। सुनिश्चित करें कि विवरण सही हैं।
  • यदि सभी KYC विवरण सही हैं, तो “Online Service ” टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से “दावा Claim (Form-31, 19 & 10C) विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको एक नए वेबपेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जो स्वचालित रूप से Online Claim (Form 31, 19 & 10C) form ऑटोमेटिकली जेनेरेट करेगा।
  • अपने पंजीकृत बैंक खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और उसे Verify करें।
  • बैंक खाते के सत्यापन के बाद, Certificate of Undertaking जेनरेट किया जाएगा। आगे बढ़ने के लिए प्रमाणपत्र पर Yes पर क्लिक करें।
  • Proceed for Online Claim विकल्प पर क्लिक करें।
  • ऑनलाइन फंड निकासी के लिए, ड्रॉप-डाउन मेनू से PF Advance (Form – 31) विकल्प चुनें।
  • आपको ड्रॉप-डाउन विकल्पों में से दावे का कारण चुनना होगा। कर्मचारी के पते और अग्रिम राशि के लिए प्रदान किए गए फ़ील्ड को भी भरना आवश्यक है।
  • पृष्ठ के अंत में चेकबॉक्स पर क्लिक करें और अपना निकासी अनुरोध सबमिट करें।
  • आपको कुछ स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है (क्लीयरेंस की प्रकृति के आधार पर)।
  • एक बार जब नियोक्ता निकासी अनुरोध को मंजूरी दे देता है, तो निकासी राशि ईपीएफ खाते से निकाल ली जाएगी और संबंधित बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। क्लेम सेटल होने के बाद, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।

NOTE:- Stay connected to our website Yojanasarkari for information about any scheme related to Central Government and State Government scheme

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