GST Registration 2023, GST Portal, जीएसटी पंजीकरण Process

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हैल्लो दोस्तों, आज हम आपको वस्तु एवं सेवा कर रजिस्ट्रेशन (GST Registration) सम्बंम्धित जानकारी प्रदान कर रहे है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। इसे भारत में उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे कई अन्य अप्रत्यक्ष करों के बदले लिया जाता है। भारतीय संसद द्वारा पारित वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के आधार पर जीएसटी 1 जुलाई, 2017 से लागू कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी हेतु हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे।

GST Registration

GST Registration 2023

जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अधिनियम के तहत प्रत्येक कर वह योग्य व्यक्ति जो भारत में व्यापार करता है। उसे जीएसटी पंजीकरण करना अनिवार्य है। प्रत्येक योग्य व्यक्ति एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एक एओपी/बीओआई, या कोई भी निगम या सरकारी कंपनी, किसी विदेशी देश के कानूनों के तहत निगमित निकाय, सहकारी समितियां, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारें, ट्रस्ट आदि जीएसटी के अंतर्गत आते है। सभी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था द्वारा किये गए टर्नओवर की परवाह किए बिना स्वेच्छा से जीएसटी पंजीकरण कर सकते है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति या संस्था एक निश्चित टर्नओवर से अधिक सामान या सेवाएँ बेचता है, तो उनको जीएसटी पंजीकरण करना अनिवार्य हो जाता है।

जीएसटी पंजीकरण सीमा- किसी व्यक्ति या इकाई द्वारा एक वर्ष में प्राप्त कुल टर्नओवर में 20 लाख रुपये से अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य है। परन्तु विभिन्न विशेष श्रेणी के राज्यों में सेवा प्रदाताओं के लिए जीएसटी टर्नओवर अलग -अलग है, जहाँ यह सीमा 10 लाख रुपये भी तय की गयी है।

अधिसूचना संख्या 10/2019 के अनुसार उस प्रत्येक व्यक्ति को जीएसटी पंजीकरण करना अनिवार्य है, जो वस्तुओं की विशेष आपूर्ति में लगा हुआ है, और वह जिसका कुल करोबार 40 लाख रुपये से अधिक है। टर्नओवर सीमा 40 लाख रुपये होने के पात्र होने के लिए आपूर्तिकर्ता को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा –

  • आपूर्तिकर्ता को अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड राज्यों में अंतर-राज्य (एक ही राज्य के भीतर माल की आपूर्ति) करने में संलग्न नहीं होना चाहिए।
  • वह व्यक्ति आइसक्रीम, पान मसाला या तंबाकू की आपूर्ति जैसे कार्यों में शामिल नहीं होना चाहिए।

वह प्रत्येक व्यक्ति जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपये और विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपये से अधिक है, और वह उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करता। तो उसको जीएसटी पंजीकरण करना अनिवार्य है।

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Special Category States

अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जीएसटी के तहत विशेष श्रेणी (special categories) के राज्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

किसी व्यक्ति का कुल टर्नओवर को उसके कर योग्य आपूर्ति + छूट आपूर्ति + निर्यात + अंतर-राज्य आपूर्ति- (कर + आवक आपूर्ति का मूल्य + रिवर्स चार्ज के तहत कर योग्य आपूर्ति का मूल्य + गैर-कर योग्य आपूर्ति का मूल्य) के बराबर माना जाता है। व्यक्ति के कुल टर्नओवर की गणना पैन के आधार पर की जाती है, फिर चाहे वह व्यक्ति विभिन्न व्यवसाय का मालिक हो, उसके कुल कारोबार तक पहुंचने के लिए इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है।

जीएसटी पंजीकरण विभिन्न प्रकार से किये जाते है। जैसे नियमित, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और ईकॉमर्स ऑपरेटर आदि। जिनकी जीएसटी पंजीकरण हेतु टर्नओवर (annual turnover) सीमा अलग अलग है।

  • Casual taxable person:- जीएसटी अधिनियम किसी व्यक्ति को आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जो कभी- कभी राज्य या केंद्र शासित (union territory)  प्रदेश में वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति करता है (inter state supply of goods or services), किन्तु उसके पास कोई स्थायी स्थान नहीं है, जहाँ वो व्यवसाय या इकाई चलाता हो। जैसे – मेलों या प्रदर्शनियों या मौसमी व्यवसायों में अस्थायी व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति इसके अंतर्गत आते है।
  • Non-resident Taxable Persons:- इसके अंतर्गत कोई भी एनआरआई व्यक्ति जो व्यवसाय जो या सामान या सेवाओं की आपूर्ति करने वाला गैर-लाभकारी व्यक्ति है, किन्तु उसका देश में व्यवसाय या निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है। इस प्रकार के सभी व्यक्ति अनिवासी कर योग्य व्यक्ति होगा। जो भारत में सामान या सेवाओं की आपूर्ति का कार्य कर रहे है। इसके अंतर्गत विदेशी व्यक्ति या विदेशी व्यवसाय या संगठन या एनआरआई आते है।
  • E-commerce operator:- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक। इंटरनेट के माध्यम से बिक्री करने वाले किसी भी व्यक्ति को ईकॉमर्स ऑपरेटर को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जिनको व्यवसाय टर्नओवर की परवाह किए बिना जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।

