हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023: रजिस्ट्रेशन,ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना | वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा रजिस्ट्रेशन | वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा ऑनलाइन आवेदन | Haryana Old Age Pension in Hindi |

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना – हरयाणा सरकार द्वारा राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना का शुभारम्भ किया गया है । इस योजना के अंतर्गत सरकार राज्य के वृद्धजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, हरियाणा सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के राज्य के वृद्धजन नागरिको को 1800 रूपये की मासिक पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी |

इस वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राज्य के बूढ़े नागरिक हरयाणा सरकार की तरफ से पेंशन राशि प्राप्त करके अपनी वृद्धावस्था में आजीविका में सुधार कर सकते है । आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया ,दस्तावेज़ ,पात्रता आदि बताने जा रहे है अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है तो हमारे द्वारा दिए गए इस लेख को अंत तक पढ़े |

Table of Contents

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना

जैसा की हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से वरिष्ठ नागरिक ऐसे हैं, जो अन्य व्यक्ति पर निर्भर होकर अपना जीवा-यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों का किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर होना उनकी मज़बूरी बन गयी है। देश में बहुत से वरिष्ठ नागरिक समाज में भिक्षा मांग कर भी अपना गुजारा कर रहे हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा Haryana Old Age Pension Scheme की शुरुआत की गयी है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए राज्य के सभी वृद्धजन पुरषो और महिलाओ को आवेदन करना होगा । इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी बूढ़े नागरिक (पुरुष और महिला) उठा सकते है । इस वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के तहत हरियाणा के सभी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन की धनराशि प्राप्त करने के लिए बड़ी ही आसानी से आवेदन कर सकते है ।

यह पेंशन योजना हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के अस्तित्व में मदद करेगी । Haryana Old Age Pension Scheme के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी | इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और साथ ही बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का विवरण

योजना का नाम हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना
 द्वारा शुरू की गयी हरियाणा सरकार
विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थी राज्य के वृद्ध नागरिक
उद्देश्य वृद्धजन नागरिको को वित्तीय सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट यहाँ क्लिक करें

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि हरियाणा सरकार इस योजना के ज़रिये वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहती है। इस योजना के द्वारा 60 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 1800 रुपए मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी | जिसे अब हरयाणा सरकार द्वारा बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि से वरिष्ठ नागरिकों को किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ किया गया है।
  • इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी वृद्ध नागरिक ले सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थाई निवासी ही उठा सकते हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1800 रुपए की धनराशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना को आरंभ करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य, हरियाणा के वृद्ध नागरिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना भी है।
  • आवेदक हरियाणा ओल्ड एज पेंशन योजना के अंतर्गत खुद भी आवेदन कर सकते हैं तथा सीएससी केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना के माध्यम से हरियाणा के वृद्ध नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
  • इस योजना के तहत राज्य के महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते है ।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए ।
  • आवेदक और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए ।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • मोबाइल नंबर

Click Here For:- हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

स्वयं आवेदन कैसे करें ?

  • सर्वप्रथम आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा |
  • अब फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा।
  • इसके पश्चात आप को आवेदन पत्र में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार है-:
    • लाभार्थी का नाम
    • जिला
    • ग्राम
    • वार्ड
    • शहर
    • आवेदन तिथि
    • पिता या पति का नाम
    • जन्म तिथि
    • आयु
    • स्थाई पता
    • डाक पिनकोड
    • आधार कार्ड संख्या
    • कैटेगरी
    • गरीबी रेखा सूची संख्या
    • हरियाणा राज्य आदिवासी स्थिति
    • वार्षिक आमदनी
    • मोबाइल नंबर आदि
  • इसके बाद प्राधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर के साथ अपना फॉर्म सत्यापित करना होगा।
  • अब भरे हुए फॉर्म को Pdf फॉर्मेट में स्कैन करना होगा |
  • इसके बाद आपको Saral पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनानी होगी ।
  • इसमें आपको आवश्यक विवरण प्रदान करके अपना स्वयं का खाता बनाना होगा |
  • अब आपको servies के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • अब आपको “सर्विस” के सेक्शन से “Old Age Pension Yojana के लिए आवेदन करें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
  • अब आपको फॉर्म में मांगी गए सभी विवरण को भरना होगा ।
  • इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे |
  • उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको संदर्भ आईडी प्राप्त हो जाएगी, इसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।

सीएससी केंद्र के माध्यम से आवेदन कैसे करें ?

  • सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा।
  • सीएससी केंद्र में आपको सीएससी संचालक से वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने की जानकारी देनी होगी।
  • इसके पश्चात आपको सीएससी संचालक को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे।
  • अब संचालक द्वारा आपका फॉर्म भरा जाएगा।
  • आपको संचालक को भरे जाने वाले सभी विवरण प्रदान करने होंगे।
  • फॉर्म भरने के बाद संचालक द्वारा आपको एक रेफरेंस नंबर प्रदान किया जाएगा।
  • आपको इस रिफरेंस नंबर को संभाल कर रखना होगा।
  • रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।

हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना में 

 आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण कैसे देखे?

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा |
  • इसमें आपको अपनी सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा जो कि पेंशन आईडी, अकाउंट नंबर तथा आधार नंबर है।
  • अब आपको अपनी सर्च कैटेगरी के अनुसार जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपके सामने होगी।

लाभार्थी सूची कैसे देखे?

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • अब आपको लाभ पात्रों की सूची देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें आपको निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी।
    • जिला
    • क्षेत्र
    • खंड/नगर पालिका
    • गांव/ वार्ड/ सेक्टर
    • पेंशन का नाम
  • इसके बाद आप को कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • अब आपको लाभ पात्रों की सूची देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • लाभार्थी सूची आपके सामने होगी।

गाँव अनुसार पहचानकर्ता की सूची कैसे देखे?

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको गांव अनुसार पहचानकर्ता की सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा।
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना होगा।
    • जिला
    • क्षेत्र
    • खंड
    • गाँव
  • इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड भरना होगा।
  • उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • गाँव अनुसार पहचानकर्ता की सूची आपके सामने होगी।

गाँव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम कैसे देखे?

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको गांव अनुसार पेंशन बांटने का माध्यम के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
  • इस पेज पर आपको अपनी सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा जो कि विलेज वाइज या फिर एजेंसी वाइज है।
  • अब आपको निम्नलिखित विकल्पों का चयन करना होगा।
    • जिला
    • क्षेत्र
    • खंड
    • गाँव
    • एजेंसी
  • इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड भरना होगा।
  • उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको विवरण देखे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपके सामने होगी।

अपना आधार नंबर लिंक कैसे करें ?

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको लाभपात्र अपना आधार नंबर लिंक करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा |
  • इस पेज पर आपको बेनेफिशरी आईडी तथा सिक्योरिटी कोड भरना होगा।
  • अब आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा।
  • आप इस फॉर्म में अपना नंबर आधार से लिंक कर सकते हैं।
  • आधार नंबर लिंक करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

कल्याण विंडो में सुझाव/शिकायत कैसे दर्ज करें ?

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको कल्याण विंडो में सुझाव/शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक प्रश्न बॉक्स खुलकर आएगा |
  • इसमें आपको हां या ना का चयन करना होगा।
  • आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा |
  • इस पेज पर आपको अपना जिला, बेनिफिशियरी आईडी तथा सिक्योरिटी कोड भरना होगा।
  • अब आपको खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • आपके सामने सुझाव/शिकायत फॉर्म खुलेगा।
  • अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
  • उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

गलत बनी हुई पेंशन की जानकारी कैसे दें ?

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • आपको गलत बनी हुई पेंशन की जानकारी यहां दे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा
  • इस पेज पर आपको निम्नलिखित जानकारी का चयन करना होगा।
    • जिला
    • क्षेत्र
    • खंड
    • गांव
    • पेंशन का नाम
  • अब आपको बेनिफिशियरी आईडी तथा सिक्योरिटी कोड भरना होगा।
  • अब आप को वेरीफाई के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना के कुछ महत्वपूर्ण लिंक

वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदन पत्र यहाँ क्लिक करें
सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें (खाता बनाएँ) यहाँ क्लिक करें
लॉग इन एट सरल पोर्टल यहाँ क्लिक करें

सोशल सिक्योरिटी पेंशन मोबाइल ऐप डाउनलोड करें

  • सर्वप्रथम आपको सोशल जस्टिस पेंशन हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको डाउनलोड सोशल सिक्योरिटी पेंशन मोबाइल एप के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे मोबाइल एप आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा।
  • अब आपको इंस्टॉल के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप निम्न हेल्पलाइन नंबर तथा ई मेल आईडी के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं-

संपर्क करें

  • The Director-General

Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd floor, Sector 17-A, Chandigarh

निष्कर्ष

हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरू की गयी वृद्धावस्था पेंशन योजना हरियाणा के तहत, सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। इसलिए, आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है और बैंक खाते को आधार कार्ड से जोड़ा जाना चाहिए।

आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए YojanaSarkari पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top