उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023: msy.uk.gov.in ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana |  Pravasi Mukhyamantri Swarojgar Yojana Online Application | Pravasi Swarojgar

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana – उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए “मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड” का शुभारम्भ किया , अब प्रवासियों को जॉब के लिए बहार नहीं जाना पड़ेगा। यह उत्तराखंड के प्रवासियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और अब वो इस अवसर का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इसके लिए उत्तराखंड सरकार 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। इस योजना के तहत विनिर्माण छेत्र के लिए २5 लाख रुपए तथा सेवा छेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए लोन मिलेगा।

कोरोना महामारी के कारण जॉब न होने की वजह से अपने उत्तराखंड वापस के निवासिओं लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है। राज्य सरकार भी चाहती है कि प्रवासियों को रोका जाये और यहीं उनको स्वरोजगार दिया जाये इसके लिए सरकार उनके पुनर्वास के काम मैं जुट गयी है। MSME ( यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) में उन्हें स्वरोजगार के बड़े मौके देने के लिए रास्ता साफ किया गया है। अब प्रवासी अपनी skills तथा अनुभव के आधार पर मेन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में अपना काम धंदा शुरू कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2023

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड – इस योजना की खास बात यह है कि इसमें दुकान खोलने से लेकर मुर्गीपालन, पशुपालन, डेयरी और 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक सर्विस सेक्टर के उद्योग लगा सकते हैं। उद्योग लगाने या छोटा व्यवसाय लगाने के लिए मिलेगी 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, सर्विस सेक्टर में कारोबार के लिए 10 लाख मिलेगी सब्सिडी, पहाड़ों में 25 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी, सरकार ने की योजना के लिए 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था की हुई है।

पहाड़ी छेत्रों के लिए 25 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्र में कारोबार करने पर 15 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार २५ लाख से अधिक के स्वरोजगार पर MSME ( यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के तहत ४०% तक सब्सिडी देगी ।इसके अलावा उत्तराखंड के प्रवासी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत भी केंद्र सरकार की ओर से छोटे कारोबार के लिए अनुदान दिया जा रहा है। लेकिन इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन समेत अन्य रेड श्रेणी के कारोबार के लिए अनुमति नहीं है।

UK swarojgaar yojana details

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य राज्य के उद्यमशील युवाओं, उत्तराखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्यम / व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के मूल अथवा स्थायी निवासियों उद्यमशील युवा उद्यमी जो स्वरोजगार को अपनना चाहते है,उनको राष्ट्रीयकृत बैंकों / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों / सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान कर रही है। ताकि वह अपना रोजगार प्रारम्भ कर सके।

  • उत्तराखंड के नागरिको को स्वरोजगार (व्यवसाय और सूक्षम उद्योग) शुरू करने के लिए स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है।
  • नागरिको को स्वरोजगार स्थापित करने को प्रोत्साहित करना है। जिससे प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र का विकास होगा।
  • प्रवासियों के लिए नए स्वरोजगार के स्थापित होने से प्रदेश में नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे प्रवासी उत्तराखंड में ही रह सकें और अपने साथ राज्य का भी बिकास करें।
  • ग्रामीण व शहरी युवाओ को पलायन से रोकना है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की पात्रता

  • आवेदन कर्त्ता उत्तराखंड का मूल निवासी होना चाहिए।
  • शैक्षिक योग्यता कोई जरुरी नहीं है।
  • आवेदन कर्त्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के १ सदस्य को योजना के द्वारा केवल १ बार लाभ दिया जायेगा।
  • लाभाथियों का चयन पहले आवो पहले पावो के आधार पर किया जायेगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड ऋण दस्तावेज़ 

  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • परियोजना रिपोर्ट की फोटोकॉपी
  • पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड /राशन कार्ड

आवेदन प्रक्रिया – उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?

आवेदक को महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्रों मैं जाकर एप्लीकेशन देनी होगा। या ऑनलाइन आवेदन करना होगा

ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले आवेदन पत्र को investuttarakhand कि ऑफिसियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा , Click Here
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करना होगा।
  • इसके बाद जिला उद्योग केंद्र में जमा करना होगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार होने के बाद बैंकसे लोन प्राप्त किया जा सक

मॉडल परियोजना प्रोफाइल

क्र.सं. नाम कार्य
1 पीएमईजीपी मॉडल प्रोजेक्ट देखें
2 एन एस आई सी मॉडल प्रोजेक्ट देखें
3 प्रोजेक्ट प्रोफाइल नैनीताल देखें
4 प्रोजेक्ट प्रोफाइल चमोली देखें
5 अन्य प्रोजेक्ट प्रोफ़ाइल देखें

Note- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है।अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड क्या है?

उद्योग लगाने या छोटा व्यवसाय लगाने के लिए मिलेगी 15 से 25 प्रतिशत सब्सिडी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख, सर्विस सेक्टर में कारोबार के लिए 10 लाख मिलेगी सब्सिडी, पहाड़ों में 25 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मिलेगी सब्सिडी |

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए कैसे अप्लाई करें?

आवेदक को महाप्रबंधक एवं जिला उद्योग केंद्रों मैं जाकर एप्लीकेशन देनी होगा। या ऑनलाइन आवेदन करना होगा

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की पात्रता क्या है ?

आवेदन कर्त्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के १ सदस्य को योजना के द्वारा केवल १ बार लाभ दिया जायेगा

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