सरकार द्वारा उन सभी जीएसटी पंजीकरण संख्या वाली संस्थाओं को जीएसटीआईएन या वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या प्रदान किया जाता है। यह एक 15 अक्षर का जीएसटीआईएन नंबर होता है। इसका आवंटन आवेदक के पैन और राज्य पर आधारित है। प्रत्येक जीएसटी पंजीकरण संख्या में पहले दो अंक राज्य कोड का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद अगले 10 अंक आवेदक के पैन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

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GST Registration Certificate Download

जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी व्यक्तिओं तथा संस्थाओं को जीएसटी प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र को व्यवसाय के स्थान पर प्रमुखता से प्रदर्शित आवश्यक है। आप आसानी से जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जीएसटी प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकतें है।

  • सबसे पहले जीएसटी अकाउंट में लॉग इन करें और यूजर सर्विसेज पर जाएं।
  • उसके बाद उपयोगकर्ता सेवाओं में, जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब आप का जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड हो जायेगा।

आप जीएसटी विशेषज्ञ के माध्यम से 7 कार्य दिवसों के अंतराल में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल दर्ज करना है। उसके बाद वह आपसे व्यावसायिक गतिविधि, जिस राज्य में व्यवसाय उसका विवरण प्राप्त करेगा। साथ ही साथ वह जीएसटी पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेजों को भी एकत्र और सत्यापित करेगा।

उसके बाद भुगतान होने पर जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसके बाद आप 3 से 7 कार्य दिवसों के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त कर सकतें है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए आपको शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

Sole proprietor / Individual
  • PAN card
  • Aadhar card
  • Photo
  • Bank account details
  • Address proof
LLP and Partnership Firms
  • पैन कार्ड (प्रबंध भागीदार और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहित)
  • साझेदारी विलेख की प्रतिलिपि
  • सभी भागीदारों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की तस्वीर (जेपीईजी प्रारूप में, अधिकतम आकार – 100 केबी)
  • साझेदारों के पते का प्रमाण (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि)
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का आधार कार्ड
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का प्रमाण
  • एलएलपी के मामले में, एलएलपी का पंजीकरण प्रमाण पत्र/बोर्ड संकल्प
  • बैंक के खाते का विवरण*
  • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण
HUF
  • HUF का पैन कार्ड
  • कर्ता का पैन कार्ड और आधार कार्ड
  • फोटो (JPEG प्रारूप में, size – 100 केबी)
  • बैंक के खाते का विवरण
  • व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण
Company (Public and Private) (Indian and foreign)
  • कंपनी का पैन कार्ड
  • कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिया गया निगमन का प्रमाण पत्र
  • मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन / आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पैन कार्ड और आधार कार्ड। विदेशी कंपनियों/शाखा पंजीकरण के मामले में भी अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भारतीय होना चाहिए
  • कंपनी के सभी निदेशकों का पैन कार्ड और पते का प्रमाण
  • सभी निदेशकों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की तस्वीर (JPEG प्रारूप में, size – 100 केबी)
  • अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का बोर्ड संकल्प / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का कोई अन्य प्रमाण (JPEGप्रारूप / PDF प्रारूप में, size – 100 केबी)
  • बैंक के खाते का विवरण
    व्यवसाय के मुख्य स्थान का पता प्रमाण

GST पंजीकरण से आपको निम्नलिखित फायदे हो सकतें है।

  • बैंक ऋण: – व्यावसायिक गतिविधि के प्रमाण के रूप आपका जीएसटी पंजीकरण और जीएसटी रिटर्न दाखिल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपके व्यवसाय के लिए ट्रैक रिकॉर्ड तैयार करता है। बैंक आपके जीएसटी रिटर्न डेटा के आधार पर व्यवसायों के लिए ऋण प्रदान करता है। जीएसटी पंजीकरण आपके व्यवसाय को औपचारिकता और क्रेडिट प्राप्त करने में मदद करता है।
  • Supplier Onboarding:- किस भी व्यवसाय में प्रतिष्ठित कंपनियों द्वाराआपूर्तिकर्ता बनने के लिए तथा आपूर्तिकर्ता ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य होता है, साथ ही साथ जीएसटी पंजीकरण आपके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करता है।

Registered under GST process

जीएसटी Registration के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

STEP-1: Application at GST Common Portal

  • सबसे पहले आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पर GST REG-01 Form के भाग ए में अपना स्थायी खाता नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और पंजीकरण को दर्ज करना होगा।
  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा डेटाबेस से सामान्य पोर्टल द्वारा ऑनलाइन स्थायी खाता संख्या को मान्य किया है।
  • उसके बाद आपके मोबाइल नंबर को वन-टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा
  • ई-मेल को भी वन-टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

पैन, मोबाइल नंबर और ई-मेल के सत्यापन के बाद ही आपको स्थायी संदर्भ संख्या (टीआरएन) प्राप्त होगी। जिसे आपको मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

