राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 : उद्देश्य, लाभ,ऑनलाइन आवेदन

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | Rajasthan Social Security Pension Scheme | राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन | Rajasthan Social Security Pension Scheme Application Form

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के जरूरतमंद नागरिक की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं को शामिल किया हैं। आज हम अपने इस लेख के माध्यम से हम आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण विवरण प्रदान कर रहे है, जैसे Social Security Pension Yojana Rajasthan  के पात्रता मानदंड पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि,  Social Security Pension Yojana Rajasthan से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहे।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2021
राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023

राजस्थान सरकार ने राज्य के वृद्धों, विकलांगों, विधवा नागरिकों की सहायता के लिए इस योजना के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं का विलय किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के पुरुषों और महिलाओं को उनकी आयु और आर्थिक स्थिति के अनुसार उनकी आजीविका के लिए पेंशन प्रदान करेगी। और पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी, इसलिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना अनिवार्य है।

Rajasthan Social Security Pension Scheme Highlights
लेख सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
संबंधित विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थी राज्य के लोग
लाभ मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

Table of Contents

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना  का उद्देश्य

Rajasthan Social Security Pension Scheme मे  विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन, आदि पेंशन योजनाओ को शामिल किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों को उनकी आजीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस RajSSP के माध्यम से सभी लाभार्थियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के लाभ और विशेषताएं

  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (एसजेईडी) राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।
  • केंद्र और राजस्थान सरकारों की विभिन्न पेंशन योजनाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जोड़ा गया है।
  • राजस्थान के लिए केवल पुरुष लाभार्थी और महिला लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • इस योजना के तहत राज्य के सभी वृद्ध असहाय, विकलांग, विधवा, पुरुषों और महिलाओं को पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • इस विलय के बाद, पेंशन राशि सभी लाभार्थियों के बीच केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वितरित की जाती है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि

पेंशन योजना पेंशन राशि
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
  • 75 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थी के लिए 750 रु।
  • 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए 1000 रु।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
  • 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के लाभार्थी के लिए- 550 रु।
  • 55 वर्ष से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी के लिए- 750 रु।
  • जब लाभार्थी की आयु 75 वर्ष और अधिक हो- 1500 रु ।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
  • 55 साल से कम उम्र की महिलाओं और 58 साल से कम उम्र के पुरुषों के लिए – 750 रुपये।
  • 55 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए और 58 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु वर्ग के पुरुषों के लिए- 1000 रुपये।
  • 75 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लाभार्थियों को 1250 रु।
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना
  • 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी के लिए – 1000 वर्ष।
  • 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थी के लिए – Rs750।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला लाभार्थी की आयु 55 वर्ष से 75 वर्ष के बीच और पुरुष लाभार्थी की आयु 58 वर्ष से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 750 रुपये पेंशन राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। और 1000 रुपये की पेंशन राशि पुराने लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।

राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी की वार्षिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए और लाभार्थी को राजस्थान का निवासी होना चाहिए। वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी। इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

इस योजना के तहत, राज्य की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। 18 वर्ष से 54 वर्ष की आयु के लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लाभार्थी को प्रति माह  750रु।,  प्रति माह Rs 1000  61 वर्ष से 75 वर्ष की आयु लाभार्थी के को, और 75 वर्ष और अधिक की आयु के लाभार्थी को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय 48000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकल नारी पेंशन योजना के तहत राज्य की निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। राज्य सरकार आजीविका के लिए लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

40% से अधिक विकलांग लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी को उनकी आजीविका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। नीचे हमने सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की है।

उम्र पेंशन राशि
18-54 वर्ष Rs 500
55-59 वर्ष Rs 750
60-74 वर्ष Rs 1000
75 साल से अधिक Rs 1500

लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

यह योजना राज्य के छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत किसानों को उनकी आयु के अनुसार 750 से 1000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

 पात्रता मानदंड

योजना पात्रता मापदंड
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
  • महिला लाभार्थियों की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन  योजना
  • इस योजना के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा / तलाकशुदा / परित्यक्ता महिलाओं को पात्र माना जाएगा।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000 रुपये से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
  • आवेदक की विकलांगता 40% या अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। 60000।
  • प्राकृतिक रूप से बोने- 3 फिट 6 इंच से कम होनी चाहिए।
  • हिजडापन से ग्रसित
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन  योजना
  • लाभार्थी महिलाओं की आयु 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और पुरुषों की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दस्तावेज़

Rajasthan Social Security Pension Scheme के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाता।
  • पते का सबूत।
  • मोबाइल नंबर।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

सामजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान का पात्रता की जांच कैसे करें?

इस योजना के तहत पात्रता मानदंड की जांच करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें।

  • सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फिर होम पेज पर, आपको Check Pensioner Eligibility By Criteria का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  • फिर नया फॉर्म खुलेगा, Gender, Category (OBC,GEN,SC,ST), Maritial Status आदि का चयन करें और फॉर्म में पूछें और चेक(Check) पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको Report के विकल्प पर क्लिक करना होगा, Report पर क्लिक करने के बाद Pensioner eligibility by Bhamashah Details पर क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म खुलेगा, उस पर भामाशाह फैमिली आईडी डालें और Check बटन पर क्लिक करें।
  • आवश्यक विवरण आपकी स्क्रीन पर होगा।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पोर्टल से पात्रता की जांच कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको Rajasthan Social Security Pension Scheme का आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • फिर आपको Eligibility Criteria विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आपको Pensioner eligibility through criteria पर क्लिक करना होगा।
  • एक फॉर्म आपके स्केरी पर दिखाई देगा, इस फॉर्म के बारे में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि जाति, आयु आदि भरें, फिर चेक बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप पात्रता की जांच कर सकते हैं।

जन आधार के माध्यम से पेंशनर की पात्रता जांच कैसे करें? 

