मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन स्टेटस

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना | मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | झारखंड वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभार्थी लिस्ट |

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना- देश के बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार और देश भर में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। झारखंड सरकार ने भी मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना नामक एक ऐसी योजना चलाई है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे यह क्या योजना है? इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, विशेषताएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। इसलिए, यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ें।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना 2023

यह योजना झारखंड सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, झारखंड के 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि ₹ 1000 प्रति माह होगी। केवल असहाय बुजुर्ग नागरिक ही वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। यदि आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने जिले के ब्लॉक / तहसील कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का विवरण 

योजना का नाम मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
द्वारा शुरू की गई झारखंड सरकार
लाभार्थी झारखंड के वृद्ध-नागरिक
उदेश्य वित्तीय सहायता प्रदान करना
पेंशन राशि ₹1000
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना का उदेश्य

झारखंड, अब हर वृद्ध गरीब को मिलेगी पेंशन मंत्रिमंडल ने 60 साल या उससे अधिक की असहाय के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना में सभी को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सरकार ने राज्य में लगभग तीन लाख 65 हजार अतिरिक्त बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करने की कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के शत-प्रतिशत विस्थापन को मंजूरी प्रदान की गई। इस मंजूरी के बाद राज्य के सात लाख 30 हजार वृद्धों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभ तथा विशेषताएं

  • 3 फरवरी 2021 को झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 3.65 लाख असहाय नागरिकों को लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया है।
  • इन सभी लाभार्थियों को सरकार द्वारा ₹1000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक उठा सकते हैं।
  • आने वाले वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा इस योजना के लिए 885 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत कुल 7.30 लाख वृद्ध नागरिकों को लाभ मिलेगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में की गई है।
  • यदि आप भी मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना या किसी जानकर से करवाना होगा।
  • आवेदन करने के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
  • इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
  • मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद लाभार्थियों की संख्या लगभग दुगनी हो जाएगी।
  • मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र नागरिकों को शामिल करने की मजदूरी मंत्री परिषद की बैठक में दी गई है।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की पात्रता

  • आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक का खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
  • आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • राशन कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

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मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

  • सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर होमपेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको Register Yourself (रजिस्टर योरसेल्फ) के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब नए पेज पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको अपनी लॉगिन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • खुले हुए पेज पर आपको ओल्ड एज पेंशन स्कीम के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
  • आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

पोर्टल पर लॉगइन कैसे करें? 

  • सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर होमपेज खुलेगा।
  • यहाँ आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • अब नए पेज पर आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।

एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कैसे करें?

  • सर्वप्रथम आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपकी स्क्रीन पर होमपेज खुलेगा।
  • यहाँ आपको नो स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब नए पेज पर आपको अपनी सर्च कैटेगरी का चयन करना होगा-:
    •  एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर
    • ओटीपी
  • इसके बाद आपको अपनी सर्च कैटेगरी के हिसाब से जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • उपरोक्त सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • संबंधित जानकारी आपके सामने होगी |

महत्वपूर्ण लिंक

अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लॉगिन
डाउनलोड डिक्लेरेशन यहाँ क्लिक करें
मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट

हेल्पलाइन नंबर और संपर्क पता

  • संपर्क पता-:  पंचायत सूचना केंद्र
    राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
    इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
    ए ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003

निष्कर्ष

झारखंड सरकार ने राज्य के लगभग तीन लाख 65 हजार अतिरिक्त असहाय बुजुर्गों को एक हजार रुपये मासिक पेंशन देने की कार्य योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में कुल 885 करोड़ रुपये की लागत से ‘मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन’ देने का फैसला किया है, जो साठ साल से अधिक उम्र के कुल सात लाख और तीस हजार लोगों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।

आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए YojanaSarkari पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

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