STEP-2: Submission of Documents at GST Common Portal

अब आपको अस्थायी संदर्भ संख्या (टीआरएन) का प्रयोग करके, GST REG-01 Form के भाग B में आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा सत्यापित करना होगा।

STEP-3: Acknowledgement of Application

उसके बाद आपको GST REG-02 Form में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक पावती प्राप्त होगी।

STEP-4: Verification of the application and approval

  • उसके बाद तीन दिनों के भीतर आपके आवेदन और जमा किए गए दस्तावेजों की उचित अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
  • अगर आपका आवेदन व दस्तावेज सही पाये गए तो आवेदक को पंजीकरण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी।
  • उसके बाद आपको निश्चित समय के उपरांत 7-10 कार्य दिवसों में प्रसंस्करण का परिणाम उपलब्ध होगा।
  • यदि किसी कारणवश आपके आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, या आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है
  • आपको GST REG-03 Form में इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस जारी किया जा सकता है।
  • आवेदक को ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर GST REG-04 Form में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यक विवरण और स्पष्टीकरण दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • यदि आपके द्वारा निर्धारित समय पर कोई उत्तर नहीं दिया जाता तो, उचित अधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर आपका आवेदन खारिज किया जा सकता है।
  • इसकी सुचना GST REG-05 Form में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त हो जाएगी

STEP-5: Issue of GST Registration certificate

  • उचित अधिकारी द्वारा आपके आवेदन के सत्यापन स्वीकृत या के बाद आवेदक को GST REG-06 FORM में सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। आवेदक को माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) सौंपी जाती है।
  • अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र को हस्ताक्षरित या सत्यापित किया जाएगा। आवेदक को जीएसटी विभाग द्वारा कोई भौतिक प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा।

Components of GSTIN

GSTIN (Integrated Goods and Services Tax Identification Number) एक 15 अंकों का alphanumerical नंबर है। जीएसटीआईएन के घटक निम्न प्रकार के हैं:

  • राज्य कोड के लिए पहले दो अक्षर
  • आवेदक के स्थायी खाता संख्या या कर कटौती और संग्रह खाता संख्या के लिए अगले दस अक्षर
  • इकाई कोड के लिए अगले दो अक्षर;
  • अंतिम एक चेकसम वर्ण.

GST LAW

जीएसटी कानून में

  1. केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर ) अधिनियम, 2017 सहित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 शामिल है,
  2. संबंधित राज्यों द्वारा अधिसूचित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017,
  3. केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017,
  4. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 जिसमें एकीकृत माल और सेवा कर (जम्मू और कश्मीर तक विस्तार अधिनियम, 2017),
  5. माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) शामिल है ) अधिनियम, 2017 (इसके बाद जीएसटी पोर्टल पर क्रमशः सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और सीईएसएस के रूप में संदर्भित) और
  6. संबंधित अधिनियमों के तहत जारी नियम, अधिसूचनाएं, संशोधन और परिपत्र।

केंद्र और/या राज्य सरकार द्वारा जारी जीएसटी कानून से संबंधित अधिनियम, नियम, संशोधन, अधिसूचनाएं आदि निम्नलिखित है।

CBIC  Himachal Pradesh  Jammu and Kashm
Andaman and Nicobar Islands  Odisha Mizoram 
Andhra Pradesh  Nagaland  Meghalaya 
Assam  Manipur Maharashtra 
Bihar  Madhya Pradesh  Lakshadweep 
Chandigarh  Kerala  Karnataka 
Chhattisgarh  Jharkhand  West Bengal 
Dadra and Nagar Haveli  Puducherry  Punjab 
Delhi  Rajasthan  Sikkim 
Goa  Tamil Nadu  Telangana 
Gujarat  Tripura  Uttar Pradesh 
Haryana  Uttarakhand 
FAQ
GST registration के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए आपको किसी भी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तहत से फ्री है। परन्तु कर भुगतान में चूक करने या कम भुगतान करने पर आप पर जीएसटी जुर्माना लागाया जा सकता जा। जीएसटी के तहत जुर्माना कर राशि का 10% हो सकती है।

जीएसटी पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड क्या है ?

यदि आप एक राज्य में सामान बेचते हैं, और आपका वार्षिक कारोबार 20 लाख रूपये से अधिक है। तो आपको आपको जीएसटी के लिए साइन अप करना होगा। यह बात उस राज्य के सेवा प्रदाताओं पर भी लागू होती है, जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रूपये है।

क्या जीएसटी नंबर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

हाँ, आप जीएसटी पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। सभी ईकॉमर्स विक्रेताओं के लिए जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है।

क्या छोटी दुकानों के लिए जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है?

हॉं छोटे व्यवसायों के लिए जीएसटी पंजीकरण आवश्यक है। सरकार द्वारा कई अप्रत्यक्ष करों को निरस्त कर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत एक कर दिया है। सरकार द्वारा विशेषकर नए व्यवसायों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए “एक राष्ट्र, एक कर” की पहल की शुरुआत की है।

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