[रजिस्ट्रेशन] उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024: UP Shadi Anudan Yojana Online Apply

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उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना-: उत्तर प्रदेश सरकार ने समय-समय पर उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए विभिन्न योजनाओं और सेवाओं को शुरू किया है, ताकि उनकी स्थितियों का उत्थान हो सके, उनके प्रति समाज की दृष्टि बदल सके और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिले। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 योजना शुरू की है, इस योजना के तहत सरकार लड़कियों की शादी के लिए 51000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आज हम अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको  Vivah Anudan Yojana UP के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे है, जैसे  Vivah Anudan Yojana UP के पात्रता मानदंड पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि,  Vivah Anudan Yojana UP से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024

Vivah Anudan Scheme Uttar Pradesh ,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्य नाथ जी द्वारा शुरू की गई है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए संचालित की गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए या इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, शादी की तारीख में लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और विवाह के समय दुल्हन की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक परिवार की दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की वार्षिक आय 46080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और शहरी क्षेत्रों के लोगों की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 56460 है।

Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme Highlights 
योजना उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना
आरम्भ की गयी मुख्यमंत्री आदित्य नाथ
लाभार्थी उत्तर प्रदेश की कन्याये
लाभ 51,000 रूपये
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

यूपी विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य

कई गरीब लोगों को वित्तीय समस्या के कारण अपनी बेटी की शादी के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस सारी समस्या को देखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी विवाह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, जातियों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी बेटी की शादी बिना किसी परेशानी के आसानी से कर सकें।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ

  • इस योजना का लाभ गरीब लड़कियों को प्रदान किया जाएगा।
  • राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों, जातियों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर साधारण वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते है।

यूपी  विवाह अनुदान योजना 2024 की पात्रता

UP Vivah Anudan Yojana के आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा किया जाना अनिवार्य है:

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए|
  • इस योजना के तहत, विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य आदि से संबंधित लोग इस योजना के तहत पात्र होंगे।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये होनी चाहिए।

यूपी विवाह अनुदान योजना 2024 दस्तावेज़

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड।
  • आवेदक का पहचान पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • आवेदक का शादी प्रमाण पत्र।
  • बैंक खाता।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

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उत्तर प्रदेश विवाह अन्नदान योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि कोई भी इच्छुक लाभार्थी UP Vivah Anudan Yojana 2024 के लिए आवेदन करना चाहता है, तो नीचे दिए गए चरण का पालन करें।

  • सर्वप्रथम आपको UP Vivah Anudan Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021

  • वेबसाइट के होम पेज में आपको नए पंजीकरण का विकल्प मिलेगा, अब नए पंजीकरण विकल्प के नीचे आपको सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन, मिनक वर्ग श्रेणी आवेदन का विकल्प मिलेगा।
  • अपनी जाति के अनुसार, निम्न विकल्प में से एक विकल्प चुनना होगा, फिर उस पर क्लिक करें।

  • अब आपकी स्क्रीन में एक फॉर्म खुल गया होगा , इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम ,आवेदक का आधार नंबर ,बेटी की शादी की तिथि आदि भरे।

  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकाल लें और इसे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित कर लें।

लॉगिन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको UP Vivah Anudan Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा।
  • अब पोर्टल के लेफ्ट साइड में आपको लॉगिन ऑप्शन मिलेगा।

  • अब  कैटेगरी का चयन करना होगा, फिर पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें, इसके बाद Log_In पर क्लिक करें।
  • इसके द्वारा लॉगिन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाएगी।

शादी अनुदान आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?

  • सर्वप्रथम आपको UP Vivah Anudan Scheme की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा।
  • वेबसाइट के होमपेज पर आपको स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरें। जैसे एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड।
  • फिर लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रक्रिया द्वारा आप आवेदन की स्थिति की सफलतापूर्वक जाँच कर सकते हैं।

शादी अनुदान आवेदन प्रपत्र में संशोधन करने की प्रक्रिया

  • अब आपकी स्क्रीन में एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
  • सभी विवरण भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन में एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • अब आप इस आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।

आवेदन पत्र कैसे प्रिंट करें?

  • सबसे पहले आपको Uttar Pradesh Vivah Anudan Scheme योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज में आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन में एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालना होगा।
  • सभी विवरण भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
  • लॉगइन पर क्लिक करने के बाद, एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा, फिर आप एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं।

Contact Details

सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग संपर्क सूत्र

  • Toll Free Number:-18004190001

अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र

  • Deputy Director :-O522-2288861
  • Toll Free Number :- 18001805131

अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी शासनादेश संपर्क सूत्र –

  • Deputy Director :- 0522-2286199
योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण FAQ

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और अधिक होनी चाहिए और वर की आयु 18 वर्ष और अधिक होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाभार्थी के परिवार की आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में एक लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 56460 रुपये होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2024 के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी?

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 51000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान  की जाएगी |

एक परिवार से कितनी लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं?

प्रत्येक परिवार से केवल 2 लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

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