प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2023, PM Kisan Maandhan Yojana Important Highlights

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना | PM Kisan Maandhan Yojana | प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना आवेदन| PM Kisan Maandhan Pension Yojana| Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Scheme Registration| प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकरण

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की तरक्की के लिए और उन्हें कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana शुरू की है। प्रधानमंत्री ने इस योजना की घोषणा 12 सितंबर यानी गुरूवार को झारखंड के रांची में की।

इस योजना के तहत 60 की उम्र के बाद किसानों को मामूली आंशदान पर प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन का लाभ मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से शुरू हुआ था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक योजना में अब तक करीब 8.36 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इसके पहले मोदी सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरूआत की थी।

 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2023

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों (SMF) के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे और सीमांत किसान, जिनके नाम 01.08.2019 को राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

इस योजना के तहत, किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3000 / – रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो किसान के पति या पत्नी परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे। . पारिवारिक पेंशन केवल पति/पत्नी के लिए लागू है।

  • योजना की परिपक्वता पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा। 3000/-। पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है।
  • 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान करना होगा।
  • एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।
PM Kisan Mandhan Yojana Highlights
आर्टिकल प्रधामंत्री किसान मानधन योजना
उद्देश्य किसानों को पेंशन प्रदान करना
शुरू की भारत सरकार द्वारा
लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ 

  • किसान मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है, लाभ उठा सकते है।
  • इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत अप्लाई करने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी।
  • प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन का लक्ष्य पहले 3 सालों में न्यूनतम 5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को कवर करना है।
  • इस योजना की एक विशेषता यह है कि किसान इस योजना में अपना मासिक योगदान सीधे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए दिए गए लाभों से ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रीमियम प्रावधान 

  • इस योजना के तहत किसानो को आधा प्रीमियम भरना है।
  • जितना प्रीमियम किसान भरेंगे उतना ही प्रीमियम केंद्र सरकार भरेगी।
  • केंद्र सरकार सिर्फ आधा प्रीमियम ही दे रही है।
  • लेकिन इसमें एक ऐसा प्रावधान भी है जिससे किसान को अपने हिस्से का पैसा भी नहीं देना होगा।
  • इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) कर रहा है।
  • किसान जिस राज्य का निवासी है यदि वहां की सरकार चाहे तो किसान के हिस्से का प्रीमियम (Contribution) जमा कर सकती है।
  • किसान उम्र के हिसाब से नीचे दी हुई जानकारी के अनुसार प्रीमियम भर सकती है –
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

Eligibility Criteria 

  • छोटे और सीमांत किसानों के लिए
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
  • संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि

Should not be

  • एसएमएफ किसी भी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि के अंतर्गत आते हैं।
  • वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना का विकल्प चुना है।
  • इसके अलावा, उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्न श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
  1. सभी संस्थागत भूमि धारक

  2. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक

     

  3. पूर्व और वर्तमान मंत्री / राज्य मंत्री और लोकसभा / राज्यसभा / राज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व / वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।

     

  4. केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के पीएसई और संलग्न कार्यालयों/सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग को छोड़कर) IV/ग्रुप डी के कर्मचारी)।

     

  5. सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया। (एफ) पेशेवर जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और अभ्यास करके पेशे को अंजाम दे रहे हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पंजीकरण चरण

  • पीएम किसान पेंशन मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को अलग से कोई भी फीस नहीं देनी होगी।
  • किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा।
  • रजिस्ट्रेशन के लिए किसान को निम्नलिखित दस्तावेज़ो की जरुरत होगी –
    • आधार कार्ड
    • खसरा-खतौनी की नकल
    • 2 फोटो
    • बैंक की पासबुक

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ऑनलाइन अप्लाई चरण 

  • किसान मानधन योजना में अप्लाई करने के लिए किसान मानधन योजना की वेबसाइट पर क्लिक कीजिये।
  • इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद होम पेज पर आपको click here to apply now का लिंक दिखाई देगा।
  • उस लिंक पर क्लिक कीजिये।
  • क्लिक करने के बाद एक सेल्फ इनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • उसके बाद किसान को अपना फोन नंबर भरना है।
  • फिर फ़ोन पर किसान को एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भर दीजिए।
  • उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • फिर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दे।

अगर किसान ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो अपने नजदीकी और राज्य के नोडल ऑफिसर के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

किन किसानो को नहीं मिलेगा लाभ ?

  • जो किसान नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में आते है वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
  • वे किसान जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के लिए विकल्प चुना है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
  • वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय दवारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना के लिए विकल्प चुना है, वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है।
किसान मानधन योजना लाभ

 Helpline Number

किसान कॉल सेन्टर के टोल फ्री नंबर पर सम्पर्क करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
1800-180-1551

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण FAQ

पीएम किसान पेंशन मानधन योजना क्या है ?

यह देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। रुपये के भुगतान के प्रावधान के साथ 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के लिए यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 / – मासिक पेंशन, कुछ विशेष मानदंडों के अधीन।

लघु और सीमांत भूमिधारक किसान की परिभाषा क्या है?

एक छोटे और सीमांत भूमिधारक किसान को एक ऐसे किसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके पास संबंधित राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि होती है।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनाकिसान मानधन योजना के क्या लाभ प्राप्त होंगे ?

इस योजना के तहत, ग्राहक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

  • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत प्रत्येक ग्राहक को न्यूनतम रु। की अनुमानित पेंशन प्राप्त होगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 / – प्रति माह।
  • पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का जीवनसाथी लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा, क्योंकि पारिवारिक पेंशन उसे प्रदान की गई है / वह पहले से ही योजना का लाभार्थी नहीं है।
  • पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से मृत्यु हो गई है (60 वर्ष की आयु से पहले), उसका / उसके पति नियमित रूप से योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने के हकदार होंगे या बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलेंगे।

NOTE-हमारी इस वेबसाइट का उद्देश्य आप तक सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओ की जानकारी पहुँचाना है। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो दूसरो के साथ भी साँझा कीजिये। कोई त्रुटि हो तो हमे जरूर बताए।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top