Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2023
मध्य प्रदेश सरकार बेटियों की शादी के लिए Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटी को शादी के आर्थिक सहायता के तौर पर 51 हज़ार रूपये प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत सरकार बेटियों की सामूहिक विवाह का आयोजन करवाती है।
सामूहिक विवाह करने वाली सभी लड़कियों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की गरीब परिवार की निराश्रित, व जरुरत मंद परिवारों की बेटियों, विधवा महिलाओ तथा तलाकशुदा महिलाओ की शादी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ पाने के लिए विवाह के समय बेटी कि आयु 18 वर्ष से अधिक तथा लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तथा Kanya Vivah Yojana MP का लाभ लेने के लिए लड़की का नाम मध्य प्रदेश सरकार के समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। इस योजना का लाभ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटी को प्रदान किया जायेगा।
Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Highlight | |
आर्टिकल | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना |
उद्देश्य | आर्थिक सहायता प्रदान करना |
विभाग | सामाजिक न्याय विभाग |
लाभार्थी | राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियां |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
New Update For Madhya Pradesh Kanya Vivah Yojana
कन्या विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में सरकार द्वारा बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कमलनाथ सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पहले 51000 रूपये प्रदान किये जाते है। जिसे शिवराज सरकार द्वारा कम कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 28000 रूपये कर दी गयी है।
Eligibility Criteria
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन के आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा।
- आवेदक को राज्य का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक बेटी की आयु शादी के समय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जिस लड़के से शादी हो रही हो उसकी आयु 21 वर्ष होने चाहिए।
- आवेदक का नाम राज्य सरकार के समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- राज्य की आर्थिक से कमजोर विधवा महिला तथा तलाकशुदा महिला भी जो स्वयं के पुनर्विवाह का आर्थिक खर्च न उठा सकें। वह भी आवेदन की पात्र है।
- आवेदक का का बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है।
Documents Required
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित आवशयक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- वोटर आईडी कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- कन्या का आयु प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- समग्र कोड।
- बीपीएल कार्ड।
- कन्या का पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
Application process For Kanya Vivah Yojana
कन्या विवाह योजना के आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना के आवेदन के लिए आप ऑनलइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकतें है। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक राशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ट्रांसफर किया जाता है।
Online Application Process-
- कन्या विवाह योजना के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले योजना से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज खुलने पर आपको एक आवेदन पत्र प्राप्त होगा,जिसमे आपको सभी प्रकार की जानकरी को भरकर सभी आवशयक दस्तावेजों को सब्मिट करना होगा।
- उसके बाद आपको सब्मिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर जा कर लॉगिन करना होगा।
- अब आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
Offline Application Process-
कन्या विवाह योजना के आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी प्रकार की जनकारी को भरकर तथा सभी आवश्यक दस्तवेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र कर आपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ ब्लॉक कार्यालय/नगर निगम कार्यालय में जमा करवाएं ,
नीचे दिए गए लिंक से आप आसानी से कन्या विवाह योजना आवेदन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड कर सकतें है।
How To Check The List Of Beneficiaries In Chief Minister Kanya Vivah Scheme?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभार्थियों की सूची की देखने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।
- लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको सबसे पहले योजना से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज खुलने पर आपको हितग्राहियो की सूची का विकल्प प्राप्त होगा। इस विकल्प के साथ ही आपको स्वीकृत हितग्राहियो की सूची का ऑप्शन प्राप्त होगा। जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब आपको नये पेज पर पूछी गयी सभी प्रकार की जानकरी को भरना होगा।
- जानकारी भरने के बाद आपको हितग्राहियो की सूची देखे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- अब आपके सामने लाभार्थियों की सूची खुल जाएगी।
Kanya Vivah Yojana Helpline Number
- सी.एम. हेल्पलाइन :181
- निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
- केन्द्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाईन: 1800 233 5956
NOTE- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।