Delhi Widow Pension Scheme | दिल्ली विधवा पेंशन योजना | विधवा पेंशन योजना आवेदन | Delhi Widow Pension Application Form PDF | Delhi Widow Pension Yojana Registration Form
दिल्ली विधवा पेंशन योजना की शुरुआत अरविन्द केजरीवाल सरकार ने 12 दिसंबर 2018 को विधवा महिलाओ को लाभ और आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से की है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हो चुकी महिलाओ को 25,00 रु मासिक पेंशन सहायता प्रदान करेगी।
18 से 60 वर्ष तक आयु की विधवा महिलाएं दिल्ली विधवा पेंशन योजना के तहत पंजीकृत हो सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं। दिल्ली विधवा पेंशन योजना आवेदन पत्र 2020 ऑनलाइन उपलब्ध है और महिलाएं E-district Portal पर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती है।
Delhi Widow Pension Scheme 2023
दिल्ली सरकार द्वारा राज्य में असहाय विधवा महिलाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इन सभी योजनाओं के लिये लाभार्थी के लिये कुछ पात्रता नियम बनाये गए हैं जिनके अंदर आने वाले लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलता हैं। योजना के सारे सत्यापन के एक महीने बाद से लाभार्थी के खाते में पेंशन राशि जमा कर दी जायेगी। यह राशि लाभार्थी के खाते में क्वाटरली एक साथ आरबीआई अथवा पीएफ़एमएस द्वारा भेजे जायेंगे।
Eligibility for Delhi Widow Pension Scheme
- केवल दिल्ली की विधवा महिलाएं ही आवेदन के लिए पात्र है अर्थात आवेदक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- विधवा आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विधवा महिला की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 100,000 रू से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य कल्याणकारी योजना के तहत सरकार से कोई अन्य वित्तीय सहायता नहीं मिलनी चाहिए।
Documents Required for Delhi Widow Pension Scheme
- पहचान दस्तावेज -आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/पैन कार्ड
- दिल्ली का डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र – निवास प्रमाण पत्र/ राशन कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र
- बैंक खाता पासबुक
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- सेल्फ डिक्लैरेशन सर्टिफिकेट
Application form and process for Widow Pension Scheme
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया –
- आप किसी भी निकटतम नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी) से पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अपने सभी दस्तावेज जमा करवाएं और नागरिक सेवा केंद्र में उपलब्ध व्यक्ति योजना के तहत आपका पंजीकरण करेगा।
- दिल्ली विधवा पेंशन योजना के आवेदन के लिए आपको सबसे पहले अपने निकटम नागरिक सेवा केंद्र (CSC) पर जाना होगा।
आवेदन पत्र में सभी प्रकार की जानकारी भरने के बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्र करना होगा। अब आपको योजना से सम्बंधित कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। जिसके बाद आपके आवेदन फॉर्म के सत्यापन के बाद ही आवेदक को पेंशन जारी की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया –
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल पर जाएं।
- अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए “New User” पर क्लिक करे।
- अगर पहले से पंजीकृत है तो “Registered User Login” पर क्लिक करे।

- अब आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा, यहाँ आपको कुछ जानकारी उपलब्ध कराकर पंजीकरण करना होगा।

- सफल पंजीकरण के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें।
- इसके बाद आपको वेबसाइट के होमपेज पर Services पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा, यहाँ आपको Widow Pension Delhi लिंक पर क्लिक करना है।
- फॉर्म में सभी जानकारी उपलब्ध कराकर,सभी दस्तावेजों को अपलोड कर सबमिट पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपका दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा।
How to track the application?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल पर जाएं।
- अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए आपको ई – डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- राइट-साइड Services Section पर जाएं और “Track Your Application” पर क्लिक करें।

- जानकरी का चयन करें और आवेदन संख्या और आवेदक का नाम दर्ज करें।
- स्क्रीन पर कैप्चा कोड दर्ज करें।
- खोज विकल्प पर क्लिक करें और आपका आवेदन विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा।

Delhi Vidhwa pension Yojana हेल्पलाइन नंबर
हेल्पलाइन नंबर : (011) 2393-5730 / 2393-5731
ईमेल आईडी : [email protected]
Note- हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।