  • सबसे पहले आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए।
  • होम पेज पर आपको एक Report का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • अब Check Pensioner Eligibility By Jaanaadhaar पर क्लिक करें।
  • आपकी स्क्रीन पर एक नया फॉर्म खुलेगा, उस पर Jaadadhaar ID / EnrollmentID डालें और Check पर क्लिक करें।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना  के लिए आवेदन कैसे करे?

जो भी योग्य उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले ई-मित्रा और एसएसओआईडी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा या वे ई_मित्र और एसएसओ केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले, आपको निकटतम सब डिविजनल ऑफिस या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर जाना होगा।
  • अब आपको कार्यालय से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन पत्र लेना है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवेदन पत्र भरने के बाद, आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संलग्न करना होगा और इसे उप मंडल कार्यालय या खंड विकास अधिकारी को जमा करना होगा।
  • फिर उप-मंडल अधिकारी / खंड विकास कार्यालय आपके आवेदन पत्र को तहसीलदार को भेज देगा।
  • सत्यापन के बाद आवेदक को इस योजना का लाभ मिलेगा।

RajSSP पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको  आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • होम पेज पर, आपको log_in विकल्प मिलेगा, अपना User_Id, पासवर्ड दर्ज करें, कैप्चा कोड दर्ज करें और लॉग इन पर क्लिक करें।
  • इस प्रक्रिया से आप RajSSP पोर्टल पर लॉग इन कर पाएंगे।

पेंशनर स्टेटस कैसे देखे ?

  • सबसे पहले आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए।
  • होम पेज पर आपको एक Report का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • अब Pensioner Online Status  पर क्लिक करें।
  • अब एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा कोड डालें और Check Status पर क्लिक करें।
  • अब आवश्यक जानकारी आपकी स्क्रीन पर होगी।

बेनेफिशरी रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए।
  • होम पेज पर आपको एक Report का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • अब Beneficiary Report  पर क्लिक करें।
  • अब आपकी स्क्रीन पर लाभार्थी सूची खुलेगी, आपको अपना जिला चुनना होगा।
  • जिला जिले का चयन करने के बाद, आपको ग्रामीण / शहरी, ग्रामपंचायत नाम, ग्राम / वार्ड नाम का चयन करना होगा।
  • अंत में अब आपकी स्क्रीन पर लाभार्थी सूची खुल गई होगी ।

अपने श्रेत्र के पेंशन लाभार्थियों की सूचना कैसे देखें ?

  • सबसे पहले आपको जन सूचना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
  • होम पेज पर आपको Click Here ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब एक नया पेज खुल गया है, इस पेज में आपको योजनाए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद इस पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पेंशन लाभार्थी का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको नए पेज पर  अपने श्रेत्र के पेंशन लाभार्थियों की सूचना  देखें  का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • अब इस पेज पर आपको जिलेवार पेंशनरों की संख्या की सूची मिलेगी।

अपनी पेंशन विवरण कैसे देखें?

  • सबसे पहले आपको जन सूचना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब एक नया पेज खुल गया है, इस पेज में आपको योजनाए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद इस पेज पर आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन पेंशन लाभार्थी का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपको नए पेज पर स्वयं की पेंशन का विवरण देखें का विकल्प मिलेगा उस पर क्लिक करें।
  • अब आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, जनाधार नंबर डालें और Search पर क्लिक करें।
  • अब आवश्यक विवरण आपकी स्क्रीन पर होगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्रता के नियम की सूची

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए पात्रता नियमों की सूची की जांच करने के लिए, दिए गए लिंक  में क्लिक करें CLICK HERE या नीचे दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड करें।

Download Eligibilities Rules Of Social Security Pension Scheme

पेंशन भुगतान (Pension Payment) देखने की प्रक्रिया

  • अब Sancion No RJ-S, Captcha code दर्ज करें, और Show report पर क्लिक करें।

पेंशनर कंप्लेंट करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए।
  • होम पेज पर आपको रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपको पेंशनर कंप्लेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब एक फॉर्म ओपन होगा, पूछे गए विवरण को ध्यान से दर्ज करें।
  • इस प्रकार आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर पाएंगे।

Contact Details

  • Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
  • Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
  • For Pensioner Yearly Verification: [email protected]

Note: आपको हमारे द्वारा दी गई Rajasthan Social Security Pension Scheme की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप इस लेख से संबंधित कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी अन्य योजना के अधिक विवरण के लिए yojanasarkari.in पर हमारे साथ जुड़े रहें, धन्यवाद।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण FAQ

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है ?

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के जरूरतमंद नागरिक की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं को शामिल किया हैं। जिसमे विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना  के लिए आवेदन कैसे करे?

जो भी योग्य उम्मीदवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले ई-मित्रा और एसएसओआईडी पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा या वे ई_मित्र और एसएसओ केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

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